राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 251 a
धारा 251 (1) - उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो अपने ऐसे उपभोग में बिना उसकी सहमति के कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली से भिन्न तरीके से बाधित किया जाय, तहसीलदार, इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जाँच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बंध किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा दे सकेगा चाहे इस प्रकार पुनः उपभोग किये जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाय।
धारा 251 (2) - इस धारा के अन्तर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने से विसर्जित नहीं करेगी जिसके लिए वह सक्षम दीवानी न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत कर के दावा कर सकता हो।
Case Law:-
गोपाल बनाम लादू (आर.आर.डी. 1956 पृष्ठ 197)
इस धारा का पूर्वगामी प्रभाव नहीं है।
महेन्द्रसिंह बनाम राज्य (आर.आर.डी. 1960 पृष्ठ 118)
रामदेव बनाम रामप्रसाद (आर.आर.डी. 1962 पृष्ठ 174)
कोडू बनाम भारत सरकार (आर.आर.डी. 1960 पृष्ठ 111)
चंदगीराम बनाम रामलाल (आर.आर.डी. 1962 पृष्ठ 285)
इस धारा के अन्तर्गत संक्षिप्त जाँच की जाती है तथा निर्णय रिवाज तथा पक्षकरों की सहुलियत के आधार पर किया जाता है। सुखाधिकार का निर्णय इस विषय पर प्रचलित कानून के आधार पर किया जाना चाहिए।
महेन्द्रसिंह बनाम राज्य (आर.आर.डी. 1960 पृष्ठ 118)
इस धारा में रिवाज के सुखाधिकार को मान्यता दी गई है। यह धारा सुखाधिकार के अधिकार की कोई पृथक कानून का प्रावधान नहीं करती।
लादूराम बनाम राज्य (आर.आर.डी. 1964 पृष्ठ 287)
यह धारा सार्वजनिक मार्गों पर लागू नहीं होती केवल व्यक्तिगत रास्ते के अधिकारों पर लागू है।
रामनिवास बनाम जगन्नाथ (आर.आर.डी. 1964 पृष्ठ 280)
भू राजस्व अधिनियम की धारा 260 के अन्तर्गत इस धारा के अधिकार राज्य सरकार ग्राम पंचायत को दे सकती है।
भूरेखां बनाम खाजू (आर.आर.डी. 1964 पृष्ठ 287)
इस धारा के अन्तर्गत निर्णय करने के अधिकार केवल ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है।
गौरीलाल बनाम रामेश्वर (आर.आर.डी. 1964 पृष्ठ 264)
इस धारा के अन्तर्गत मौका निरीक्षण किया जा सकता है।
रतनलाल बनाम किशनलाल (आर.आर.डी. 1968 पृष्ठ 608)
मौका निरीक्षण की टिप्पणी तैयार की जानी चाहिए।
राजू बनाम रूघजी (आर.आर.डी. 1968 पृष्ठ 157)
इस धारा के अन्तर्गत निर्णय होने के पश्चात् भी सुखाधिकार के संबंध में दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रतापसिंह बनाम कचरू (आर.आर.डी. 1971 पृष्ठ 304)
इस धारा के प्रावधान अकृषि भूमि पर लागू नहीं होते।
डुंगरराम बनाम बेगाराम (आर.आर.डी. 1968 पृष्ठ 567)
जब व्यक्तिगत रास्तों पर रुकावट आती है तो यह धारा प्रभाव में लाई जा सकती है।
नेघसिंह बनाम मंगला (आर.आर.डी. 1972 पृष्ठ 33)
कुएं से सिंचाई का अधिकार सुखाधिकार है तथा इसे निर्णित करने में दीवानी न्यायालय सक्षम है।
श्रीराम बनाम ग्राम पंचायत हमीरवास बड़ा (आर.आर.डी. 1975 पृष्ठ 461)
यदि आराजी जेर बहस आम रास्ते के काम आती हो तो उस पर धारा 251 के प्रावधान लागू नहीं होते।
मदाराम बनाम कानाराम (आर.आर.डी. 1975 पृष्ठ 413)
धारा 251 के अन्तर्गत तहसीलदार का निर्णय बिना क्षेत्राधिकार के है।
लाला बनाम भूरा व अन्य (आर.आर.डी. 1975 पृष्ठ 535)
धारा 251 केवल उस सूरत में लागू होती है जब विद्यमान अधिकारों में रुकावट की जाती है। यह धारा नये अधिकारों को पैदा नहीं कर सकती है।
नत्थूसिंह बनाम राधेश्याम (आर.आर.डी. पृष्ठ 517)
धारा 251 (1) के अन्तर्गत निर्णय के पश्चात् भी धारा 251 (2) के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
ओंकार बनाम हीरालाल (आर.आर.डी. 1976 पृष्ठ 7)
कुएं से पानी लेने का अधिकार सुखाधिकार है तथा इसके लिए सक्षम न्यायालय दीवानी है।
सुरजाराम बनाम हरदेवराम (आर.आर.डी. 1976 पृष्ठ 590)
रुकावट पैदा करने से पूर्व जिस कदर रास्ता था उसकी चैड़ाई की बाबत आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत सक्षम है।
नरेन्द्र बनाम राज्य (आर.आर.डी. 1976 पृष्ठ 597)
यदि कोई रास्ता अधिकारियों न स्वीकृत किया व उसका उपयोग होता रहा तो वह पुराना रास्ता है तथा उसमें दखल नहीं किया जा सकता।
अमीलाल बनाम दुर्गादत्त (आर.आर.डी. 1979़ पृष्ठ 501)
इस धारा के अन्तर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। यदि पंचायत ने पेनल्टी लगाई है तो ऐसी आज्ञा अनधिकृत है।
कवरिया बनाम नारायण (आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 38)
एकीकरण की कार्यवाही के दौरान नक्शा तैयार करते समय रास्ता नहीं दिखाया गया। यदि यह पाया जाय कि प्रार्थी द्वारा ऐसे अधिकार का उपभोग किया जा रहा है तो ऐसा अवरोध ग्राम पंचायत के आदेश के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत हटाया जा सकता है।
हनुमानदास बनाम जनता धूजपुर (आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 354)
राजस्व अभिलेख के अन्तर्गत मान्य रास्ते संबंधी इन्द्राज आवश्यक नहीं है।
राज्य बनाम जुगलकिशोर (आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 176)
एक बार राजस्व न्यायालय द्वारा किसी मामले में निर्णय देने के पश्चात् उसे पुनः उठाने पर मांग न्याय (रेसज्यूडिकेट) का सिद्धान्त लागू होगा।
ग्राम पंचायत की अधिकारिता से ंसबंधित अधिसूचना
राजस्व (ख) विभाग, राजस्थान सरकार
संख्या एफ.6 (41) रे.बी. / 60 दिनांक 17 जून 1961
राजस्थान भू राजस्व अधिनियमख्,1956 की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.6 (41) रे.बी. / 10 दिनांक 17 जून 1960 के अतिलंघन में राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि-
(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 की उपधारा (1) द्वारा भूमि धारक के रास्ते के अधिकार के वास्तविक उपभोग में विध्न होने पर उसके प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिये तहसीलदार को प्रदत्त शक्ति तहसीलदार के स्थान पर उस गाँव पंचायत द्वारा प्रयुक्त की जायगी जिसमें कि वह भूमि स्थित है जिसके संबंध में रास्ते के अधिकार में विध्न डाला गया है, और
(2) इस अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित मामलों में दी गई आज्ञा की अपील संबंधित जिले के कलक्टर को होगी।
सुखाचार के मामलों में अपनाई जाने वाल कार्य प्रणाली
सुखाचार के मामले में आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किये जायेंगे जो तृतीय परिशिष्ट के द्वितीय भाग के मद संख्या 81 द्वारा शासित होंगे। इस हेतु 50 पैसे न्यायालय शुल्क लगेगा। इस धारा के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा दी गई आज्ञा की अपील कलक्टर के यहाँ होगी एवं दूसरी अपील न होकर निरीक्षण राजस्व मण्डल में होगा। अधिसूचना संख्या प-5 (21) राज/ ग्रुप-4 / 80 / 34 दिनांक 4-9-1982 के अनुसार आवेदन की प्राप्ति से 45 दिन तक अधिकारिता एक मात्र ग्राम पंचायत को है और उसके पश्चात् आवेदन पर कार्यवाही करने की एक मात्र अधिकारिता तहसीलदार को है।
इस अधिनियम मंे राजस्थान राजपत्र विषेषांक भाग-4(क), दिनांक 18.01.2012 द्वारा धारा 251क जोड़ी गई है। इस धारा का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
धारा 251कः- अन्य खातेदार की जोत मंे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करनाः- (1) जंहा-
(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मंे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या
(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियांे का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतांे तक पंहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मंे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चैड़ा करना चाहता है-
और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पष्चात उसका समाधान हो जाता है कि-
(1) यह आवष्यकता आन्त्यतिक आवष्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और
(2) अन्य खातेदार की जोत मंे से होकर, विषिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मंे, पंहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,
तो आदेष के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्षित लाईन केसाथ-साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिये या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्षाया जाए, भूमि मंे होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्षित नहीं किया जाए तो लघुतम या निकटतम रूट मंे से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चैड़ा नहो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चैड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमंे से होकर पाईपलाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चैड़ा किए जाने का अधिकार मंजूर किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।
(2) जंहा उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चैड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध मंे अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखांे मंे ‘‘रास्ता’’ के रूप मंे अभिलिखित कर दी जाएगी।
(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 मंे निर्दिष्ट सुविधाआंे मंे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिये अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत मंे, जिसमंे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।
एस डी ओ के निर्णय की अपील आर ए ए के कितने दिनों की मियाद होती है
Sawal... 251k m khet ka taste m dlc sent pause kitne jama hinge kese fix karte h
दूसरा वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद एसडीओ एवं रीडर के आपसी सामंजस्य से और रिश्वत के आधार पर मेरे प्लॉट से रस्ता दे दिया गया जबकि उस प्लॉट का कुल रकबा 16 बिस्वा तथा उसमें हिस्सेदार 5 है तो ऐसी स्थिति में भी रास्ता दे दिया गया जिस की अपील आर डबल ए के चल रही है क्या ऐसी स्थिति में भी रास्ता दिया जा सकता है अगर नहीं दिया जा सकता तो न्याय विभाग इतना ढीला कैसे हैं न्याय विभाग की धज्जियां क्यों उड़ रही है
Mera ek rasta 281 khasra number se bahut salon se chala raha hai ab usko band kar raha hai jiska khet hai ismein kya Karen ham please kisi Ko batao to humko help Karen
रासते के नियम के बांरे मे बताए । सर raa ने रासता मेरी जोत मे से निक़ाल दिया जो पहले कही ओर पर मजूर था व रिकारड मे भी वही पर दरज था तो अब मै कया करू
50 years se continue way ko band kr diya gya h usko kese khulwaye
Ek purana rasta hai 80 90 salon se vah record mein darj nahin hai use khulvane ke liye kya karna padega
किसी खेत वाले को हम अपनी जमीन में से रास्ता देते है तो उसके बदले हमे क्या मिलता है
रास्ता संबंधित आदेश राजस्थान सरकार दिनांक 04-07-2019
एक व्यक्ति से 8 बिस्वा कृषि आराजी अपनी कृषि आराजी पर जाने के लिए 1969 में क्रय की तब से उसी रास्ते से आ जा रहे है किन्तु अब खातेदार ज्यादा हो गए और सभी खातेदार मिलकर उस 8 बिस्वा कृषि आराजी को रास्ते में दर्ज़ करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो
किसी खेत से रास्ता निकाली चाहिए मेरे खेत मे जाने का रास्ता चाहिए क्या करना होगा
एक रास्ता होते हुए रोड से पास का रास्ता कैसे लेवै
mere khet main muje mere padosi jane nhi dete paredhan krte h
Sar main DLC ke a paise Jama kara Diye 6 mahine Ho Gaye naksha Google make per lock kar diya gaya hai Lekin abhi bhi Rasta Nahin bola gaya hai upay bataen
धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी ने दोगुनी डीएलसी राशि पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर खुलवाने के लिए तहसीलदार को आर्डर दे दिया हमने दोगुनी डीएलसी राशि भी अदा कर दिया रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो गया विपक्ष पार्टी की RAA के पास अपील भी चल रही है पर विपक्ष ने राजस्व मंडल अजमेर से स्टे ले लिया तो सर हमारा रास्ता कैसे खुलेगा रास्ता की लम्बाई भी बहुत कम व निकटतम है केवल 18 मीटर है 9680316865
गैर खातेदार भूमि से रास्ता लेना है तो क्या करना होगा..... आ
अगर कोई जानकारी है तो बताओ 9983327582 पर सम्पर्क कर सकते है जिनको भी जानकारी हो
Dusara record rasta hone ke bavjood mere khet ki pukhata pakki diwar ko tudwa kar rasta vaste mere upar SDOcourt me 251a ke tahat kesh kar rakha kya karu eske pahale bhi hamane ense kesh jit rakha lekin ab appne ristedar ke power ki dhos dhikata h mere shath kya nyae hoga?
क्या धारा 251 ए के नवीन रास्ता कायमी हेतु बाजार दर की दुगनी राशी के बजाय भूमि भी दी जा सकती है
Sec 251 who right excuation
रास्ता संबंधित आदेश राजस्थान सरकार दिनांक 02-07-2019
क्या leesholder 251a Rt act me रास्ते ka दावा कर सकता he
Meri.nijeekhatedary.makan.banaker.raha.rha.hu.sarkari.jamin.me.hoker.aane.jane.ka.kachha.rasta.vipax.ne.khurd.bird.kar.diya.krupa.mujhe.sujav.bataye
रस्ते के लिए एप्लाई
Dhara 251A ke Niyam 68 69 70
आम जनता सरकारी सेटलमेन्ट कटाण मार्ग की जमीन को दोनों तरफ से पक्की नेखमबंदी करवा सकते हैं या नही
Sir mere khet me jane ke liye record me to rasta h par khet me rasta band h usme wo fasal bote h ab hum us recorded raste ko unse kese nikalate sir kuch upay batowo
हमारे जमीन के पास सवाई चक भूमि भी जो 50 साल पहले किसी व्यक्ति को आवंटित हो गई थी उस जमीन से हमारा रास्ता था लेकिन अब उस आवंटित जमीन को सेल्ल कर दी है इससे हमारा रास्ता बंद हो गया ,,क्या ऐसी इस्थति में हमे 251A से रास्ता मिल सकता है
Apne khet pr jane ke lia dusra kaskar ke khet m hokar jana padta h abhi wo apne khet main se hokar tractor ya kisi machinari jo kheti ke kam aati h nhi jane deta h. To naya raste ke lia kya tarika h. Pl provide some guidance
क्या कोई काश्तकार अपनी खातेदारी ज़मीन के बीच में से आने वाले पुराने कच्चे रास्ते की जगह को परिवर्तित कर सकता है बशर्ते किसी अन्य काश्तकार का राश्ता अवरुद्ध ना हो ? इस सम्बन्ध में कोई Notification है क्या ?
sir ,
hamari colony(land) per jane ke liye aam rashte(way) last 70-80 years se tha . or hamne us per year 2000 m patargadi krwaya tha or feet ka aam rashtha SDM and theshildhar duwara kiya tha . per at present bhumidhark ne wapsh atikarman kr liya . abhi ham section 251 laga dekya suggest me
पहले जहा रसता रिकारंड मे दरज था उसे raa के दवारा हटा क़र मेरी जोत मे से निकाल दिया तो अब मै कया करू ़बताए
रास्ते की समस्या के निस्तारण हेतु मुझसे संपर्क करे
नवीन गुर्जर एडवोकेट
राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर
7726814639
Sir kya rasta khet ki lambai jyada h to khet k bich me sa rasta la skte h kya kyo ki ktanirasta njdik lgta h
एक बार राजस्व न्यायालय द्वारा किसी मामले में निर्णय देने के पश्चात् उसे पुनः उठाने पर मांग न्याय (रेसज्यूडिकेट) का सिद्धान्त लागू होगा।रेसज्यूडिकेट लागू होने पर भी SDM वही पर तुरंत आगे सुनवाई वासते ले लिया है तो क्या करें चाहे तो मै आपको पत्रावली बता सकता हू । RAA मे भी अपील पेश किया मगर SDM व RAA की मीली भगत से अनदेखी कर दिया ।
कृपया मदद लिये सुझाव दे ।
सर जी मेरा खेत रोड से एक खेत दूरी पर है
पर मेरी जमीन/खेत कि चारों तरफ अपने पैसों से खरीदा हुआ दूसरों का मार्ग है अब मुझे ने खेत में जाने की समस्या हो रही है इस कारण मार्ग लेने के लिए क्या क्या उपाय है
प्लीज जरूर बताएं धन्यवाद
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