हाल ही में, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गांवों और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार देने के लिए "मेरा घर मेरे नाम योजना (Mera Ghar Mere Naam)" की घोषणा की है। पाठकों को बता दे की लाल लकीर के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। अब इस जमीन की रजिस्ट्री होगी और 15 दिन आपत्ति दर्ज कराने का समय होगा।