Anuchhed 169 Me Kya Hai ? अनुच्छेद 169 में क्या है ?

अनुच्छेद 169 में क्या है ?



Jakir Husen on 24-02-2016

राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।


Comments Mohit Kamboj on 28-02-2016

अधिनियम 169 के तहत संसद को राज्य में विधान परिषद बनाने या प्राप्त करने का अधिकार है ।

MAMINDAR RAJAK on 28-02-2016

अधिनियम 169 के तहत संसद को राज्य में विधान परिषद बनाने या प्राप्त करने का अधिकार है ।

neeraj kumari on 27-02-2016

विधान परिषद


Dipesh Gupta on 27-02-2016

विधान परिषद

baljit kaur on 26-02-2016

धन्यवाद

Prathviraj Meena on 26-02-2016

धन्यवाद

Raksha Sahu on 25-02-2016

169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन-- (1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी,संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्पादन के लिए या ऐसे राज्य में,जिसमें विधान परिषद नहीं है,विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी,यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है । (2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक,अानुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। (3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी


Ashish Chandra Yadav on 25-02-2016

169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन-- (1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी,संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्पादन के लिए या ऐसे राज्य में,जिसमें विधान परिषद नहीं है,विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी,यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है । (2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक,अानुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। (3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी






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