जिला निर्वाचन अधिकारी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा ’ 13 कक ’ के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है । मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण , निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर संसद और विधानसभा निर्वाचनों के संचालन , मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम , मतदाता सूचियों की तैयारी , पुनरीक्षण एवं संशोधन से संबंधित समस्त कार्य का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करते हैं । भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 12 मई , 2008 के द्वारा राज्य के सभी जिला कलक्टर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है ।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने और पुनरीक्षण किये जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा ’ 13 ख ’ के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है ।
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