राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना को 10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत यह सरकार के संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन है। इस योजना के तहत इसके जरिये से भारत सरकार का लक्ष्य यह निश्चित करना है की भारत देश की जनता को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके।
इस योजना के तहत इसका उद्देश्य है की नागरिकों को सस्ते रेट पर उचित मात्रा में बेहतर खाद्यान्न उपलब्ध हो। जिसके तहत नागरिकों को खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मिले तथा सभी लोग सम्मान के साथ जीवन जी सके। इस योजना के तहत बच्चों तथा महिलाओं के लिए पोषणिक सहायक पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भवस्था के दौरान तथा गर्भवती महिलाएं और बच्चे के जन्म के 6 महीने पश्चात खाने के अलावा 6 हज़ार रूपये कम से कम मातृत्व फायदा प्राप्त करने की हक़दार होंगी। इस योजना के तहत 14 साल की उम्र वाले बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हक़दार होंगे। इस योजना के तहत खाने की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत राज्य तथा जिला स्तरों पर शिकायत निपटान प्रणाली के गठन का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत केन्र्द सरकार ने इस योजना के कार्य के लिए 231 करोड़ रूपये की राशि का अनुमोदन करते हुए कहा है की दाल, गेहूं तथा चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को राज्यों के माध्यम से विशेष मदद दी जाएगी।
इस योजना के तहत सभी राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा के योजना अधिसूचना 1 राज्य द्वारा खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लिए जाने के मुद्दे में, केंद्र सरकार राज्य खाद्य आयोग के लिए गैर भवन सम्पतियों के लिए वितीय मदद प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत गैर भवन सम्पतिया जैसे की कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण तथा फर्नीचर आदि के लिए मदद उपलब्ध है तथा इस योजना के तहत स्टोरेज यूनिट, कुर्सियां, टेबल, ईपीएबीएक्स सिस्टम, टेलीफ़ोन, फैक्स मशीनें, फोटो कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर तथा कंप्यूटर आदि को युक्त किया जा सकता है।
इस योजना के तहत किसी भी निर्माण काम तथा किसी आवर्ती निवेश के लिए मदद प्रदान नहीं की जाती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तीन मुख्य भाग है:
➤➤ इस योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप साल 2011 – 12 तक चावल के उत्पादन में दस
➤➤ मिलियन टन, दाल के उत्पादन में दो मिलियन टन तथा गेंहू के उत्पादन में आठ मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी तथा
➤➤ इसी के साथ इस योजना के तहत रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
➤➤ इस योजना के तहत लाभुक किसान इस योजना के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत ऐसी
➤➤ स्थिति में किसानों को दी जाने वाली अनुवृत्ति की रकम बैंकों को लागू की जाएगी।
➤➤ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत भारत देश की दो तिहाई जनसंख्या को इस योजना को फायदा मिलने का अनुमान है।
➤➤ इस योजना के तहत 14 साल की आयु के बच्चे को पोष्टिक खाना तथा निर्धारित पोष्टिक मानदंडानुसार राशन अपने घर ले जा सकेंगे।
➤➤ इस योजना के तहत उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता निश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण नियम लागू किये गए है।
➤➤ इस योजना के तहत कानून के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण इलाकों में 75 % तक और शहरी इलाकों में 50 % तक की जनसंख्या को रियायत दरों पर खाद्यान प्रदान करने का नियम है।
➤➤ इस योजना के तहत राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी नियम है।
➤➤ इस योजना के तहत परिवारों को हर महीने 5 किलो ग्राम मोटा अनाज, चावल तथा गेहूं क्रमश: 3, 2 व 1 रूपये प्रति किलो ग्राम की रियायत दर पर उपलब्ध होगा।
➤➤ इस योजना के तहत स्तनपान करने वाली तथा गर्भवती महिलाओं को गर्भवस्था के दौरान और प्रसव के 6 महीने के उपरांत भोजन के अलावा 6 हज़ार रूपये का मातृत्व फायदा भी होगा।
➤➤ इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना में युक्त परिवारों को प्रत्येक परिवार को 35 किलो ग्राम अनाज का मिलना हमेशा लागू रहेगा।
➤➤ इस योजना के तहत भोजन तथा खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जायेगा।
➤➤ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जारी होने के 1 साल के समय के लिए लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के तहत अनुवृत्ति शामिल खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु, पात्र परिवारों का चयन किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत इन जिलों के 13 मिलियन हेक्टेयर गेहूं के क्षेत्र, 20 मिलियन हेक्टेयर धान के क्षेत्र तथा 4.5 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र युक्त किये जायेंगे। जो की गेहूं तथा धान की कुल बुआई क्षेत्र का 50 % है। इसके अतिरिक्त दाल के लिए 20 % क्षेत्र का सृजन किया जायेगा।
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