जिला और जनपद पंचायतों को |
राजस्व संबंधी मामलों में मिलेंगे व्यापक अधिकार |
मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को और अधिक
सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को व्यापक प्रशासनिक, वित्तीय और राजस्व
संबंधी अधिकार देने का निर्णय लिया है।
निर्णय
के अनुसार अब प्रत्येक जिला पंचायत को दो करोड़ तथा प्रत्येक जनपद पंचायत
को एक करोड़ की राशि राज्य वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित शेयर में से सीधे
विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इस राशि से कौन से कार्य किए जाना हैं इसका
निर्णय संबंधित जिला या जनपद पंचायत द्वारा लिया जाएगा। आवंटित राशि
समानुपातिक रूप से प्रत्येक सदस्य में आवंटित करने के लिये पंचायत स्वतंत्र
होगी।
राज्य
वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि तथा स्टाम्प शुल्क की निर्धारित राशि का
आवंटन जिला/जनपद पंचायतों को मापदण्ड बनाकर किया जाएगा। इस राशि का व्यय
जिन कार्यों पर किया जाना है उसकी प्राथमिकता संबंधित संस्था द्वारा तय की
जाएगी ताकि गुणवत्तापूर्ण स्थाई परिसंपत्ति का निर्माण हो सके। राज्य शासन
से प्राप्त होने वाली जन-भागीदारी की राशि आनुपातिक रूप से जिला पंचायत को
उपलब्ध करवायी जायेगी।
स्थानांतरण
के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सचिवों को बार-बार सचिव के रूप में अधिसूचित
करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति के
अनुसार ग्राम सचिव का जनपद के अंतर्गत स्थानांतरण जनपद पंचायत तथा जनपद से
अन्य जनपद में जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा। जिला पंचायत/जनपद पंचायत के
कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति बनाई जाएगी।
राज्य
शासन द्वारा जिला पंचायत/जनपद पंचायत ‘‘कार्यालयीन कार्य प्रक्रिया
संहिता’’ तैयार की जायेगी। प्रशासनिक अधिकारों के अंतर्गत अब नस्तियाँ
निम्नानुसार अध्यक्ष जिला पंचायत/जनपद पंचायत को भेजी जायेगी -
जिन विभागों के अधिकार त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित
है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यों संबंधी निर्णय उन संस्थाओं की स्थाई
समितियों के माध्यम से हो। विभागों द्वारा गठित अन्य समितियों की आवश्यकता
पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य स्तर पर समिति गठित की जावेगी, जिसमें
पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी रखा जायेगा। पंचायत राज
संस्थाओं को और सशक्त करने के लिए भी यह समिति अनुशंसाएँ देगी।
इन
सभी निर्णयों पर तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित
करने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है।
Janpad Panchayat mein sachiv Kam nahin karta hai to kya antri janpad Panchayat hamen janpad Panchayat ki koi sahayata nahin Dene deta hai Sarkar se koi bhi sahayata nahin Lene deta hai na hi koi aawas ya kagaj banne deta hai ration card nahin banne deta hai Parivar ID mein Naam nahin jodne deta hai
Janpad adhyaksh ke kary
अध्यक्ष जिला पंचायत के निज सहायक के रूप में किस किस अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है।
क्या कार्यपालिक अधिकारी निज सहायक हो सकते है
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के क्या क्या अधिकार है
Janpad Panchayat sMiti dwara bharti kiya gaye kusL sramik karmchari ko sewa se bahar karne ke power
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Janpad panchayat adhyaksh ki kya karya pradali hai