भारत का संविधान-अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार Gk ebooks


Rajesh Kumar at  2018-08-27  at 09:30 PM
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पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

7. अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा—
परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है।


सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेख
अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8
अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11 संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

Pakistan Ko Pravarjan Karne Wale Kuch Vyaktiyon Ke Nagrikta Adhikar । 7 Anuchhed 5 Aur 6 Me Kisi Baat Hote Hue Bhi Koi Vyakti Jisne 1 March 1947 Paschaat Bhaarat rajyakshetra Se Aise Jo Is Samay Antargat Hai Kiya Ka Nagrik Nahi Samjha Jayega — Parantu Ki Lagu Hogi Aisi AnuGya Adheen Laut Aaya Punarvas Liye Ya Sthayi Roop Lautne Vidhi Praadhikar Dwara Uske Dee Gayi Pratyek Bare Khand Kha Prayojano Yah Usane 19 July 1948


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