भारत का संविधान-भारत का संविधान - उद्देशिका

Bharat ka samvidhan uddeshika

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 2 [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईo (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।


सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेख
भारत का संविधान प्राक्कथन Constitution of India
Constitution of india Abbreviations
संविधान भाग 1
संविधान भाग 2
संविधान भाग 3 मूल अधिकार
संविधान भाग 4
संविधान भाग 5
भाग VI: राज्य
संविधान भाग 7 व 8
संविधान भाग 9 पंचायत
संविधान भाग - 10
संविधान भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध
संविधान भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद
संविधान भाग 13 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
संविधान भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
संविधान भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
संविधान भाग 15 निवार्चन
संविधान भाग 17 राजभाषा
संविधान भाग 18 आपात उपबंध
संविधान भाग 19 प्रकीर्ण
भाग 20 संविधान का संशोधन
संविधान भाग 22
संविधान की अनुसूचियां पहली अनुसूची
भारत का संविधान - उद्देशिका

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