Kendra Soochi Ke Vishay केंद्र सूची के विषय

केंद्र सूची के विषय



GkExams on 12-05-2019

सूची 1 - संघ सूची


1. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हों।


2. नौसेना, सेना और वायुसेना; संघ के अन्य सशस्त्र बल।


(1) (2क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियाँ, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व।)


3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत भाटक का नियंत्रण है)।


4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म।


5. आयुध, अग्रयायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक।


6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्त्रोत।


7. संसद द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग।


8. केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो।


9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति।


10. विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है।


11. राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।


12. संयुक्त राष्ट्र संघ।


13. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।


14. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन।


15. युद्ध और शांति।


16. वैदेशिक अधिकारिता।


17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय।


18. प्रत्यर्पण।


19. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन; पासपोर्ट और वीजा।


20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएँ।


21. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध; स्थल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध।


22. रेल।


23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।


24. यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन जो संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम।


25. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ज्वारीय जल में पोतपरिवहन और नौपरिवहन है; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े


1. संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।


के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।


26. प्रकाशस्तंभ, जिनके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीकन तथा पोतपरिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है।


27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ हैं।


28. पत्तन करतीन, जिसके अंतर्गत उससे संबद्ध अस्पताल हैं; नाविक और समुद्रीय अस्पताल।


29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था; विमान यातायात और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।


30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।


31. डाक-तार; टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन।


32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किंतु किसी (1****) राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।


34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण।


35. संघ का लोकऋण।


36. करेसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा।


37. विदेशी ऋण।


38. भारतीय रिजर्व बैंक।


39. डाकघर बचत बैंक।


40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी।


41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमा शुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात; सीमा शुल्क सीमांतों का परिनिश्चय।


42. अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य।


43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम हैं किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।


44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।


45. बैंककारी।


46. विनिमय-पत्र, चेक, वचनपत्र और वैसी ही अन्य लिखतें।


47. बीमा।


48. स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार।


49. पेटेंट, अविष्कार और हिजाइन; प्रतिलिप्याधिकार; व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु चिह्न।


50. बाटों और मापों के मानक नियत करना।


51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना।
52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है।


1. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।

2. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 33 का लोप किया गया।


53. तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपति स्त्रोतों का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील हैं।


54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे।


55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।


56. उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिसतक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे।


57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र।


58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।


59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय।


60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी।


61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद।


62. इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था।


63. इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और (1) (दिल्ली विश्वविद्यालय) नामों से ज्ञात संस्थाएँ; (1) (अनुच्छेद 371ङ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय;) संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।


64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं।


65. संघ के अभिकरण और संस्थाएँ जो-


(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हैं जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है; या


(ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए हैं; या


(ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए हैं।


66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण।


67. (1) (संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्व के (2) (घोषित) प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।


68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण; मौसम विज्ञान संगठन।


69. जनगणना।


70. संघ लोक सेवाएँ; अखिल भारतीय सेवाएँ; संघ लोक सेवा आयोग।


71. संघ की पेंशनें, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें।


72. संसद के लिए, राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग।


73. संसद सदस्यों के, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।


74. संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ; संसद की समितियों या संसद द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।


75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्तें।


1. संविधान (बत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 द्वारा (1-7-1974 से) दिल्ली विश्वविद्यालय और के स्थान पर प्रतिस्थापित।


2. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित के स्थान पर प्रतिस्थापित।


76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा।


77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ (जिनके अंतर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।


78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन (1) (जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है); उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।


(2) (79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन।)


80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किंतु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके; किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तारण।


81. अंतरराज्यिक प्रव्रजन; अंतरराज्यिक करंतीन।


82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर।


83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है।


84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके अंतर्गत-


(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,


(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियाँ तथा स्वापक पदार्थ, नहीं हैं; किंतु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ हैं जिसमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।


85. निगम कर।


86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूँजी मूल्य पर कर; कंपनियों की पूँजी पर कर।


87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क।


88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।


89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर; रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर।


90. स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न कर।


91. विनिमयपत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर।


92. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।


(3) (92क. समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रया या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।)


(4) (92ख. माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।)


93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।


94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जाँच, सर्वेक्षण और आँकड़े।


95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ; नावधिकरण विषयक अधिकारिता।


96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।


1. संविधान (पंद्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 12 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित।


2. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 79 के स्थान पर प्रतिस्थापित।


3. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।


4. संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 द्वारा (2-2-1983 से) अंतःस्थापित।


97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।



Comments Dhamapal ambhore on 15-09-2022

सवाल

Lokesh deva on 20-02-2022

केन्द्र सुची के विषय कौन कौन से हैं?
शेयर बाजार कौनसी सूची का विषय हैं?

Tejash on 01-08-2021

Kender suchi me kitne vishay aate h


Mahesh jagtap on 29-11-2020

Kendra suchit kiti vishay samavesh aahet

jagdeesh meerwal on 08-05-2020

sangh suchi me kitane visay hi





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