अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
21. किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
शिक्षा का अधिकार।
1 [21क. राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले
सभी बालकों के लिए नि—शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।]