Bharat Me Naye Rajyon Ki Mang भारत में नये राज्यों की मांग

भारत में नये राज्यों की मांग



GkExams on 18-02-2023


भारत में नये राज्यों की मांग : वर्तमान समय में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। इनमें नए जो राज्य गठित किए गए हैं उनमें तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव भारत का लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश (states and union territories of india) है।


आज के समय में भारत में राज्‍यों के गठन (Demand For New States In India) की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अगर पूर्वोत्तर भारत की ओर नजर डाली जाए, तो वहां 'बोडोलैंड' की मांग लंबे समय से उठती रही है। इसे असम से अलग राज्‍य बनाए जाने की मांग की जा रही है।


इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर 'बुंदेलखंड' के गठन की मांग की जाती रही है। एवं दक्षिण-पश्चिम कर्नाटक के एक छोटे भाग से 'कुर्ग' के गठन की मांग की जा रही है। तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्‍से से अलग 'गोरखालैंड' के गठन की मांग भी पुरानी है।


वहीँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हि‍स्‍से से 'हरित प्रदेश' के गठन की मांग की जा रही है। एवं गुजरात के एक बड़े तटीय भाग से 'सौराष्‍ट्र' के गठन की मांग उठती रही है। महाराष्‍ट्र की तरफ नजर डालें तो इसके पूर्वी हिस्‍से से अलग 'विदर्भ' राज्‍य बनाए जाने की मांग उठती रही है।


नए राज्यों की गठन प्रक्रिया क्या है?




भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के निम्न चरण (Steps Of Creation New States In India) होते हैं, जो इस प्रकार है...


1. संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है।


2. प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है।


3. अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्रि समूह का गठन किया जाता है।


4. मंत्रि समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है।


5. सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं। राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समयावधि तय की जाती है।


6. बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है।


7. राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है। तत्पश्चात इसे संसद में पेश किया जाता है। जहां इसे दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है।


8. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया राज्य गठित हो जाता है।




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