Khanan Vibhag Rajasthan 2017 खनन विभाग राजस्थान 2017

खनन विभाग राजस्थान 2017



GkExams on 24-02-2019

20 FEB 2017


मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य की खनिज नीति-2015 में संशोधन और सभी खानों की ई-नीलामी सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खनन पट्टों के वितरण में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के पट्टों का आवंटन ई-टेण्डरिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। निजी खातेदारी की जमीन पर पट्टे जारी करने पर खनन का पहला हक खातेदार का होगा। निजी खातेदारी के पट्टे की नीलामी भी ई-टेण्डरिंग के जरिए की जाएगी, जिसके लिए बोलीदाता को खातेदार की पूर्व सहमति लेनी होगी।


श्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान खनिज नीति-2015 में मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत संशोधनों के तहत सभी नए खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए तथा नए क्वारी लाइसेंस 30 वर्ष के लिए जारी किए जाएंगे। जिन खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस की अवधि 31 मार्च, 2022 तक समाप्त हो रही है, उनकी अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए लॉक-इन-पीरियड़ की अवधि 2 साल की बजाय एक साल रहेगी। उन्होंने बताया कि दो खनन पट्टों के बीच कोई गैप एरिया नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि अवैध खनन को रोका जा सके।


संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज की श्रेणी में परिवर्तित करने के बावजूद इन खनिजों के लिए पहले से जारी हो चुके 657 लेटर ऑफ इंटेंट के लिए पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।




GkExams on 24-02-2019

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य की खनिज नीति-2015 में संशोधन और सभी खानों की ई-नीलामी सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खनन पट्टों के वितरण में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के पट्टों का आवंटन ई-टेण्डरिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। निजी खातेदारी की जमीन पर पट्टे जारी करने पर खनन का पहला हक खातेदार का होगा। निजी खातेदारी के पट्टे की नीलामी भी ई-टेण्डरिंग के जरिए की जाएगी, जिसके लिए बोलीदाता को खातेदार की पूर्व सहमति लेनी होगी।


श्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान खनिज नीति-2015 में मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत संशोधनों के तहत सभी नए खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए तथा नए क्वारी लाइसेंस 30 वर्ष के लिए जारी किए जाएंगे। जिन खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस की अवधि 31 मार्च, 2022 तक समाप्त हो रही है, उनकी अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए लॉक-इन-पीरियड़ की अवधि 2 साल की बजाय एक साल रहेगी। उन्होंने बताया कि दो खनन पट्टों के बीच कोई गैप एरिया नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि अवैध खनन को रोका जा सके।


संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज की श्रेणी में परिवर्तित करने के बावजूद इन खनिजों के लिए पहले से जारी हो चुके 657 लेटर ऑफ इंटेंट के लिए पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।






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