भारत का संविधान-अनुच्छेद 2 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Anuchhed 2 Naye Rajyon Ka Pravesh Ya Sthapanaa Sansad Vidhi Dwar

अनुच्छेद 2 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।

2. संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
32क. [सिकिक्म का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।] —
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा (26.4.1975 से) निरसित।


सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेख
अनुच्छेद 1 संघ और उस का राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद 2 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3 - नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4 - पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के

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