भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 स्वातंत्र्य-अधिकार - वाक्-स्वातंत्र्य आदि Gk ebooks


Rajesh Kumar at  2018-08-27  at 09:30 PM
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अनुच्छेद 19 स्वातंत्र्य-अधिकार - वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण 

19. (1) सभी नागरिकों को—
(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,
(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
(ग) संगम या संघ 1 [या सहकारी सोसाइटी] बनाने का,
(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,
(ड़) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, 2 [और] 3 
(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने
का, अधिकार होगा।
4[ (2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 5 [भारत की प्रभुता और अखंडता,] राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमानना, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवतर्न पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।]
(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 5 [भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवतर्न पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।
(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 6[भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवतर्न पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।
(5) उक्त खंड के 7 [उपखंड (घ) और उपखंड (ड़) ] की
कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवतर्न पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।
(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवतर्न पर प्रभाव नहीं
डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया 8 
[उक्त उपखंड की कोई बात—
(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के
लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अहर्ताओं से, या
(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में
किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा,
नागरिकों का पूर्णत:— या भागत— अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से, जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवतर्न पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।]

1 संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 2 द्वारा अंत—स्थापित।
2 संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) अंत—स्थापित।
3 संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) उपखंड (च) का लोप
किया गया।
 4 संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (2) के स्थान पर
प्रतिस्थापित।
 5 संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा अंत—स्थापित।
6 संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा अंत—स्थापित।
7 संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) “ “ उपखंड (घ), उपखंड (ड़) और उपखंड (च) ” ” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 8 संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।


सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेख
अनुच्छेद 13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
मूल अधिकार अनुच्छेद 12 परिभाषा
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15 धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 19 स्वातंत्र्य-अधिकार - वाक्-स्वातंत्र्य आदि
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 25 26 27 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अौर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
29 अल्पसंख्यक - वर्गों के हितों का संरक्षण
कुछ अधिनियमों अौर विनियमों का विधिमान्यकरण।
कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

Anuchhed 19 Swatantray - Adhikar Vaak Aadi Vishayak Kuch Adhikaron Ka Sanrakhshan 1 Sabhi Nagrikon Ko — क Aur Abhivyakti Kha Shantipurvak Niraiyudh Sammelan Ga Sangam Ya Sangh sbrkto Sahakari Society Banane घ Bhaarat Ke rajyakshetra Me Sarwatra Abadh Sancharan D Kisi Bhag Niwas Karne Bus Jane 2 3 Chh Koi Vritti UpJeevika Vyapar Karobar Hoga । 4 Khand Upkhand Ki Baat Ukt Dwara Diye Gaye Prayog Par 5 Prabhuta akhandta Rajya


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