भारत का संविधान एक ऐसा जीवन्त लिखित दस्तावेज है जिससे शासन प्रणाली संचालित होती है। इसकी सुनम्यता अाैर सौम्यता इसके संशोधनों में अन्तर्निहित है। भारत के संविधान के इस संस्करण को, जिसमें संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम 2015 तक के, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच राज्यक्षेत्रों के अर्जन और अन्तरण के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं अाैर जिसे इसमें उपाबंध के रूप में सम्मिलित किया गया है, संसद् द्वारा किए गए सभी संशोधन सम्मिलित हैं, अद्यतन कर दिया गया है। संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को, अनुच्छेद 370 अाैर संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) अादेश, 1954 में यथा उपबंधित कुछ अपवादों अाैर उपांतरणों के साथ लागू होता है। यह अादेश निर्देश की सुविधा की दृष्टि से परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किया गया है। अपवादों और उपांतरणों का पुनर्कथन परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किया गया है। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 और संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम 2003 से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के, जो अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए हैं, पाठ को समुचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।
नई दिल्ली ; डॉ. जी. नारायण राजू, 9 नवम्बर 2015 सचिव, भारत सरकार।