29 अल्पसंख्यक - वर्गों के हितों का संरक्षण
(1)भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को , जिसकी अपनी विशेष भाषा , लिपिया संस्कृति है , उसे बनाए रखने का अधिकार होगा ।
(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य - निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म , मूलवंश , जाति , भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ।