Credit Ko Operative Society Registration क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन

क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन



GkExams on 01-04-2022


इस लेख के जरिये हम आपको क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारें में बतायेंगे इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या दस्तावेज जरूरी है ये सब...


इसके लिए सबसे पहले आपको बता दे की कानून के मुताबिक एक सहकारी समिति का गठन तभी किया जा सकता है जब उस समिति में कम से कम दस सदस्य अपने पारस्परिक लाभ एवं प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों के लिए जुड़ना चाहते हों। इसका मतलब ये हुआ की अगर आप सहकारी समिति का गठन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ऐसे दस व्यक्ति ढूँढने होंगे जो समिति का सदस्य बनने के इच्छुक हों।


ऐसे करें रजिस्ट्रेशन :




इसके बाद Cooperative Society Registration के लिए आवेदन फॉर्म भरने का होता है आवेदन फॉर्म में सोसाइटी का नाम एवं अन्य मांगी गई डिटेल्स सभी कुछ भरकर सम्बंधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के कार्यालय में भेजना होता है। नाम इत्यादि की उपलब्धता होने पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा समिति के नाम पर स्वीकृति प्रदान की जाती है जो तीन महीनों के लिए वैध होता है।


इसके बाद सम्बंधित अथॉरिटी से समिति के नाम पर अनुमोदन प्राप्त होने के बाद वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्बंधित संभावित सदस्यों से प्रवेश शुल्क (cooperative society registration fees) एवं शेयर पूँजी एकत्रित की जाती है। और इसकी मात्रा क्या होगी यह स्वयं सदस्यों द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।


फिर इसके लिए निर्धारित शुल्क एवं शेयर पूँजी जमा कर देने के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति के प्रमोटर को सोसाइटी के नाम से एक बैंक खाता खोलना होता है। और अथॉरिटी के पास जमा की गई फीस एवं शेयर पूँजी को उस बैंक अकाउंट में जमा कर बैंक से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है।


बाद में जब बैंक सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी हो जाती हैं तो समिति के प्रमोटर द्वारा रजिस्ट्रेशन का आवेदन रजिस्ट्रार ऑफ़ सोसाइटीज के कार्यालय में जाकर करना होता है। इसके लिए अनेकों प्रकार के दस्तावेज जैसे प्रमोटर सदस्यों की लिस्ट, बैंक सर्टिफिकेट, समिति के कार्य का विवरण, समिति के प्रस्तावित उपनियमों की चार प्रतियाँ, पंजीकरण शुल्क जमा करने का प्रमाण, अन्य दस्तावेज (co operative society registration form) जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड इत्यादि की आवश्यकता होती है।


फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा सभी दस्तावेजों की जाँच कर ली जाती है और वे उनसे संतुष्ट हो जाते हैं तो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में उनके ऑफिसियल गजट में सूचित किया जाता है। जिसके बाद सहकारी समिति को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।




सम्बन्धित प्रश्न



Comments Vinay bhaske on 05-09-2021

9555232727 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है और कितने इंगेजमेंट की जरूरत है


सजय on 18-05-2021

Lucc company kaise rupees 20000/-and above ka payment by cash me dete hai

Sudhir kumar pandit on 25-12-2020

Lokhit bharati credit copretiv Ltd kabhukatan hau ga ki n hi


Ansar on 27-07-2020

टिप्पणियों

यह सूचित किया जाता है कि MSCS अधिनियम, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार, व्यवसाय ऐसे मामलों को स्वीकार करने के लिए, जमा स्वीकार करने और समाज के बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के तहत उसी दिन निवेश करने के लिए और करने के लिए के रूप में मायने रखता है एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार, समाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और कार्यों के तहत समाज का दिन प्रबंधन होता है और भारत सरकार व्यावसायिक मामलों में कोई गारंटी नहीं देती है। समाज के रूप में MSCS अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा यह सलाह दी जाती है कि सदस्यों को अपने उचित कामकाज और व्यवहार्यता के आधार पर समाज में अपने धन जमा करते समय योग्यता पर निर्णय लेना होगा।कृषि मंत्रालय में सहारा स्टार्स मल्टी पर्पज की भुगतान की शिकायत में ये जवाब आ रहा है अब सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव एवं सहारा मल्टीपर्पज


Ansar on 27-07-2020

टिप्पणियों

यह सूचित किया जाता है कि MSCS अधिनियम, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार, व्यवसाय ऐसे मामलों को स्वीकार करने के लिए, जमा स्वीकार करने और समाज के बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के तहत उसी दिन निवेश करने के लिए और करने के लिए के रूप में मायने रखता है एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार, समाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और कार्यों के तहत समाज का दिन प्रबंधन होता है और भारत सरकार व्यावसायिक मामलों में कोई गारंटी नहीं देती है। समाज के रूप में MSCS अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा यह सलाह दी जाती है कि सदस्यों को अपने उचित कामकाज और व्यवहार्यता के आधार पर समाज में अपने धन जमा करते समय योग्यता पर निर्णय लेना होगा।कृषि मंत्रालय में सहारा स्टार्स मल्टी पर्पज की भुगतान की शिकायत में ये जवाब आ रहा है अब सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव एवं सहारा मल्टीपर्पजसे भुगतान कहा से प्राप्त करे मार्गदर्शन दे


Suresh kumar on 15-04-2020

उत्तरप्रदेश मे कोआपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन आनलाइन होता है?

Sunil kumar on 16-12-2019

Lucc bank Kya hi






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