Panchayat Yojana Bihar पंचायत योजना बिहार

पंचायत योजना बिहार



GkExams on 27-12-2018


परिचय

विकसित भारत की परिकल्पना, बिहार के विकास के बिना अपूर्ण है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के आलोक त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राजअधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वश्वासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लेन, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मान जनक भागदारी सुनिश्चित करने हेतु निरंतर सार्थक प्रयास किए गए हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व पंचायतों के पास है। आमजन को घर बैठे गाँव में उचित न्याय प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम कचहरी का भी गठन राज्य में किया गया है।


राज्य में विकास और जनकल्याण से संबंधित अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम एवं संचालित किए जा रहे हैं। सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य अंतत: राज्य के आमजन, विशेष हर हाशिये पर लोग हैं, अत: उनकी जागरूकता व सक्रिय भागीदारी के बिना विकास के वंचित परिणाम प्रोत नहीं किये जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है।

rirsed.bih@nic.in, secy-panchayat-bih@nic.in, misrdbihar@gmail.com एवं ippebhihar@gmail.com पर ई मेल के सदस्य के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।


जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त डी. आर. टी. लिए के सदस्य जो पंचायत अनुश्रवण के लिए जाएगें उनके लिए एक वाहन की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे।


कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका) यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बी.आर.टी. सदस्यों को चिन्हित कर प्रखंड स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग बनाएंगे। यह कोषांग जिला अनुश्रवण कोषांग को प्रतिदिन कायर्क्रम की प्रगति का रिपोर्ट देंगे।


पंचायतों की ग्राम सभा से पारित योजनाओं की सूची निर्धारित प्रारूप में संकलित कर मनरेगा वेब साईट एवं फोटोग्राफ आईपीपीई के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। ग्राम सभा की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्यता की जाए। इसकी Non Edited DVD बना कर प्रतियाँ जिला स्तर पर संधारित की जाएगी।


किसी के द्वारा इनकी प्रति मांगे जाने पर उचित शुल्क प्राप्त कर प्रति देने की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाएगी। ग्राम सभा में माइक इत्यादि का इंतजाम निश्चित रूप से किया जाए।


आईपीपीई-2 के लिए विभाग स्तर पर एक फेसबुक पेज बनाया गया है जिसका ID है – https://www.facebook.com/missionantyodayaजिसमें कोई भी किसी कार्यक्रम के दौरान लिए कगे अच्छे फोटो को सभी के जानकारी के लिए भेज सकता है।

mgnrega में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे


14) प्रत्येक वार्ड सभा, वार्ड में ही उपलब्ध किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा। प्रत्येक ग्रामसभा की कार्रवाई उक्त पंचायत के मुख्यालय में ही आयोजित की जाएगी।


वार्ड सभा/ग्राम सभा आयोजन स्थल एवं आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम पदाधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।


पंचायत मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्राम सभा आयोजन की सूचना मिलने पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी माने जाएंगे तथा विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।


15) आईपीपीई- 2 को सफलतापूर्वक कराने के लिए विभाग स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मलित करने के लिए संकल्पित है।


सभी जिला अपने यहाँ कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से इस दिशा में सहयोग ले सकते हैं। राज्यस्तर पर कुछ संस्था जैसे – PACS, PRADAN आदि आईपीपीई- 2 में अपने कार्यक्षेत्र में सहयोग करने हेतु इच्छुक हैं। इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

मनरेगा अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची

(i) कंटूर ट्रेंच (सामान गहराई वाली खाई), समोच्च बांध पत्थर के रोक बांध , बेलनाकार संरचनाएं भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध तथा स्पिरिंग शेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय.


(ii) सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण.


(iii) सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण.


(iv) अनुसूची – 1 के पैराग्राफ 1 ग में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधाओं, खेत में बनाए गए तालाब, बागवानों, पौधारोपण, खेत बांध और भूमि विकास का प्रावधान,


(v) परंपरागत जल निकायों के पुनर्जिवीकरण सहित जलाशयों की माद निकालना,


(vi) भूमि विकास


(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़नालों को गहरा करना, मरम्मत करना, चौर नवीकरणी, तटीय संरक्षण के लिए स्टॉर्मवाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल हैं।


(viii) ग्रामों के भीतर जहाँ भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता,


(ix) ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण


(x) कृषि से संबंधित कार्य जैसे की एनएडीईपी कम्पोस्टिंग वर्मी - कम्पोस्टिंग तरल – जैव खाद,


(xi) पशुधन संबंधी कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्की पर्श निर्माण, यूरिन टैंक तथा पशुओं के लिए चारे की गाद, पशु आहार पूरक के रूप में अजोला


(xii) मत्स्यपालन संबंधी कार्य जैसे की सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन


(xiii) तटवर्ती क्षेत्रों में कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन,


(xiv) ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य जैसे की सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट्स,


(xv) ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय- विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन


(xvi) आंगनबाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण,


(xvii) खेल के मैदानों का निर्माण


(xviii) राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई कार्य।

शिकायत एवं सुझाव

ग्राम सभा से संबंधित शिकायत/सूचना टोलफ्री दूरभाषा सं.- 1800-120-8001 पर अथवा लिखित शिकायत/सूचना ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण कक्ष के फैक्स सं. – 0612-2217857 अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/अनु.मंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जा सकती है। ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में किसी संशय के समाधान के लिए अथवा इसे और प्रभावी बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों/ जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रपत्रों की सूची

क्र. सं.

विवरण

पृष्ठ सं.

1.

फॉर्म

एसईसीसी बेस फॉर्म पन्ने का 19.

19

2.

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से श्रम बजट एवं एसआरडीपी तैयार करने हेतु निर्गत प्रपत्र।

A

मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारकों द्वारा की गयी माहवार अनुमानित मांग कम की मांग

20

3.

B

(पेज -1) मनरेगा अंतर्गत – व्यक्तिगत पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु योजनाओं का चयन।


(पेज – 2) मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु चयनित योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण।


(पेज – 3) उद्योग संबंधी जीविकोपार्जकन की गतिविधियाँ कर्ज /ऋण का आंकलन।


(पेज-4) कृषि एवं पशुपालन की सेवा प्रसार।

21-24

4.

C

कौशल विकास की आवश्यकताओं पर आधारित जानकारी।

25-26

5.

D

इंदिरा आवास योजना का पारिवारिक सर्वेक्षण।

27

6.

E

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (सभी पेंशन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) परिवार सर्वेक्षण

28

7

F

व्यक्तिगत सूचना संकलन प्रपत्र।

29

8

G


पंचायत स्तरीय संसाधनों की सूची।

30-32

9

वार्ड स्तर पर सूचना संकलन प्रपत्र।

33-34

10

मनरेगा अंतर्गत आईपीपीई-2 के तहत ग्राम स्तर पर होने वाले सभी कार्यों के लिए समाहित समग्र प्रारूप।

35-44

11

पंचायत स्तर पर ग्राम विकास योजना (फॉर्म जी) को समाहित करने के लिए एक समग्र प्रारूप।

45-50

12

बीपीटी केआईटी के लिए आवश्यक जानकारी और बीपीटी केआईटी में शामिल जरूरी सामान की सूची।

51




सम्बन्धित प्रश्न



Comments Rehan on 28-10-2022

Jal jiwan haryali ka complain ka helpline number chahiye?

Ramdev sah on 28-12-2018

Pynsin nahi mirahahe

Sulekha devi w/o late-Damodar Tatma on 08-11-2018

Mera A/c 0961010117098,id 8621149/000008389670 me abhi tak pension nahi aaya hai.lekin block me net show kar raha hai ki two kist me payment hai.aisa kyo ho raha hai.sir, vidhva ka bhi lachari dekha jaay.block aur bank ka chakkar kat rahi hai.lekin kuch nahi ho raha hai .


Rajeev kumar yadav on 08-11-2018

Sir, jis pension dhari ka csp me finger kam nahi kar raha hai uska bank payments nahi kar raha hai.problame ka samadhan kya hai.





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