लागत मानदण्ड और सहायता का प्रतिमान
एआईबीपी, पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी), पीएमकेएसवाई (प्रति बूंद अधिक फसल), और पीएमकेएसवाई (पनधारा विकास) जैसे संबंधित घटकों के कार्यकलापों के लिए तकनीकी आवश्यकता/मानक, सहायता का प्रतिमान आदि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अथवा संबंधित केन्द्रीय मंत्री के अनुमोदन के साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किया गया, शुरू की गई अतिरिक्त कार्यकलापों को शमिल करते हुए संशोधित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।
समतुल्य केन्द्रीय योजना स्कीम के ना होने पर उनके स्कीमों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदण्डों और शर्तों लागू किया जायेगा।
जहां कोई केन्द्रीय/राज्य सरकारी मानदण्ड ना हो वहां प्रत्येक ऐसे मामले में राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति (एसएलपीएससी) द्वारा प्रस्तावित लागत का औचित्य प्रमाण पत्र इसके कारणों के साथ निरपवाद रूप से दिया जायेगा।
राज्यों को सरकारी अनुमोदित दर का पालन करना होगा उदाहरण सिंचाई अवसंरचना की तैयारी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सीपीडब्लयूडी/पीडब्ल्यूडीसिंचाई विभाग और समान सरकारी एंजेन्सियों के दर की अनुसूची।