इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन ( Electronic Voting Machine )
संसद ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा धारा 61 क जोड़कर दिनांक 15 मार्च , 1989 को मतदान मशीनों के प्रयोग के लिए कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है ।
राज्य में वर्ष 2003 के विधानसभा आम चुनावों में सभी मतदान केन्द्रोंं पर ईवीएम का प्रयोग किया गया ।