MadhyaPradesh Bhu - Abhilekh Niyamawali Bhag 1 Se 4 मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग 1 से 4

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग 1 से 4



Pradeep Chawla on 12-05-2019

विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम.

राज्‍यपाल की उपलब्धियां, भत्‍ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार.

राज्‍य के मुख्‍य मंत्री तथा अन्‍य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्‍याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना.

राज्‍य के मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्‍ते.

उच्‍च न्‍यायालय का गठन तथा संगठन.

उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश तथा न्‍यायाधीशों की नियुक्ति, त्‍यागपत्र आदि, उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार, पेंशन तथा भत्‍तें.

मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित कार्य.

राजस्‍व मण्‍डल अध्‍यक्ष और सदस्‍यों की नियुक्ति.

संघ लोक सेवा आयोग.

राज्‍य लोक सेवा आयोग, निम्‍नलिखित से संबंधित मामले :-



(एक) सेवा की शर्तें.



(दो) कृत्‍यों का परिसीमन.



11-क राज्‍य निर्वाचन आयोग.



11-ख मध्‍यप्रदेश अधिकार आयोग से संबंधित कार्य



(क) मानव अधिकारों के उल्‍लंघन के संबंध में उक्‍त अभिकरणों से प्राप्‍त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना तथा निम्‍नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना :-



(1) भारत सरकार,



(2) राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग,



(3) मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग,



(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य.







राजनैतिक







राजनैतिक क्रियाकलाप.

पाक्षिक प्रतिवेदन.

कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्‍ड सायफर्स).

भारत-पाक संबंध.

युद्ध और शांति.

संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ.

भरत की प्रतिरक्षा.

नेवल स्‍थल, विमान बल.

भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्‍कासन.

विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात -



(एक) एकीकरण करार.



(दो) राजाओं के व्‍यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियां, निजी सम्‍पत्ति और उनके परिवार के सदस्‍यों के भत्‍ते.



(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्‍य समारोहों के रूप में मनाये जाने वाले समारोह, और



(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्‍वय.



पारितोषिक और अलंकरण.

राष्‍ट्रीय एकीकरण.

भाषाई अल्‍पसंख्‍यकों की सुरक्षा.

राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय

क्षेत्रीय परिषद.

न्‍यायिक और कार्यपालिक कृत्‍यों का पृथक्करण.

प्रादेशिक सेना.

संसद और विधान सभा के सदस्‍यों और प्रशासन के बीच संबंध.

सम्‍मलेन-संसद सदस्‍य/आयुक्‍त/कलेक्‍टर.

जिला सलाहकार समितियां.

राष्‍ट्रपति से वित्‍तीय सहायता से संबंधित मामले.

राष्‍ट्रीय प्रतिरक्षा निधि.

राज्‍य के दान/वित्‍तीय सहायता तथा अनुदान आदि.

मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जनसम्‍पर्क दौरे.

स्‍वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन.



सामान्‍य







राष्‍ट्र ध्‍वज और राष्‍ट्र गीत.

राज्‍य चिन्‍ह.

राष्‍ट्रीय त्‍यौहार.

राज्‍य के उत्‍सव और समारोह.

शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्‍ट्रीय कलैण्‍डर.

शासकीय पोषाक.

पूर्वता-अधिपत्र.

महत्‍वपूर्ण घटनाएं.

महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों की मृत्‍यु और संवेदना-संदेश.

उच्‍च पदस्‍थ व्‍यकितयों का आगमन.

राज्‍य अतिथि गृह और राज्‍य अतिथियों का आतिथ्‍य.

मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली से संबंधित विषय.

भौगोलिक नामों में परिवर्तन.

शासकीय भवनों का नामकरण.

राजपत्र (असाधारण).

अनुपयोगी वस्‍तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी.







नियुक्तियां एवं सेवाएं







भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्‍य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा संबंधित समस्‍त विषय (वित्‍त विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.

सिविल सूची और सेवा वृत्‍त.

नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण.

वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्‍लानिंग)

मंत्रालय -



(एक) अधिकारी तथा स्‍थापना.



(दो) प्रशासनिक सुधार.



(तीन) भवन.



मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्‍ताव.

मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय.

राज्‍य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्‍य नियम और आदेश जारी करना.

विभागों को उनके कृत्‍यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना.

समन्‍वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित).

विभाग के परामर्श से विभिन्‍न सेवाओं के लिये भर्ती की नीति अवधारित करना.

शासकीय सेवा में उम्‍मीदवारों की नियुक्ति के लिये उनके चरित्र और पूर्ववृत्‍त तथा उपयुक्‍तता का सत्‍यापन करने के बारे में सामान्‍य नीति.

श्रेणी (ग्रेडस), वेतनमान तथा पदोन्‍नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्‍नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना.

वेतन आयोग प्रकोष्‍ठ.

यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित है, प्रारूपित तथा प्रवर्तित किये गये हैं.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्‍य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति.

सीधी भरती तथा प्रोन्‍नत व्‍यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिये युक्तिसंगत तथा न्‍यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना.

पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्‍यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना.

यह सुनिश्चित करना कि विभागीय पदोन्‍नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की जाती हैं तथा प्रोन्‍नत व्‍यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे की पूर्ति उचित रूप से की जाती है.

इस बात का पर्यवेक्षण करना कि परिवीक्षा तथा स्‍थायीकरण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है.

अन्‍तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे-समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्तें आदि तय करना.

सामान्‍य स्‍वरूप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्‍पर्क स्‍थापित करना.

अधिवार्षिकी आयु प्राप्‍त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्‍य नीति.

सिविल पदों पर व्‍यक्तियों की मानदेय नियुक्ति.







प्रशिक्षण



शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति.

नव नियुक्‍तों के लिये तथा साथ ही पुनश्‍चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना.

प्रशासन प्रशिक्षण-मध्‍यप्रदेश प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय.







प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता



प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति.

कर्मचारी निरीक्षण इकाई.

प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्‍ठ.

लोक आयुक्‍त और उप लोक आयुक्‍त.

ऐसे समस्‍त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्‍थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी.

राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरों से संबंधित कार्य.

सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय.

विशेष पुलिस स्‍थापना.

जांच आयोग.







कर्मचारी कल्‍याण



अधिकारी/कर्मचारी (सर्विस) संघों को मान्‍यता देना.

संयुक्‍त परामर्शदात्री तंत्र तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्‍यथा निवारण के लिये तंत्र.

कर्मचारी कल्‍याण जिसमें खेलकूद, सांस्‍कृतिक क्रियाकलाप, केन्‍टीन, सहकारी भण्‍डार आदि सम्मिलित है.

छुट्टियां.







विविध







विभागीय नीति से भिन्‍न सामान्‍य नीति संबंधी प्रश्‍न, जिसमें ऐसे अवशिष्‍ट विषय सम्मिलित है जो किसी अन्‍य सूची में न आए हों.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम -







मध्‍यप्रदेश शासन, कार्य (आवंटन) नियम.

मध्‍यप्रदेश शासन कार्य-नियम.

मध्‍यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्‍ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियम.

उच्‍च न्‍यायालय न्‍यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954.

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985.

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973.

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्‍यों का परिसीमन) विनियम, 1957.

मध्‍यप्रदेश स्‍वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्‍मान निधि नियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश लोक आयुक्‍त एवं उप लोक आयुक्‍त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

मध्‍यप्रदेश विनिर्दिष्‍ट भ्रष्‍ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

मध्‍यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्‍तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979.

जांच आयोग अधिनियम, 1952.

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.

मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्‍यक्ष तथा सदस्‍य (वेतन, भत्‍ते और सेवा की अन्‍य शर्तें) नियम, 1995.

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्‍नति में आरक्षण) विचारण क्षेत्र के विस्‍तार के संबंध में नियम, 1997.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्‍ध) नियम, 1996.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966.











(इ) विभाग से संबद्ध/अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







राजभवन.

मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण.

लोक सेवा आयोग.

लोक आयुक्‍त एवं उप लोक आयुक्‍त.

विशेष पुलिस स्‍थापना.

मुख्‍य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय.

राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो.

मध्‍यप्रदेश अल्‍पसंख्‍यक आयोग (माइनोरिटीज कमीशन).

मध्‍यप्रदेश प्रशासन अकादमी.

मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली.

आतिथ्‍य अधिकारी का कार्यालय.

राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त का कार्यालय.

मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. विलोपित.



2. विलोपित.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



भारतीय प्रशासनिक सेवा (इंडियन एडमिनिस्‍ट्रेटिव सर्विस).

राज्‍य प्रशासनिक सेवा.

मध्‍यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा.

राजभवन, मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग, लोक आयुक्‍त एवं उप लोक आयुक्‍त, मुख्‍य तकनीकी परीक्षक, राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो, प्रशासन अकादमी और राज्‍य निर्वाचन आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय.







दो - गृह विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



अ-सामान्‍य



नागरिकता और देशीयकरण.

पारपत्र और दृष्‍टांक (वीसा).

अन्‍य देशीय.

अन्‍तर्राज्‍जीय प्रवजन, अन्‍तर्राज्‍यीय निरोध.

अस्थिरवासी, प्रवासी जनजातियां,

प्रत्‍यर्पण.

भारत के बाहर के स्‍थानों की तीर्थयात्राएं.

शिविर स्‍थल.

छावनी (केन्‍टोनमेन्‍ट).

लोक सहायक सेना.

राज्‍य और जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक मण्‍डल को सम्मिलित करते हुए सैनिकों, सिविल पयोनियर्स तथा युद्ध उद्योगों में नियोजित श्रमिकों का पुनर्वास और पुनर्नियुक्ति.

अत्‍यावश्‍यक सेवाओं से संबंधित सामान्‍य प्रश्‍न.

जनगणना.

मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये निधियों का आवंटन तथा प्रशासनिक अनुमोदन तथा ऐसे भवनों में फर्नीचर की व्‍यवस्‍था तथा उनकी साज-सज्‍जा.

भोपाल स्थित मोटर वर्क्‍स तथा गैरेज एवं गैरेज से वाहनों का आवंटन.

सरकारी मोटर गाडि़यां, जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये उनके अधिकार में रखी गई है.

सरकारी टेलीफोन व्‍यवस्‍था.

ऐसे सरकारी भवनों में, जो सर्व समुच्‍चय (कामनपुल) के हों और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हों, बिजली प्रकाश तथा पंखों की व्‍यवस्‍था.

विभागीय परीक्षाएं.

वर्दियां.

अशासकीय संघों (एसोशियेशन्‍स) द्वारा पारित संकल्‍प.

ऐसे शासकीय सेवकों को, जो पाकिस्‍तान चले गए थे (वेतन, छुट्टी वेतन, भविष्‍य निधि, निवृत्ति-वेतन आदि का बकाया) दावे,

आपात सहायता संगठन.

आग की रोकथाम.

मध्‍यप्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन और उनका आवंटन.

सर्व-समुच्‍चय (कॉमन पूल) के आवास गृहों का आवंटन तथा इससे संबंधित लघुमूल कार्यों की स्‍वीकृति.







32-अ. मानव निर्मित आपदाओं/आकस्मिक आपदाओं के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना. मध्‍यप्रदेश में जैविक, रासायनिक तथा आणविक आक्रमण/दुर्घटना/विनाशकारी घटना के दौरान संरक्षण तथा सहायता.



32-अ अ. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रशासन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.



32-ख. राज्‍य सरकार के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क, 153-ख, 295-क के अधीन किए गए दाण्डिक अपराधों तथा आपराधिक षड़यंत्र के अपराधियों के अभियोजन के लिये दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के अधीन पूर्व अनुज्ञा.



ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर). उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







आ-पुलिस



सार्वजनिक व्‍यवस्‍था.

आन्‍तरिक सुरक्षा.

पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल्‍वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्‍तु विशेष पुलिस स्‍थापना शामिल नहीं है.

पुलिस प्रशिक्षण शालाएं और महाविद्यालय.

शस्‍त्रास्‍त्र, अग्‍न्‍यस्‍त्र, युद्धोपकरण.

पण लगाना और जुआ.

लॉटरी (राज्‍य लॉटरी को छोड़कर).

पुलिस बल की शक्तियों और क्षेत्राधिकर का अन्‍य क्षेत्रों पर विस्‍तार.

केन्‍द्रीय गुप्‍त वार्ता और अनुसंधान विभाग.

सैनिक शिक्षा (नगर सेना).

राजनैतिक अपराध.

निवारक निरोध तथा ऐसे अन्‍य व्‍यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्‍यधीन है.

राज्‍य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्‍यवस्‍था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये, अत्‍यावश्‍यक संभरणों और सेवाओं को बनाए रखने से संसक्‍त कारणों के लिये निवारण निरोध, ऐसे निरूद्ध व्‍यक्ति.

सिविल प्रतिरक्षा.

अन्‍तर्राज्‍यीय पुलिस बेतार (वायरलेस) पद्धति.

पुलिस पदक.

भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषय.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. मध्‍यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्‍यादेश, 1981.



2. सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867.



3. मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक व्‍यवस्‍था रक्षा अधिनियम, 1965.



4. मध्‍यप्रदेश संगीत और ध्‍वनि नियंत्रण अधिनियम.



5. मध्‍यप्रान्‍त और बरार नगर सेना (होम गार्डस्) अधिनियम और नियम, 1947.



6. मध्‍यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974.



7. मध्‍यप्रदेश अत्‍यावश्‍यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्‍नता निवारण अधिनियम, 1979.



8. पुलिस विनियम.



9. विलोपित.



10. विलोपित.



11. भारतीय विस्‍फोटक अधिनियम, 1884.



12. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम, 1990.



13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 33).



14. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005.



14.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







पुलिस महानिदेशक कार्यालय.

नगर सेना के कमान्‍डेन्‍ट जनरल.

चिकित्‍सा विधि (मेडिको लीगल) संस्‍थान, भोपाल.

विशेष अधिकारी (आत्‍म समर्पित डाकुओं का पुनर्वास) कार्यालय, ग्‍वालियर.

फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला, सागर.

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सागर.

पुलिस प्रशिक्षण शाला.

सम्‍पदा संचालनालय.

राज्‍य सैनिक तथा वैमानिक मंडल, भोपाल.

अधीक्षक, राज्‍य गैरेज, भोपाल.

लोक अभियोजन संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) उपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश पुलिस, गृह निर्माण निगम.











(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



अखिल भारतीय सेवाएं-भारतीय पुलिस सेवा.

राज्‍य पुलिस सेवा.

नगर सेना सेवा.

राज्‍य गैरेज, अराजपत्रित.







तीन - जेल विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







कारागार-कारागारों के उपयोग के लिये अन्‍य राज्‍यों से प्रबंध.

छोड़े हुए कैदियों की सहायता समितियां.

कैदियों, अभियुक्‍त व्‍यक्तियों तथा निवारक निरोध में किए गए व्‍यक्तियों का एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य को हटाया जाना.

पागल कैदी.

सुधारालय एवं बोर्टल संस्‍थाएं और इसी प्रकार की अन्‍य संस्‍थाएं और उनमें निरूद्ध व्‍यक्ति.

सजाओं में छूट.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कारागार अधिनियम, 1894.

कैदी अधिनियम, 1930.

मध्‍यप्रदेश परिवीक्षा पर रिहाई अधिनियम, 1954.

कैदियों का स्‍थानांतरण अधिनियम, 1950.

मध्‍यप्रदेश बोर्स्‍टल अधिनियम, 1928.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







कारागार महानिरीक्षक, मध्‍यप्रदेश.

केन्‍द्रीय जेलें.

जिला जेलें, प्रथम श्रेणी.

जिला जेलें, द्वितीय श्रेणी.

उप जेलें.

जेल प्रशिक्षण केन्‍द्र जबलपुर.











(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) उपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. परिवीक्षा मंडल.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी जेल सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश तृतीय श्रेणी (गैर लिपिक वर्गीय और लिपिक वर्गीय) जेल सेवा.







चार-वित्‍त विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







राज्‍य की संचित निधि.

राज्‍य की आकस्मिता निधि.

राज्‍य का लोक लेखा.

राज्‍य का लोक ऋण.

वार्षिक वित्‍तीय विवरण के प्रारूप तथा विषय वस्‍तु, अनुपूरक, अतिरिक्‍त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्‍यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय.

विनियोग बिल.

पुनर्विनियोग.

अकाल सहायता निधि.

प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन, उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्‍याहरण का प्राधिकरण.

अर्थोपाय व्‍यवस्‍था.

संसाधन.

वित्‍तीय संसाधन बढ़ाने संबंधी सामान्‍य नीति.

वित्‍त आयोग.

स्‍थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन.

विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले विषय.

चलार्थ, टंकण और मान्‍य सिक्‍का, विदेशीय विनिमय.

महाजनी (बैंकिंग) और महाजनी (बैंकिंग) समवाय.

स्‍थानीय निधि लेखा परीक्षा.

संघ निवृत्ति वेतन.

राज्‍य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम.

निवृत्ति वेतन का एक मुश्‍त दान.

अनुकम्‍पा निधि.

अल्‍प बचत योजना.

कोषागार.

राज्‍य लॉटरी.

चिट फंड.

व्‍यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण.

वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्‍स्‍थानी नियम.

भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 283(2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्‍त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियमक सहायक नियम.

वित्‍तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्‍य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्‍त नियम.

भविष्‍य निधि नियम.

वाहन, गृह निर्माण और अन्‍य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम.

स्‍वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले.

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय तौर से साह्ययित परियोजनाओं का परिवीक्षण.

संस्‍थागत वित्‍त.



35-क अधोसंरचना में जन-निजी भागीदारी (Public Private Partnership)



35-ख बीमा



ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







मध्‍यप्रदेश वित्‍त संहिता.

मध्‍यप्रदेश कोषागार संहिता.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (यात्रा भत्‍ता) नियम.

वित्‍तीय शक्ति पुस्तिका.

वेतन निर्धारण नियम.

आकस्मिकता निधि नियम.

स्‍थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973).

मध्‍यप्रदेश लाटरी अधिनियम, 1973 (क्रमांक 9 सन् 1975).

मध्‍यप्रदेश धन परिचलन योजना (प्रतिरोध) अधिनियम, 1975 (क्रमांक 19 सन् 1975).

राज्‍य वित्‍त निगम अधिनियम, 1951 (केन्‍द्रीय शासन का अधिनियम).

मध्‍यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम व उसके तहत नियम.

मध्‍यप्रदेश विनियोग अधिनियम.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य सरकार प्रतिभूति नियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश लोकधन (शोध्‍य राशि की वसूली) अधिनियम, 1981.

मध्‍यप्रदेश मूलभूत नियम.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







कोषागार एवं लेखा संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

स्‍थानीय निधि लेखा संपरीक्षा संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

जीवन बीमा विभाग संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

अल्‍प बचत तथा राज्‍य लॉटरी संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

संस्‍थागत वित्‍त व्‍यवस्‍था संचालनालय.

वित्‍तीय प्रबन्‍ध सूचना प्रणाली संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य वित्‍त निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य वित्‍त आयोग.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. प्रोवीडेन्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट कंपनी मर्यादित, मुम्‍बई.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







मध्‍यप्रदेश लेखा सेवा.

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय निधि लेखा संपरीक्षा सेवा.

मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ लेखा सेवा.

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय निधि अधीनस्‍थ सेवा.

मध्‍यप्रदेश कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा.

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय निधि लिपिक वर्गीय सेवा.

विभाग के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश संस्‍थागत वित्‍त (तृतीय श्रेणी) सेवा.



















पांच - वाणिज्यिक कर विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







मादकपान तथा नशा लाने वाली औषधियां, अफीम, हानिकारक औषधियां.

राज्‍य में निर्मित या उत्‍पादित निम्‍नलिखित वस्‍तुओं पर उत्‍पादन शुल्‍क तथा भारत में अन्‍यत्र निर्मित या उत्‍पादित तत्‍सम वस्‍तुओं पर उसी या कम दर से प्रति शुल्‍क :-



(क) मानव उपभोग के लिये अल्‍कोहलयुक्‍त शराब.



(ख) अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्‍य नशा लाने वाली औषधियां तथा नशीले पदार्थ किन्‍तु इसमें औषधीय और ऐसी प्रशासन सामग्री शामिल नहीं है, जिनमें अल्‍कोहल या (ख) में सम्मिलित कोई अन्‍य पदार्थ शामिल हो.



निम्‍नलिखित को छोड़कर, तम्‍बाकू तथा भारत में निर्मित या उत्‍पादित अन्‍य वस्‍तुओं पर उत्‍पादन शुल्‍क :-



(क) मानव उपभोग के लिये अल्‍कोहन शराब.



(ख) अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्‍य नशा लाने वाली औषधियां तथा नशीले पदार्थ किंन्‍तु इसमें औषधीय और ऐसी प्रसाधन सामग्री शामिल है, जिनमें अल्‍कोहल या (ख) में सम्मिलित कोई पदार्थ शामिल हो.



भूमि पर कर जो भू-राजस्‍व से भिन्‍न हो तथा नगरीय क्षेत्रों के उन भवनों पर कर जो किसी नगरीय स्‍थानीय प्राधिकरण, अर्थात नगरपालिका परिषद, नगरपालिका निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर क्षेत्र या छावनी मण्‍डल के अधिकार क्षेत्र में न आते हों.

किसी स्‍थानीय क्षेत्र के भीतर वहां उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये माल के प्रवेश पर कर.

मध्‍यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का निर्माण तथा उसमें जमा रकमों पर निगरानी रखना.

प्रति व्‍यक्ति कर.

वृत्ति, व्‍यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर.

पशुओं तथा नौकाओं पर कर.

समाचार-पत्रों की बिक्री या खरीद पर त‍था उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर.

समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्‍य वस्‍तुओं की बिक्री या खरीद पर कर तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्‍य विज्ञापनों पर कर.

विलास-सामग्री पर कर जिनमें मनोरंजन, मनोविनोद, पण लगाना तथा जुआ खेलने पर कर शामिल है.

कृषि आय को छोड़कर अन्‍य आय पर कर.

व्‍यक्तियों तथा कंपनियों की आस्तियों में से कृषि भूमि को छोड़कर मूलधन मूल्‍य पर कर कंपनियों के मूलधन पर कर.

कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति के उत्‍तराधिकार के संबंध में शुल्‍क.

स्‍थानीय निकायों द्वारा लगाए गये ऐसे करों को छोड़कर रेल या वायु से ले जाई जाने वाली वस्‍तुओं या यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल के यात्री भाड़े या वस्‍तु भाड़े पर कर.

महुए पर नियंत्रण.

विलेखों तथा दस्‍तावेजों का पंजीयन.

न्‍यायेतर मुद्रांक तथा मुद्रांक शुल्‍क की दरें.

विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्‍यय-पत्रों, बीमा पॉलिसियों, अंशों के हस्‍तांतरण ऋण-पत्रों, प्रति-पत्रों तथा प्राप्तियों के संबंध में मुद्रांक शुल्‍क की दरें.







21-क. सिनेमेटोग्राफ फिल्‍म की स्‍वीकृति.



21-ख. चल-चित्रों का नियमन, उनके अनुज्ञापत्र सहित.



ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतियिुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



मध्‍यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5, सन् 1995)

केन्‍द्रीय विक्रय पर अधिनियम, (74/1956), 1956.

मध्‍यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16, सन् 1995).

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, (52/1976), 1976‍.

मध्‍यप्रदेश उत्‍पाद शुल्‍क अधिनियम, (2/1915), 1915.

मध्‍यप्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम, (तीस/1936), 1936.

हानिकारक द्रव्‍य अधिनियम, (दो/1930), 1930.

औषधि तथा प्रसाधन सामग्री निर्माण (उत्‍पाद शुल्‍क) अधिनियम (16/1955) 1955.

मध्‍यप्रदेश तम्‍बाकू अधिनियम, (आठ/1939), 1939.

भारतीय पंजीयन अधिनियम (सोलह/1908), 1908.

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, (दो/1899), 1899.

नारकोटिक्‍स अधिनियम.

मध्‍यप्रदेश सिनेमा (नियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17, सन् 1952).

चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 37).

मध्‍यप्रदेश सिनेमा (रेग्‍यूलेशन) नियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश सिनेमा विनियम (एडवरटाईजिंग वेन) नियम, 1960.

मध्‍यप्रदेश सिनेमा (एक्‍जीवेशन ऑफ फिल्‍म बोर्ड विडियो कैसेट रिकॉर्डर) लाईसेंस नियम, 1983.

मध्‍यप्रदेश नये सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्‍साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. वाणिज्यिक कर आयुक्‍त.



2. आबकारी आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश.



3. महानिरीक्षक पंजीयन तथा मुद्रांक.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



(1) मध्‍यप्रदेश फिल्‍म डेवलपमेंट कार्पोरेशन.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







मध्‍यप्रदेश विक्रय कर राजपत्रित अधिकारी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश तृतीय श्रेणी विक्रय कर कार्यपालन सेवा.

मध्‍यप्रदेश विक्रय कर तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा.

मध्‍यप्रदेश विक्रय कर चतुर्थ श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी उत्‍पाद शुल्‍क अधिकारी (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी कार्यपालन सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक राजपत्रित सेवा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक तृतीय श्रेणी कार्यपालन सेवा.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग, लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक चतुर्थ श्रेणी सेवा.







छ: - धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पूर्त और पूर्त संस्‍थायें.



2. पूर्त और धार्मिक धर्मस्‍व.



3. धार्मिक संस्‍थायें.



4. लोक न्‍यास.



5. पूर्त धर्मस्‍व अधिनियम, 1890 (चेरिटेबिल एण्‍डोमेंट एक्‍ट, 1890) के अधीन पूर्त धर्मस्‍व के कोषाध्‍यक्ष के कार्य.



6. मध्‍यभारत गंगाजली निधि न्‍यास.



7. राज्‍य शासन के नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन माफी तथा औकाफ भूमियों तथा धार्मिक संस्‍थाओं की भूमियों का प्रबंध.



8. पुजारियों, महन्‍तों तथा कथा वाचकों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना तथा नामान्‍तरण और नेमणूक का भुगतान.



9. नगरों/शहरों/स्‍थानों को पवित्र घोषित करना तथा उनके विकास के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







लोक न्‍यास अधिनियम, 1951.

मध्‍यप्रदेश धर्मादा निधि अधिनियम, 1951.

मध्‍यभारत श्री महाकालेश्‍वर विधान, 1953.

सलकनपुर देवी मंदिर अधिनियम, 1956.

मध्‍य भारत गंगाजली निधि न्‍यास अधिनियम, 1954.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :







1. महाकालेश्‍वर मंदिर समिति.



2. सलकनपुर देवी मंदिर समिति.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







भूतपूर्व भोपाल रियासत की मंदिर समिति भोपाल.

लक्ष्‍मण बाग समिति, रीवा.

शारदा देवी मंदिर समिति, मैहर.

भूतपूर्व ग्‍वालियर रियासत का औकाफ न्‍यासी मंडल.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं







सात - राजस्‍व विभाग







(अ) पट्टे के दस्‍तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्‍वयन विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा क्रियांवित की जा रही गंदी बस्‍ती उन्‍मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्‍टर प्‍लान) और उससे संबंधित अन्‍य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय.



भूमि-भूमि में या पर अधिकार, भू-धृति जिसके अंतर्गत कृषि भूमि के बारे में भू-स्‍वामी और किसानों का संबंध भी है तथा भाटक (लगान) का संग्रहण.

कृषि भूमि का हस्‍तान्‍तरण अन्‍य संक्रामण और न्‍यागमन.

भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार.

उपनिवेशन जिसमें भूमिहीन व्‍यक्तियों को बसाना भी सम्मिलित है.

सूची-एक (संघ सूची) को परिशिष्‍ट 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिपाल्‍य अधिकरण.

भारग्रस्‍त और कुर्क सम्‍पदाएं.

राज्‍य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्‍य सार्वजनिक अभियाचनाओं की वसूली.

स्‍थानीय उपकरों तथा भू-राजस्‍व के रूप में वसूल की जा सकने वाली अन्‍य रकमों का संग्रहण.

ग्राम वन तथा अन्‍य वन, जो वन विभाग के प्रबंधन के अधीन नहीं.

कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी.

दुर्भिक्ष या अकाल सहायता और कृषि ऋणिता का निवारण जिसमें दीर्घकालिक दुर्भिक्ष, सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिये ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम या सूखा उन्‍मुख क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है.

अग्नि, बाढ़-भूकम्‍प आदि के कारण सहायता उपायों का निष्‍पादन.

भू-अर्जन, गृह निर्माण विभाग तथा पर्यावरण विभाग को सौंपी गई संपत्ति को छोड़कर अन्‍य संपत्ति अधिग्रहण.

साहूकारी और साहूकार, जिसमें साहूकारों का पंजीयन सम्मिलित है.

कृषि आय पर कर.

कृषि भूमि के उत्‍तराधिकार के विषय में कर.

कृषि भूमि के विषय में संपत्ति शुल्‍क.

संभागों, जिलों और तहसीलों का परिसीमन.

मध्‍यप्रदेश में भूमि सुधार इसमें मध्‍यस्‍थों की समाप्ति शामिल है.

मध्‍यप्रदेश में कृषि जोत पर उच्‍चतम सीमा.

मध्‍यप्रदेश में कृष्‍येत्‍तर धृत क्षेत्र पर उच्‍चतम सीमा.

मध्‍यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को पटेलों के कर्तव्‍य सौंपना.

भूतपूर्व राजाओं द्वारा दिये जाने वाले विभिन्‍न नगद अनुदान इसमें धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व विभाग को सौंपे गए अनुदान शामिल नहीं है.

मध्‍यप्रदेश में निस्‍तार का प्रशासन.

भू-राजस्‍व का निर्धारण और अन्‍य संक्रामण.

अधिकार अभिलेख.

राजस्‍व प्रयोजन के लिये भू-परिमाप तथा अन्‍य भू-परिमाप.

बंदोबस्‍त.

भू-कर सर्वेक्षण.

माफी भूमि पुनर्ग्रहीत करने के बदले नगद अनुदान.

ग्राम प्रशासन पत्र वाजिब-उल अर्ज तथा निस्‍तार पत्रक.

श्‍मशान और कब्रिस्‍तान के लिये भूमि का आरक्षण.

भारतीय भू-परिमाप.

त्रिकोणीमितीय भू-परिमाप केन्‍द्र.

खातों की चकबंदी योजनाएं.

व्‍यपवर्तन तथा व्‍यपवर्तित भूमियों का कर निर्धारण और मानक दरें.

भू-परिमाप और बंदोबस्‍त के अधिकारियों का प्रशिक्षण.

निम्‍नलिखित योजनाओं के बजट से संबंधित सभी विषय पदों का निर्माण पदों को चालू रखना, पदोन्‍नतियां, स्‍थानांतरण आदि.







(क) कृषि संबंधी गणना (एग्रीकल्‍चरल सेन्‍सस), (ख) फसल कटाई तथा कृषि सांख्यिकी के लिये सूचना सामग्री, (ग) प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उपज अनुमान के लिये समय पर सूचना देने वाली योजना, (घ) सिंचाई सांख्यिकी में सुधार.







मुजमूली नक्शों का अनुरक्षण.

अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिका का अनुरक्षण और उसे अद्यतन करना.

फसल और ऋतु संबंधी पुर्वानुमान प्रतिवेदन और उनका प्रकाशन.

पशुगणना और हल्‍काबंदी योजनाएं.

लेखन सामग्री जिसमें फार्म सम्मिलित हैं.

शासकीय और जेल मुद्रणालय.

प्रायवेट मुद्रणालयों में मुद्रण.

सीमा विवाद







48-अ. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, अतिवृष्टि) के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना, मध्‍यप्रदेश में जैविक, रासायनिक तथा आणविका आक्रमण/दुर्घटना/विनाशकारी घटना से उत्‍पन्‍न आपदाओं के दौरान पुनर्वास का उत्‍तरदायित्‍व.



ऐसी सेवाओं से संबद्ध समस्‍त विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता, 1959.

साहूकार विधान, 1894.

मध्‍यप्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति तथा ऋण स्‍थगन अधिनियम, 1975.

राजस्‍व वसूली अधिनियम, 1894.

मध्‍यप्रान्‍त भूमि हस्‍तांतरण अधिनियम, 1916.

भू-अर्जन अधिनियम, 1894.

मध्‍यप्रदेश कृषक जोत उच्‍चतम सीमा अधिनियम, 1960.

मध्‍यप्रदेश कृषक जोत उच्‍चतम सीमा अधिनियम, 1981.

मध्‍यप्रदेश नगरीय भूमि उच्‍चतम सीमा अधिनियम, 1972.

कृषक ऋण अधिनियम.

भू-सुधार ऋण अधिनियम.

मध्‍यप्रांत और बरार प्रतिपाल्‍य अधिकरण अधिनियम, 1899.

मध्‍यभारत प्रतिपाल्‍य अधिनियम, संवत 2001.

मध्‍यप्रदेश ग्रामदान अधिनियम, 1971.

मध्‍यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968.

भू-अभिलेख नियमावली भाग 1, 2, 3.

स्‍केयरसिटी मेनुअल (दुर्भिक्ष पुस्तिका).

राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र.



(ई) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. राजस्‍व मंडल.



2. आयुक्‍त तथा अधीनस्‍थ कार्यालय.



3. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेख सामग्री.



4. आयुक्‍त, भू-अभिलेख तथा भु-परिमाप और बंदोबस्‍त.



5. सहायता आयुक्‍त (रिलीफ कमिश्‍नर).







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल और निगम :



1. मध्‍यप्रदेश भूदान यज्ञ मंडल.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. आयुक्‍त, भू-अभिलेख तथा उप-आयुक्‍त, अभिलेख कार्यालयों की स्‍थापना.



2. सामान्‍य सिविल सेवाएं.



3. आयुक्‍त और कलेक्‍टर के कार्यालयों की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाएं.







आठ - परिवहन विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







सड़क परिवहन-राज्‍य शासन की अपनी निजी राज्‍य परिवहन सेवाओं का अथवा ऐसी सेवाओं का प्रबंध, जिनमें राज्‍य शासन का कोई वित्‍तीय हित हो.

मशीन चालितयान और वे सिद्धांत जिनके आधार पर ऐसे यानों पर कर वसूल किया जाना हो.

मोटरयान, स्‍कूटर और उनके पुर्जों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण.

शासन तथा उसके किसी विभाग अथवा अधिकारी के लिये मोटरयानों की खरीद, अनुरक्षण और उपयोग तथा शासन के और उसके किसी विभाग अथवा अधिकारी द्वारा धारित मोटरयानों के निवर्तन के संबंध में सामान्‍य नीति.

राजमार्ग (लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित राष्‍ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर).

समुद्री और हवाई मार्ग से यात्रियों और माल का परिवहन.

रेलें इनमें नई रेल लाईनों के प्रस्‍ताव और उनका निर्माण शामिल है.

सड़क तथा रेल दुर्घटनाएं, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की दुर्घटनाओं के मामलों में जांच.



9-क. अन्‍तर्देशीय जलमार्ग तथा राष्‍ट्रीय जलमार्ग.



अन्‍यत्र शामिल न किए गए परिवहन संबंधी अन्‍य सभी विषय.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियाँ, पदस्‍थानाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतियिुक्तियां, दण्‍ड और अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



मध्‍यप्रदेश मोटरयान (माल कराधान) अधिनियम, 1962.

मध्‍यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1947.

मोटरयान अधिनियम, 1939.

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950.

मध्‍यप्रदेश मोटरयान नियम, 1974.

मध्‍यप्रदेश मोटरयान (शुल्‍क भुगतान) नियम, 1974.

मध्‍यप्रदेश (संग्रहण, अग्रेक्षण और वितरण) एजेन्‍ट-लायसेंस नियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा की रोक) अधिनियम, 1974.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







परिवहन आयुक्‍त कार्यालय.

राज्‍य परिवहन प्राधिकरण.

राज्‍य परिवहन अपीलीय न्‍यायाधिकरण.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. द्वितीय श्रेणी राजपत्रित.



2. कार्यपालक तथा लिपिक वर्गीय.



3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.



4. परिवहन के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.















नौ - खेल और युवा कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







शालाओं और महाविद्यालयों की शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को छोड़कर खेलकूद टूर्नामेंट तथा प्रतियोगिताएं.

व्‍यायाम शाला, तरूण पुष्‍कर, अमैदानी (इनडोर) खेलों के लिये हॉल तथा अखाड़े.

खेल के मैदान तथा स्‍टेडियम (शालाओं और महाविद्यालयों के खेल-मैदानों को छोड़कर).

युवक कल्‍याण.

खेल नीति.

क्‍लबों तथा संगठनों को सहायक अनुदान.

खिलाडि़यों को पुरस्‍कार देना और उनको सहायता.

खेल छात्रावास.

खेलों का विकास एवं खेल प्रतिभाओं की खोज.

युवा नीति.

युवा सदन.

नेहरू युवक केन्‍द्र.

खेल उपकरण.

खिलाडि़यों को प्रशिक्षण.

म.प्र. क्रीड़ा परिषद को अनुदान.

युवा संधि एवं अभियान.

एकलव्‍य तीरंदाजी आवासीय छात्रावास.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड और अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



शारीरिक कल्‍याण/क्रीड़ा/संस्‍थाओं/संघों/संगठनों/श्रेष्‍ठ खिलाडि़यों एवं खेल संगठन पदाधिकारियों आदि को दी जाने वाली मान्‍यता और आर्थिक सहायता को विनियमित करने के नियम, 1975.

प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ी को वृत्ति, मान्‍यता प्राप्‍त अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्‍व करने वाले वरिष्‍ठ खिलाडि़यों को पेन्‍शन, प्रदों के प्रतिभावान खिलाडि़यों को विक्रम/एकलव्‍य तथा प्रशिक्षकों/रेफरी/अम्‍पायर्स को विश्‍वामित्र पुरस्‍कार स्‍वीकृत करने संबंधी नियम, 1995.

उत्‍तरदायी संस्‍थाओं को क्रीड़ांगन/क्रीड़ा मंडप/तरण पुष्‍कर बनाने उसका निर्वहन एवं समुचित उपयोग हेतु दी जाने वाली मान्‍यता एवं आर्थिक सहायता विनियमित करने के नियम, 1977.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



खेल तथा युवक कल्‍याण संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मंडल :







मध्‍यप्रदेश क्रीड़ा परिषद.

युवा सन्धि.

अभियान.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. खेल तथा युवक कल्‍याण संचालनालय के वर्ग एक/वर्ग दो/वर्ग तीन के अधिकारियों की स्‍थापना.





दस - वन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







राज्य में वनों की जैव विविधता का संरक्षण, जिसमें वन्‍य पशुओं एवं वनस्‍पति का संरक्षण सम्मिलित है.

राज्‍य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित है, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर-वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्‍य निस्‍तार सुविधाओं का निर्धारण, संयुक्‍त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्‍न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण.

जनहानि, पशु हानि के संबंध में नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के विनाश के लिये नियम.

वन तथा वन्‍य प्राणी संबंधी.

गैर-वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्‍तार.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर), उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नति, भविष्‍य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.

चिडि़याघर का पर्यवेक्षण.











(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



1. भारतीय वन अधिनियम, 1927.



2. वन्‍य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972.



3. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) अधिनियम, 1969.



4. मध्‍यप्रदेश तेंदूपत्‍ता (व्‍यापार विनियमन) अधिनियम, 1964.



5. मध्‍यप्रदेश वन भूमि शाश्‍वत पट्टा प्रतिसंहारण अधिनियम, 1973.



6. वन संरक्षण अधिनियम, 1980.



7. मध्‍यप्रदेश काष्‍ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984.



8. मध्‍यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987.



उपरोक्‍त अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम :-



9. वन संविदा नियम, 1927.



10. म.प्र. संरक्षित वन नियम, 1960.



11. मध्‍यप्रदेश वनोपज (परिवहन) नियम, 1961.



12. मध्‍यप्रदेश तेंदूपत्‍ता (व्‍यापार विनियमन) नियमावली, 1966.



13. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) नियम, 1969.



14. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) परामर्शदात्री (मंत्रणा) समिति तथा मूल्‍य प्रकाशन नियम, 1969.



15. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) काष्‍ठ नियम, 1973.



16. वन्‍य प्राणी संव्‍यवहार तथा चर्मशोधन नियम, 1973.



17. मध्‍यप्रदेश इमारती लकड़ी तथा अन्‍य गौण उपज दर निर्धारण (विस्‍तारण) नियम, 1974.



18. मध्‍यप्रदेश वन भूमि शास्‍वत पट्टा प्रतिसंहारण नियम, 1974.



19. मध्‍यप्रदेश वन्‍य प्राणि (संरक्षण) नियम, 1974.



20. मध्‍यप्रदेश आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्‍थापना नियम, 1977.



21. वन (संरक्षण) नियम, 1981.



22. मध्‍यप्रदेश (वन विकास) उपकर नियम, 1982.



23. मध्‍यप्रदेश काष्‍ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984.



24. मध्‍यप्रदेश चराई नियम, 1986.



25. मध्‍यप्रदेश इमारती लकड़ी (बहती हुई, किनारे अटकी हुई, डूबी हुई, बिना स्‍वामी की) नियम, 1986.



26. मध्‍यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण नियम, 1987.



27. मध्‍यप्रदेश फारेस्‍ट (फार्म ऑफ अपील) नियम, 1988.



28. स्‍थापित डिपों से इमारती लकड़ी, चिरान लकड़ी, लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम, 1989.



29. केन्‍द्रीय चिडि़याघर (पशु वाटिका) की मान्‍यता नियम, 1992.



30. केन्‍द्रीय वन्‍य प्राणी संरक्षण नियम, 1995.



31. वन्‍य प्राणी (विनिर्दिष्‍ट पौध लायसेंस धारक द्वारा रखने की शर्तें) नियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक का कार्यालय और उसके अधीनस्‍थ अन्‍य कार्यालय तथा संस्‍थाएं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मण्‍डल :



मध्‍यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (मर्यादित).

म.प्र. राज्‍य लघु वनोपज (व्‍यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित.

म.प्र. राज्‍य वन अनुसंधान संस्‍थान, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश ईको-पर्यटन विकास बोर्ड.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं, यदि कोई हो, का नाम तथा विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हो :



भारतीय वन सेवा.

राज्‍य वन सेवा.

लिपिकीय, अलिपिकीय, राजपत्रित तथा अराजपत्रित सेवा.



ग्‍यारह - वाणिज्‍य, उद्योग और रोजगार (सार्वजनिक उपक्रम प्रकोष्‍ठ) विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. व्‍यापार और वाणिज्‍य.



2. वस्‍तुओं का उत्‍पाद.



3. एकस्‍व, आविष्‍कार, रूपांकन, प्रतिलिप्‍याधिकार, व्‍यापार चिन्‍ह तथा पण्‍य चिन्‍ह.



4. शुल्‍कसीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात.



5. महाजनी (बैंकिंग) कम्‍पनियों को छोड़कर अन्‍य कम्‍पनियां.



6. अनिर्गमित व्‍यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्‍य संस्‍थाएं और संघ.



7. वाष्‍प यंत्र.



8. भण्‍डार.



9. विस्‍फोटक.



10. डाक घर बचत बैंक.



11. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है.



12. सीमा शुल्‍क, जिसमें निर्यात शुल्‍क सम्मिलित है.



13. विनिमय पत्र, चैक, वचन-पत्र और ऐसी ही अन्‍य लिखतें.



14. उद्योगों की राज्‍य सहायता.



15. राज्‍य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक-2 को छोड़कर).



16. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग (अति लघु-टाईनी) (ग्राम तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर) हैं.



17. शासकीय केन्‍द्रीय कर्मशाला.



18. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्‍य, व्‍यापार, संघ तथा न्‍यास.



19. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्‍फेट पर नियंत्रण.



20. फर्नेस आइल.



22-अ विलोपित



22-आ जनशक्ति सर्वेक्षण



22-अ जनशक्ति नियोजन



22-ई जनशक्ति विकास कार्यक्रम



22-उ राज्‍य के जनशक्ति संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं का निर्धारण करते हुए जनशक्ति तथा रोजगार से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्‍लेषण.



22-ऊ रोजगार कार्यालय एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय का रोजगार वाला भाग.



22-ए जनशक्ति एवं रोजगार आवश्‍यकताओं पर संव्‍यवहार करने वाले विभागों के कार्यों का समन्‍वय.



22-ऐ विद्यमान जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिये विशेष रोजगारोन्‍मुखी कार्यक्रमों तथा स्‍कीमों का नियंत्रण एवं समन्‍वय.



22-ओ जनशक्ति से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं विश्‍लेषण, राज्‍य के जनशक्ति संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं का आंकलन.



22-औ विद्युत चलित करघे.



21. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







मध्‍यप्रदेश संस्‍था पंजीयन अधिनियम, 1978.

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932.

भारतीय वाष्‍प यंत्र अधिनियम, 1923.

मध्‍यप्रदेश उद्योगों को राज्‍य सहायता अधिनियम, 1959.

मध्‍यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978.

ग्‍वालियर व्‍यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996.

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959.











(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



उद्योग आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश, भोपाल.

पंजीयक, फर्म तथा संस्‍थाएं, मध्‍यप्रदेश, भोपाल.

मुख्‍य निरीक्षक, वाष्‍प यंत्र, मध्‍यप्रदेश, इन्‍दौर.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्‍थाएं तथा निकाय :



उद्योग तथा खनिज संसाधन मंडल. (ऊपर दी गई संस्‍था सहकारी संस्‍था अधिनियम के अधीन पंजीयित है).

मध्‍यप्रदेश लघु उद्योग निगम, मर्यादित, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग निगम, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य औद्योगिक निकाय निगम, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य वस्‍त्रोद्योग निगम, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश निर्यात निगम, भोपाल.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







पंजीयक, फर्म्‍स एवं संस्‍थाएं (राजपत्रित सेवा).

मध्‍यप्रदेश फर्म्‍स एवं संस्‍थएं (तृतीय वर्ग) सेवा.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक) सेवा.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य वाष्‍प यंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश फर्म्‍स एवं सोसायटी आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी सेवा.

मध्‍यप्रदेश वाष्‍पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश रोजगार (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश रोजगार (अराजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश रोजगार (चतुर्थ श्रेणी) सेवा.

मध्‍यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित) सेवा.







(सार्वजनिक उपक्रम प्रकोष्‍ठ)







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. नीति-क्रियान्‍वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली इन दोनों से संबंधित सामान्‍य पथ-प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्‍थापन से सम्‍बद्ध विषय :



2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां.



3. निगमों की सामान्‍य समस्‍याएं.



4. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्‍वयन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश विद्युत् मंडल तथा मध्‍यप्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन निगम तथा सहकारी संस्‍थाओं को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा गठित निगम.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







बारह - खनिज साधन विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







खनिज संसाधनों की खोज, पूर्वेक्षण एवं आकलन.

खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, तथा खनिज तेल संसाधनों का विनियमन तथा विकास.

खनिज आ‍धारित उद्योगों हेतु खनि-पट्टे प्रदाय करने संबंधी नीतियों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं क्रियान्‍वयन.

पट्टे, रियायतें देना तथा खनिज राजस्‍व का संग्रहण.

भू-सर्वेक्षण.

खानों तथा खनिज तेल क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का विनियमन एवं सुरक्षा.

खनिज अधिकारों पर कर.

प्राकृतिक गैस का विनियमन एवं विकास.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (ऐसे विषयों को छोड़कर जो वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए हों) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



खनि तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957.

गौण खनिज नियम.

खनिज रियायत नियम, 1960.

तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. भौमिकी तथा खनि कर्म संचालनालय एवं उप कार्यालय.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य खनिज निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.







तेरह - ऊर्जा विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. ताप विद्युत.



2. जल विद्युत योजनाएं (10 मेगावॉट से अधिक)



3. पारेषण तथा वितरण.



4. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. विद्युत अधिनियम, 2003.



2. विद्युत नियम, 2005.



3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910.



4. मध्‍यप्रदेश अनुज्ञापन मण्‍डल (विद्युत) विनियम, 1960.



5. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948.



6. मध्‍यप्रदेश विद्युत शुल्‍क अधिनियम, 1949.



7. भारतीय विद्युत नियम, 1956.



8. मध्‍यप्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (शोध्‍य राशि वसूली) अधिनियम, 1961.



9. मध्‍यप्रदेश विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1974.



10. मध्‍यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981.



11. मध्‍यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. विद्युत निरीक्षणालय.



2. मध्‍यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य विद्युत मण्‍डल.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियां.

मध्‍यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्‍दौर.

मध्‍यप्रदेश विद्युत उत्‍पादन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश विद्युत व्‍यापार कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश विद्युत निरीक्षालय की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.



2. मध्‍यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.







चौदह - किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. कृषि अनुसंधान.



2. कृषि विश्‍वविद्यालय तथा महाविद्यालय.



3. कृषि विद्यालय (मद बीस-1 और बाईस-5 के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों और ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्‍द्रों को छोड़कर).



4. कृषकों का प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण.



5. कृषि जिसमें भूमि सुधार, बीजों और उर्वरकों की पूर्ति, पादप-रोगों की रोक थाम, विनाशी कीटों से संरक्षण, कृषि, मशीनरी तथा इंजीनियरी और कृषि उपज का विपणन सम्मिलित है.



6. शुष्क भूमि, कृषि अधिक अन्‍न उपजाओं तथा अन्‍य कृषि उपज योजनाएं और उनके अधीन ऋण, उन्‍नत बीजों का संवर्धन, प्रमाणन तथा वितरण, रासायनिक तथा जैविक उर्वरकों और कम्‍पोस्‍ट खादों की प्राप्ति, उपलब्‍धता तथा वितरण.



7. मिट्टियों का कटाव से संरक्षण, मिट्टी का परीक्षण, नदी घाटी परियोजनाएं तथा पौधे लगाना.



8. कृषि उपज बाजार जिसमें मंडियों की स्‍थापना, विकास तथा नियंत्रण शामिल है.



9. कपास उप-कर.



10. निम्‍नलिखित की उपज, पूर्ति, वितरण पर नियंत्रण तथा उनका मूल्‍य :-







(क) सभी प्रकार की शाक-भाजियां, जिसमें आलू शामिल हैं.



(ख) फल.



11. फसल बीमा योजना.



12. फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएं तथा कृषक संगठन.



13. कृषि प्रक्षेत्र.



14. बायोगैस का विकास.



16. (क) विलोपित.



15. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







मध्‍यप्रदेश कपास ओटाई, दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 (एम.पी. काटन जिनिंग एण्‍ड प्रेसिंग फेक्‍टरीज एक्‍ट, 1925).

मध्‍यप्रदेश कृषि उपज मण्‍डी अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश ट्रेक्‍टर द्वारा जोती गई भूमियों पर असुधार शुल्‍क अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश गन्‍ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) अधिनियम, 1958.

मध्‍यप्रदेश पड़त भूमि की खेती अधिनियम, 1966.

मध्‍यप्रदेश ट्रेक्‍टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश भूमि सुधार-योजना अधिनियम, 1967.

मध्‍यप्रदेश बीज एवं फार्म्‍स विकास अधिनियम, 1980.

मध्‍यप्रदेश कृषि विनाशी कीट अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय, अधिनियम, 1963.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य भूमि विकास निगम, अधिनियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश शुगरकेन क्रशर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, 1974.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. कृषि संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.



2. मण्‍डी संचालक, मध्‍यप्रदेश.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठिन अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य विपणन मण्‍डल.



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य भूमि विकास निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज प्रमाणन एजेन्‍सी.



2. चम्‍बल पारिस्थितिकीय विकास प्राधिकरण तथा चम्‍बल पारिस्थितिकीय विकास कार्यान्‍वयन एजेन्‍सी.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश कृषि सेवा (राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी).



2. मध्‍यप्रदेश कृषि सेवा (अराजपत्रित) कार्यपालन तथा लिपिक वर्गीय.



3. चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.



पन्‍द्रह - सहाकरिता विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. साख और उसका संगठन -



(एक) अल्‍प तथा मध्‍यकालिक.



(दो) दीर्घकालिक.



(तीन) सहकारी संस्‍थाओं के माध्‍यम से तकाबी वितरण.







2. विपणन तथा विधायन -



सहकारी संस्‍थाओं के सेक्‍टर में निम्नलिखित का वितरण या उनकी स्‍थापना -



(एक) उर्वरक.



(दो) पम्‍प और कृषि यंत्र (मशीनरी).



(तीन) दालें और खाद्यान्‍न.



(चार) नकदी फसलें कपास, तिलहन आदि.



(पांच) विधायन इकाइयां जैसे चावल मिल, पशु आहार इकाइयां, आदि.



(छ :) शक्‍कर के कारखाने.







3. उपभोक्‍ता भण्‍डार.



4. विविध -



निम्‍नलिखित से संबंधित सहकारी संस्‍थाओं की स्‍थापना -



(एक) कृषि कर्म.



(दो) दुग्‍ध उत्‍पादक.



(तीन) श्रमिक संविदा और उसका अर्थान्‍वयन.



(चार) साख.



(पांच) अवशिष्‍ट.



(छ :) अन्‍य.







5. एक सहकारी संग्रहागार.







6. मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अधीन अपीलें और पुनरीक्षण.







7. निम्‍नलिखित से संबंधित समस्‍त विधायी कार्य -



(एक) मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960.



(दो) मध्‍यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966.



(तीन) मध्‍यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972.







8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960.



2. मध्‍यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966.



3. मध्‍यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. कार्यालय, पंजीयक, सहकारी सोसाइटी, मध्‍यप्रदेश, भोपाल.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी भूमि विकास बैंक.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी बैंक मर्यादित.



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य विपणन संघ मर्यादित.



4. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी गृह निर्माण वित्‍त समिति.



5. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍डार संघ.



6. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी संघ मर्यादित.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्‍ट्रीकृत समस्‍त सहकारी संस्‍थाएं-ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसाइटियों को छोड़कर.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



मध्‍यप्रदेश सहकारी सेवा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित.

मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) सेवाएं.

मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ सहकारी (लिपिक वर्गीय) सेवाएं.

मध्‍यप्रदेश सहकारी चतुर्थ श्रेणी सेवाएं.

मध्‍यप्रदेश सहकारी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा.







सोलह - श्रम विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



श्रमिकों का कल्‍याण, जिसके अंतर्गत कार्य की शर्तें, भविष्‍य निधियां, नियोजक-दायित्‍व, कर्मकार-प्रतिकार, असमर्थता और वार्धक्‍य, निवृत्ति वेतन और प्रसूति सुविधाएं (मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना) भी है.

बेकारी बीमा.

औद्योगिक बेकारी.

श्रमिकों का व्‍यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिल्‍पी प्रशिक्षण योजनाएं भी सम्मिलित हैं.

श्रमिक संघ, औद्योगिक और श्रमिक विवाद, औद्योगिक न्‍यायालय तथा श्रम न्‍यायालय.

कारखाने.

दुकान और स्‍थापना अधिनियम का प्रशासन.

कारखानों और कर्मशालाओं की आन्‍तरिक सफाई और स्‍वच्‍छता संबंधी व्‍यवस्‍था.

श्रमिक सांख्यिकी.

उद्योग में अनुशासन (डिसिप्लिन).



11-अ. औद्योगिक तथा रासायनिक आपदाओं के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.



ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947.

मध्‍यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960.

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926.

कारखाना अधिनियम, 1948.

न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948.

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936.

कर्मचारी राज्‍य बीमा अधिनियम, 1948.

कर्मचारी भविष्‍य निधि और विविध उपबंध (प्रॉविजन्‍स) अधिनियम, 1952.

श्रमजीवी (वर्किंग) पत्रकार तथा अन्‍य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध अधिनियम, 1955.

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्‍स अधिनियम, 1961.

अधिलाभांश (बोनस) भुगतान अधिनियम, 1962.

प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961.

बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966.

संविदा श्रमिक (कान्‍ट्रेक्‍ट लेबर) (विनियमन तथ उन्‍मूलन) अधिनियम, 1970.

उपदान (ग्रेच्‍युटी) का भुगतान अधिनियम, 1972.

बिक्री उन्‍नयन कर्मचारी (सेल्‍स प्रमोशन एम्‍पलायीज) (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976.

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश दुकान और स्‍थापना अधिनियम, 1958.

कर्मकार-प्रतिकर अधिनियम, 1923.

औद्योगिक नियोजन (स्‍थायी आदेश) अधिनियम, 1961.

वैयक्तिक अपकृति (पर्सनल इन्‍जुरीज) (ई.पी.) अधिनियम.

औद्योगिक कामगार ऋणग्रस्‍तता अधिनियम.

आपात जोखिम (इमर्जेन्‍सी रिस्‍क) कारखाना बीमा (फैक्‍टरी इन्‍शुरेन्‍स) अधिनियम.

कृषि कामगार अधिनियम.

खान अधिनियम तथा कोयला खानों से संबंधित अधिनियम.

बाल नियोजन अधिनियम.

श्रमिक वाद (प्‍लेन्‍टेशन ऑफ लेबर) अधिनियम.

अभ्रक खान श्रमिक कल्‍याण निधि अधिनियम.

बीड़ी कामगार कल्‍याण निधि अधिनियम, 1966.

बीड़ी कामगार कल्‍याण बिक्री अधिनियम, 1966.

वैयक्तिक अपकृति (इन्‍जुरीज) प्रतिकर बीमा अधिनियम.

अन्‍तर्राज्‍यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1977 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

बंधित श्रम पद्धति (समाप्ति) अधिनियम, 1976.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. श्रम आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश, इन्‍दौर.



2. संचालक, कर्मचारी राज्‍य बीमा सेवाएं, मध्‍यप्रदेश, इंदौर.



3. औद्यागिक न्‍यायालय, इन्‍दौर.



4. संचालक औद्योगिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं सुरक्षा, मध्‍यप्रदेश, इंदौर.



4.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. न्‍यूनतम मजदूरी सलाहकार परिषद् (न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन गठित).



2. राज्‍य सलाहकार संविदा श्रमिक परिषद् [संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उन्‍मूलन) अधिनियम के अंतर्गत गठित].



3. परामर्शी समिति (बीड़ी कामगार कल्‍याण निधि अधिनियम के अंतर्गत गठित).



4. मध्‍यप्रदेश श्रम कल्‍याण मण्‍डल, भोपाल.



5. मध्‍यप्रदेश स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल, मंदसौर.



5.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



श्रमिक विद्यापीयठ, इन्‍दौर.

मध्‍यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.





सत्रह - लोक स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. चिकित्‍सालय और औषधालय जिनके अंतर्गत महामारी औषधालय और चलते-फिरते औषधालय आते हैं.



2. ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं.



3. जिला अस्‍पतालों सहित सभी सिविल अस्‍पताल.



4. लोक स्‍वास्‍थ्य प्रशासन जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं :-



(क) स्‍वच्‍छता संबंधी विधियां तथा विनियम.



(ख) स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों तथा कल्‍याणकारी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां, अर्हताएं तथा कर्तव्‍य.



(ग) लोक स्‍वास्‍थ्‍य प्रयोगशालाएं.



(घ) वैक्‍सीन-संस्‍था.



5. खाद्यान्‍न तथा औषधियों में मिलावट. (औषधियों में मिलावट एवं औषधिमानक के विषय, जहां तक उनका संबंध आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और औषधियों से, को छोड़कर).



6. संक्रामक तथा सांसर्गिक रोग तथा परजीवी पशुओं से होने वाले रोग.



7. महामारियों की रोकथाम.



8. महामारी तथा चलते-फिरते औषधालय जिसमें मूल निवासियों और ग्रामोत्‍थान के लिये नियत औषधालय भी शामिल है.



9. टीका.



10. जन्‍म और मृत्‍यु का पंजीयन.



11. लोक स्‍वास्‍थ्‍य बीमा.



12. सामाजिक स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान.



13. रेड क्रास तथा सेंट जांस एम्‍बुलेन्‍स एसोसियेशन.



14. भारत के बाहर के स्‍थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़कर अन्‍य तीर्थ यात्राएं.



15. विष/जहर.



16. परिवार कल्‍याण कार्यक्रम, प्रसूति तथा शिशु स्‍वास्‍थ्य प्रतिरक्षण के लिये विस्‍तृत कार्यक्रम. परिवार नियोजन के लिये सामग्री का उत्‍पादन तथा पूर्ति.



17. राष्‍ट्रीय मलेरिया उन्‍मूलन कार्यक्रम.



18. राष्‍ट्रीय फील पांव नियंत्रण कार्यक्रम.



19. राष्‍ट्रीय कुष्‍ठ नियंत्रण कार्यक्रम.



20. रोहे तथा अंधत्‍व की रोकथाम के लिये राष्‍ट्रीय कार्यक्रम.



21. औषध निर्माण विज्ञान व्‍यवसाय तथा औषध निर्माण विज्ञान शिक्षा.



22. औषधि मानक.



23. चिकित्‍सा परीक्षाएं तथा चिकित्‍सा मंडल.



24. शासकीय कर्मचारियों को राज्‍य के भीतर चिकित्‍सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय.



25. राष्‍ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम.



26. एस.टी.डी. रोगों की रोकथाम.



27. कालरा रोकथाम कार्यक्रम.



28. गलगण्‍ड रोकथाम कार्यक्रम.



29. स्‍वच्‍छता कार्यक्रम :-



29.(क) बहुउद्देशीय क्षेत्र कार्यकर्ता योजनाएं.



29.(ख) लोक स्‍वास्‍थ्‍य योजना.



29.(ग) विभिन्‍न राष्‍ट्रीय तथा राज्‍य स्‍तरीय स्‍वास्‍थ्‍य योजनाओं की प्रगति तथा पुष्टिकरण पर निगरानी रखने के लिये सर्तकता प्रकोष्‍ठ का निर्माण करना.



(घ) डेनिडा परियोजना.



30. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम.



30-क. भोपाल गैस पीडि़तों के लिये विकसित चिकित्‍सा सुविधायें.



30-ख. महामारी संबंधी आपदाओं के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.



30-ग. प्रसाविकी (मिडवाइफरी) सेवाएं.



30-घ. सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके व्‍यापार तथा वाणिज्‍य, उत्‍पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन.



31. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.



31.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. फार्मेसी अधिनियम, 1948.



2. खाद्यान्‍न मिलावट अधिनियम (केन्‍द्र शासन).



3. औषधि तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम 1940 (केन्‍द्र शासन).



4. सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्‍यापार तथा वाणिज्‍य, उत्‍पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) (केन्‍द्रीय अधिनियम).



4.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. लोक स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण संचालनालय.



2. चिकित्‍सा सेवा संचालनालय.



3. नियंत्रक, खाद्य तथा औषधि प्रशासन.



3.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) उपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. फार्मेसी परिषद.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. मध्‍यप्रदेश स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण (राजपत्रित) सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं.







अठारह - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. पट्टे के दस्‍तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्‍वयन.



2. नगरीय क्षेत्रों में स्‍थानीय शासन, अर्थात् निगम, नगरपालिका समितियां और अधिसूचित क्षेत्र समितियां और अन्‍य विभागों को न सौंपे गये ऐसे निकायों से संबंधित समस्‍त विषय.



3. रेल, समुद्र या वायुयान द्वारा ले जाई गई वस्‍तुओं या यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्‍थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर.



4. मध्‍यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन.



5. नगरीय क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें (नगरीय क्षेत्रों में) पशु अतिचार की रोकथाम.



6. नगरीय क्षेत्रों में शव गाड़ना और कब्रिस्‍तान, शवदाह और श्‍मशान.



7. निगमों, नगरपालिका समितियों और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले.



8. सड़कों या अन्‍तर्देशीय जलपथों से ले जाई गई वस्‍तुओं और यात्रियों पर कर.



9. हरिजनों के लिये आवास.



10. नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता, जिसमें निम्‍नलिखित सम्मिलित है :-



10.(क) सफाई (मेहतर का काम और स्‍वच्‍छता).



10.(ख) घृणास्‍पद व्‍यापार और न्‍यूसेन्‍स.



10.(ग) सूअरखाना और पशुपालन्



10.(घ) मृतकों की व्‍यवस्‍था.



11. नगरीय क्षेत्रों में पान्‍थशाला और पान्‍थशाला पाल.



12. घरों और भवनों की प्रकाश और संवातन व्‍यवस्‍था.



13. नई सड़कें और भवन.



14. विभिन्‍न अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्‍ती उन्‍मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण.



15. नगरीय महायोजनाओं (मास्‍टर प्‍लान) और उससे संबंधित अन्‍य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन.



16. गंदी बस्‍ती निवारण एवं सुधार योजनाएं.



17. नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के लिये आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्‍वयन.



18. नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के उन्‍नयन के लिये विशिष्‍ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका परिवीक्षण (मॉनिटरिंग) करना.



18-क. नगरीय क्षेत्रों के परिवहन का विकास और विनियमन.



19. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषयों जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :-



1. मध्‍यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956.



2. मध्‍यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961.



3. पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां कि वह नगरीय स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो)



4. विदिशा (भिलसा) रामलीला विधान, 1956.



5. सिंहस्‍थ मेला अधिनियम.



6. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



7. स्‍लाटर आफ एनीमल्‍स एक्‍ट (जहां तक कि वह नगरीय स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



8. मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहिन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984.



9. मध्‍यप्रदेश गंदी बस्‍ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976.



10. मध्‍यप्रदेश साइकिल रिक्‍शा (अनुज्ञप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984, (क्रमांक 36 सन् 1984)



11. मध्‍यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :-



1. नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय.



1.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :-



1. नगर निगम.



2. नगरपालिकाएं



3. नगर पंचायत



4. मध्‍यप्रदेश गंदी बस्‍ती निवारण मण्‍डल.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :-



1. कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :-



1. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







उन्‍नीस - लोक निर्माण विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. राज्‍य में निहित या उसके कब्‍जे में के तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित लोक निर्माण कार्य, भूमियां और भवन.



2. संचार, अर्थात् लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित राष्‍ट्रीय राजपथों सहित सड़कें, पुल, नौकाघाट.



3. प्राचीन और ऐतिहासिक स्‍मारक, पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा अवशेष, जो राष्‍ट्रीय महत्‍व से भिन्‍न महत्‍व के है, का अनुरक्षण.



4. पथकर.



5. संघ के निर्माण-कार्य, भूमि और भवन.



6. शासकीय भवनों का किराया.



6-क राज्‍य के बाहर की सरकारी संपत्तियां



7. हवाई अड्डों का निर्माण तथा अनुरक्षण.



8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. भारतीय पथकर अधिनियम, 1951 (क्रमांक 8 सन् 1951)



2. उत्‍तरी भारत नौकाघाट अधिनियम, 1878 (क्रमांक 17 सन् 1878)







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रमुख इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग.



2. मुख्‍य इंजीनियमर, उत्‍तर/पूर्व/पश्चिम अैर मध्‍य वृत्‍त तथा मुख्‍य इंजीनियर, राष्‍ट्रीय राजपथ.



3. मुख्‍य वास्‍तुविद.



3.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश सेतु निर्माण निगम (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन)



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो ओर विशेष सेवा, विषय यदि कोर्इ हो :



1. मध्‍यप्रदेश इंजीनियर सेवा, प्रथम और द्वितीय श्रेणी.



2. मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ इंजीनियरी सेवाएं.



3. मध्‍यप्रदेश लोक निर्माण विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.



4. मुख्‍य वास्‍तुविद के कार्यालय के सेवा संबंधी मामले.



4.



बीस - स्‍कूल शिक्षा विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा.



2. माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा.



3. प्रारंभिक शिक्षा से सम्‍बद्ध नीति.



4. अनौपचारिक शिक्षा.



5. शालाओं का सेट अप तथा स्‍वरूप से सम्‍बद्ध नीति.



6. नवीन शालाएं खोलना तथा शालाओं का विस्‍तार और विकास.



7. शाला पाठ्यचर्या.



8. शाला भवन.



9. शालाओं के लिए उपकरण, जिसमें कागज तथा अभ्‍यास पुस्तिकाएं शामिल हैं.



10.शालाओं के लिए पाठ्यपुस्‍तकें, शाला पुस्‍तकालय, पुस्‍तक बैंक.



11. अध्‍यापन की पद्धतियां तथा तकनीकें.



12.शाला के अध्‍यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण.



13.अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना.



14.अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान.



15.शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद.



16.बालचर तथा पथदर्शिकाएं.



17.शाला की परीक्षाओं का संचालन.



18.राष्‍ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान.



19.विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा-योजना



20.प्रौढ़ शिक्षा.



21.राष्‍ट्रीय छात्र सेना.



22-क भाषाई अल्‍पसंख्‍यकों का संरक्षण.



22.ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.



23.योग



23.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



1. मध्‍यप्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965.



2. मध्‍यप्रदेश अशासकीय शाला विनियमन अधिनियम, 1975.



3. मध्‍यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्‍था (अध्‍यापकों एवं अन्‍य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम, 1978



4. शाला संहिता.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. लोक शिक्षण संचालनालय.



2. राष्‍ट्रीय छात्र सेना संचालनालय.



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्.



4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान.



5. प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय.



6. मध्‍यप्रदेश राज्‍य ओपन स्‍कूल.



7. राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. माध्‍यमि‍क शिक्षा मण्‍डल.



2. मध्‍यप्रदेश पाठ्य पुस्‍तक निगम.



2.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निगम :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. प्राथमिक शाला के अध्‍यापक.



2. पूर्व माध्‍यमिक शाला के अध्‍यापक.



3. उच्‍चतर माध्‍यमिक शाला के व्‍याख्‍याता.



4. उच्‍चतर माध्‍यमिक शालाओं के प्राचार्य.



5. जिला शिक्षा अधिकारी.



6. संभागीय शिक्षा अधीक्षक.



7. लोक शिक्षण संचालनालय के अपर, संयुक्‍त तथा उप-संचालक,



8. राष्‍ट्रीय छात्र सेना संचालनालय के वर्ग -एक/वर्ग-दो/वर्ग-तीन की सेवा.



8.



इक्‍कीस - विधि और विधायी कार्य विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :-







भाग अ - विधि परामर्श शाखा



1. न्‍याय प्रशासन, उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालय को छोड़कर समस्‍त न्‍यायालयों का गठन और संगठन, उच्‍च न्‍यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, भाटक न्‍यायालयों की प्रक्रिया, उच्‍चतम न्‍यायालय को छोड़कर समस्‍त न्‍यायालयों में ली जाने वाली फीस.



2. राज्‍य विधि सेवा.



3. दण्‍ड विधि जिसके अंतर्गत ये सब विषय हैं, जो भारतीय दण्‍ड संहिता के अंतर्गत हैं.



4. (एक) दण्‍ड प्रक्रिया, जिसमें भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क, 153 ख तथा 295-क के अधीन अभियोजन के लिए धारा 196 के अधीन पूर्व मंजूरी तथा अपराधियों की परिवीक्षा को छोड़कर दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्‍तर्गत आने वाले समस्‍त विषय सम्मिलित हैं, और



(दो) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.



(तीन) पासपोर्ट, अधिनियम 1967 (1967 का सं. 15) की धारा 15 के अधीन अभियोजन की मंजूरी,



(चार) विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का.सं. 37) की धारा 17 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.



5. विवाह और विवाह विच्‍छेद, शिशु और अवयस्‍क, दत्‍तक ग्रहण, इच्‍छा-पत्र, इच्‍छापत्र हीनत्‍व और उत्‍तराधिकारी अविभक्‍त कुटुम्‍ब और विभाजन, वे सब विषय जिनके संबंध में न्‍यायिक कार्यवाहियों में पक्ष 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले अपनी स्‍वीय विधि के अधीन थे.



6. कृषि भूमि को छोड़कर अन्‍य संपत्ति का हस्‍तांतरण.



7. संविदा, जिसके अंतर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन संविदा और अन्‍य विशेष प्रकार की संविदाएं भी हैं, किन्‍तु कृषि-भूमि संबंधी संविदाएं नहीं हैं.



8. अभियोज्‍य दोष.



9. दिवाला और शोधाक्षमता.



10. न्‍यास और न्‍यासी, महाप्राशक और राज्‍य-न्‍यासी.



11. राज्‍यपाल की ओर से संविदाएं और संपत्ति के बीमें निष्‍पादित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना और राज्‍य शासन द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वादों में वाद-पत्र अथवा प्रतिवाद पत्रों पर हस्‍ताक्षर करने और उनका सत्‍यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना.



12. साक्ष्‍य और शपथ विधियों, सार्वजनिक कार्य और अभिलेखों और न्‍यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान.



13. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वे सब विषय हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं, परिसीमा और माध्‍यस्‍थ निर्णय.



14. सूची दो और तीन के विष्‍यों के बारे में उच्‍चतम न्‍यायालय को छोड़कर सब न्‍यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां



15. मध्‍यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता, विधिक सलाह बोर्ड.



16. विधि वृत्ति



17. विधि आयोग.



18. विचाराधीन बंदियों का जेल में निरोध, सलाहकार मंडलों की सफिारिशें, 14 वर्ष के नियम के अंतर्गत बंदियों का छुटकारा.



19. विधि संबंधी परामर्श और मत.



20. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







भाग आ - वाद शाखा (लिटिगेशन - विंग)







1. सरकारी मुकदमेबाजी.



2. महाधिवक्‍ता.



3. सरकारी वकील और लोक अभियोजक.



4. विमुक्तियों के विरूद्ध अपीलें और पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र



5. शासकीय प्रापक.



6. इच्‍छापत्र प्रोबेट और प्रशासन पत्र.



7. हस्‍तांतरण लेखन.



8. भारतीय संसद में पुर :स्‍थापित विधेयक.



9. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अधीन मंजूरी.



10. न्‍यायालय अवमान, किन्‍तु जिसके अंतर्गत उच्‍चतम न्‍यायालय का अवमान नहीं है.







भाग ई - विधायी शाखा



1. संसद और राज्‍य के विधान-मंडलों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अपराध और याचिकाएं, विधान सभा के लिए मनोनयन.



2. विधेयकों और अध्‍यादेशों के प्रारूप तैयार करना और विधेयकों के पुर :स्‍थापना के बाद उनके अधिनियम बन जाने तक से संबंधित काम.



3. नियमों, उपविधियों और अधिसूचनाओं के प्रारूप तैयार करना और उनकी जांच करना.



4. संवैधानिक सुधार.



5. अधिनियमों, अध्‍यादेशों और विनियमों का प्रकाशन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश सिविल न्‍यायालय अधिनियम, 1958.



2. न्‍यायालय शुल्‍क अधिनियम, 1870.



3. लघुवाद न्‍यायालय अधिनियम, 1949.



4. वाद मूल्‍यांकन अधिनियम, 1887.



5. दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973.



6. हिन्‍दु विवाह अधिनियम, 1955.



7. हिन्‍दु अवयस्‍कता और अभिभावकत्‍व अधिनियम, 1956.



8. हिन्‍दु उत्‍तराधिकार अधिनियम, 1956.



9. हिन्‍दु दत्‍तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956.



10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954.



11. पारसी विवाह और विवाह-विच्‍छेद अधिनियम, 1936.



12. विवाह-विच्‍छेद अधिनियम, 1869.



13. मुस्लिम विवाहोच्‍छेद अधिनियम, 1939.



14. धर्मान्‍तरिती विवाहोच्‍छेद अधिनियम, 1866.



15. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872.



16. भारतीय उत्‍तराधिकार अधिनियम, 1925.



17. सम्‍पत्ति हस्‍तांतरण अधिनियम, 1882.



18. संविदा अधिनियम, 1872.



19. भागिता अधिनियम, 1932.



20. निर्दिष्‍ट सहायता (स्‍पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1963.



21. प्रांतीय शोधाक्षमता अधिनियम, 1920.



22. न्‍यास अधिनियम, 1882.



23. शासकीय न्‍यासी अधिनियम, 1913



24. महाप्रशासक अधिनियम, 1963.



25. भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम, 1872.



26. शपथ अधिनियम, 1969.



27. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908.



28. मध्‍यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976.



29. अधिवक्‍ता अधिनियम, 1961.



30. नोटरीज अधिनियम, 1952.



31. न्‍यायालय अवमान अधिनियम, 1971.



32. भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860.



33. दण्‍ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932.



34. परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963.



35. मध्‍यप्रदेश माध्‍यस्‍थम् अधिकरण अधिनियम, 1983.



36. आर्बिट्रेशन एण्‍ड केन्सिलेशन एक्‍ट, 1996.



37. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987.



38. मध्‍यप्रदेश ग्राम न्‍यायालय अधिनियम, 1996.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय मध्‍यप्रदेश.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश माध्‍यमस्‍थम् अधिकरण.



2. मध्‍यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, तथा विेशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. राज्‍य विधि-सेवा.



2. राज्‍य न्‍यायिक सेवा.



3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.





बाईस - पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍थानीय शासन अर्थात् जनपद सभाएं, मण्‍डल और केन्‍द्र पंचायतें तथा ग्राम और न्‍याय पंचायतें जिला पंचायतें तथा ऐसे निकायों से संबंधित समस्‍त विषय जो कि अन्‍य विभागों को विनिर्दिष्‍टत : न सौंपे गये हों.



2. ग्रामीण निकायों द्वारा अधिरोपित कर.



3. ग्रामीण क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें (ग्रामीण क्षेत्रों में) पशु अतिचार की रोक-थाम.



4. ग्रामीण क्षेत्रों में शव गाड़ना तथा कब्रिस्‍तान, शवदाह और श्‍मशान.



5. प्रिवेन्‍शन ऑफ क्रुएल्‍टी टू एनीमल्‍स एक्‍ट (जहां त‍क कि वह ग्रामीण स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



6. ग्रामीण स्‍थानीय निकायों के प्रबंध के अधीन बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में मेले.



7. स्‍लाटर ऑफ एनीमल्‍स एक्‍ट (जहां तक वह ग्रामीण स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



8. भंगी गृह निर्माण.



9. सामुदायिक परियोजनाएं (जनजाति विकास खण्‍ड कार्यक्रम को छोड़कर) और राष्‍ट्रीय विस्‍तार सेवा योजना.



10. स्‍थानीय विकास कार्य.



11. सामुदायिक परियोजनाएं और राष्‍ट्रीय विस्‍तार सेवा खण्‍डों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम.



12. समूह स्‍तर कार्यकर्ता केन्‍द्र.



13. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता जिसमें निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं :-



(क) सफाई (मेहतर का काम और स्‍वच्‍छता).



(ख) घृणास्‍पद व्‍यापार और न्‍यूसेंस.



(ग) सुअरखाना और पशुपालन.



(घ) मृतकों की व्‍यवस्‍था.



14. ग्रामीण क्षेत्रों पान्‍थशाला और पान्‍थशाला पाल.



15. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सूखोन्‍मूख क्षेत्र कार्यक्रम.



16. ग्रामीणी इंजीनियरिंग सेवा.



17. राष्‍ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (केन्‍द्र प्रवर्तित योजना).



18. ट्रायसेम.



19. ग्रामीण पुस्‍तकालय.



20. विशेष पशुधन उत्‍पादन कार्यक्रम.



21. विशिष्‍ट योजनाएं जैसे रजत जयंती ग्रामों में विकास कार्य अथवा इसी प्रकार की ग्रामीण विकास की अन्‍य योजनाएं.



21. (अ) भूमिहीन कर्मकारों के लिए संयुक्‍त बीमा योजना.



(आ) वैयक्तिक दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना.



22. भूमि एवं जल प्रबंध.



23. राज्‍य की ग्रामीण गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्‍त विषय तथा ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्‍वयन एवं समन्‍वयन.



24. एकीकृत पड़त भूमि विकास परियोजना.



25- क. मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम



25. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. पंचायत संचालनालय तथा अधीनस्‍थ कार्यालय (जहां तक पंचायत प्रशासन का संबंध है).



2. विकास आयुक्‍त (जो विशेष आर्थिक कार्यक्रमों का पदेन आयुक्‍त भी है).







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल :



1. मध्‍यप्रदेश पंचायत राज्‍य वित्‍त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाले अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.



1. ग्राम पंचायतें.



2. जनपद पंचायतें.



3. जिला पंचायतें.



4. जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां



5. मध्‍यप्रदेश सामाजिक और आर्थिक विकास एजेन्‍सी (जो कि पंजीयत की जाएगी).



6. संजय गांधी युवा नेतृत्‍व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्‍थान, पचमढ़ी.



7. राज्‍य भूमि उपयोग एवं पड़त भूमि विकास मण्‍डल.



8. जिला आपूर्ति एवं विपणन अभिकरण.



9. भूमि एवं जल प्रबंध संस्‍थान.



9.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय यदि कोई हो :



1. जब तक एक संयुक्‍त संचालनालय कार्य करें तब तक केवल पंचायत का कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंध में पंचायत सेवा.



2. जिला विकास कार्यालयों/खण्‍डों/ग्रामीण इंजीनियरी सेवा/उप-संचालक व्‍यवहारिक पोषाहार, मुख्‍य लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि के कार्यालयों की स्‍थापना (ग्रामीण इंजीनियरी सेवा में अधीक्षण इंजीनियर, कार्यपालन इंजीनियर सम्मिलित हैं).







तेईस - योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्‍यांकन



2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं, सहित परियोजनाओं कार्यक्रमों का पूर्व मूल्‍यांकन तथा अनुमोदन.



3. भावी योजना बनाना जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना.



4. संपूर्ण राज्‍य के लिए साथ ही विभिन्‍न जिलों तथा क्षेत्रों के लिए सेक्‍टरों में विकास के स्‍तर का निर्धारण.



5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्‍ट्रीय उद्देश्‍यों की दृष्टि से राज्‍य के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण.



6. स्‍थानिक और क्षेत्रीय (सेक्‍टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्‍य योजनाओं के साथ संश्‍लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना मंडल से संगत समन्‍वय करना.



7. योजना प्रगति का परिवीक्षण और मूल्‍यांकन और योजना मंडल से संगत जानकारी एकत्रित करना.



8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण.



9. योजना मंडल से संबंधित समस्‍त विषय.



10. अन्‍य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्‍वीक्षा से संबंधित समस्‍त विषय.



11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्‍वीक्षा.



12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 का प्रशासन शामिल है.



13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार और उसके परिणाम का प्रकाशन.



14. अन्‍य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र से संबंधित समस्‍त विषय.



14-अ. मध्‍यप्रदेश जनभागीदारी योजना



15. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.



16. गैर सरकारी संगठनों के समन्‍वय क्रियाकलापों हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना और गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों के मामलें में नीतिगत विनिश्चिय लेना.



17. राज्‍य/जिला/विकासखण्‍ड तथा ग्राम स्‍तरीय अंत्‍योदय समितियों से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग



17.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1969.



2. औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1948.



3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953.



4. मध्‍यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995.



5. जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण (मध्‍यप्रदेश) नियम, 1973.



6. मध्‍यप्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995.



7. मध्‍यप्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य सदस्‍यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995.



8. मध्‍यप्रदेश जनभागीदारी नियम, 2000.



9. मध्‍यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्‍यम से दीनदयाल अंत्‍योदय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन अधिनियम, 1991.



10. मध्‍यप्रदेश लो‍क अभिकरणों के माध्‍यम से दीनदयाल अंत्‍योदय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन अधिनियम, 1991



10.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय.



(इ) अधिनियम के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. राज्‍य योजना मंडल.



2. जिला योजना समिति कार्यालय.



3. राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम.



2. राज्‍य योजना मंडल, संगणक केन्‍द्र के कर्मचारियों/अधिकारियों से संबंधित सेवा विषय.







चौबीस - जनसम्‍पर्क विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. जनसम्‍पर्क.



2. समाचार तार और समाचार एजेन्सियां.



3. समाचार-पत्र और पुस्‍तकें, जिनमें निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं. -



(क) सभी समाचार-पत्रों और सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की सं‍वीक्षा.



(ख) राज्‍य के गैर-सरकारी प्रकाशनों का पंजीयन और उनकी सूची बनाना.



(ग) प्रेस की रियायतों और विशेषाधिकारों से संबंधित समस्‍त विषय.



4. दी यंग परसन्‍स (हार्मफुल पब्लिकेशन) एक्ट, 1956 तथा प्रेस और पुस्‍तक रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम.



5. पत्रकार सम्‍मेलन.



6. कृषि प्रदर्शनियों से भिन्‍न प्रदर्शनियां.



7. क्षेत्र प्रचार और शासकीय प्रकाशन.



8. आकाशवाणी से प्रसारण और संपर्क.



9. विज्ञापन.



10. दूरदर्शन, केबिल तथा सेटेलाइट (उपग्रह) टी.वी. पर प्रसारण के लिए समाचार चित्र और वृ‍त्‍त चित्रों का निर्माण.



11. दूरदर्शन, केबिल टी.वी. तथा सेटेलाइट (उपग्रह) टी.वी. से प्रसारण और सम्‍पर्क.



12. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. प्रेस और पुस्‍तक रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1867.



2. मध्‍यप्रदेश विधान सभा कार्यवाही ( प्रकाशन का परित्राण) अधिनियम, 1973.



3. मध्‍यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय संस्‍थान अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990)



4. केबल टेलीविजन नेटवर्क्‍स (रेग्‍यूलेशन) एक्‍ट, 1995 (1995 का.सं. 7) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.







(इ) विभाग के अधीन संचालनालय और कार्यालय :



1. जनसंपर्क संचालनालय.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय संस्‍थान.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश माध्‍यम.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश जनसम्‍पर्क (राजपत्रित) सेवा.







पच्‍चीस - आदिमजाति‍ कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







भाग (क) - जनजाति कल्‍याण







1. अनुसूचित जनजातियों (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्‍य विभागों के कार्य क्षेत्र के अन्‍तर्गत विनिर्दिष्‍ट आते हैं. उदाहरणार्थ सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं)



2. अनुसूचित क्षेत्र - जनजाति मंत्रणा परिषद्.



3. जनजाति अनुसंधान तथा विकास संस्‍था.



4. जनजाति क्षेत्रों में समाज सेवाओं का समन्‍वय.



5. गहन जनजाति विकास कार्यक्रम तथा जनजाति परियोजनाएं.



6. यायावर तथा अर्द्ध यायावर प्रवासी जनजाति विकास कार्यक्रम.



7. जनजाति उप आयोजना का अवधारण तथा अनुमान.



8. जनजाति क्षेत्र विकास योजनाएं तथा अनुसंधान.



9. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. ऋण सहायता अधिनियम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995).



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम,1995 (क्रमांक 25 सन्1995)



4. अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परंपरागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम, 2006 (केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रशासित).



4.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. आदिम जाति विकास आयुक्‍त.



2. संचालक, आदिम जाति कल्‍याण.



3. संचालक, अनुसूचित जाति विकास.



4. संचालक, आदिम जाति क्षेत्र विकास आयोजना.



5. संचालक, जनजाति तथा अनुसंधान तथा विकास संस्‍था.



6. सिविल अधिकार संरक्षण कोष्‍ठ.



7. क्षेत्रीय जनजाति विकास प्राधिकरण.



8. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जनजाति आयोग.



9. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग.



9.



(ई) विभाग के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. अन्‍त्‍यवसायी सहकारी विकास निगम.



2. अद्यमी विकास संस्‍थान.



3. आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्‍डल.



4. वन्‍य प्रकाशन.



5. अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम.



6. मध्‍यप्रदेश चर्म शिल्‍प विकास निगम.



7. डॉ. बाबा साहेब अम्‍बेडकर राष्‍ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्‍थान, महू.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.







छब्‍बीस - सामाजिक न्‍याय विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. सामाजिक विधान.



2. परिवार कल्‍याण.



3. शारीरिक रूप से विकलांगों का कल्‍याण (विकलांग बालकों के लिये समेकित शिक्षा योजना को छोड़कर)



4. अपराध और सुधार संबंधी प्रशासन.



5. सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण होम गार्ड के कार्य-कलाप.



6. समाज शिक्षा.



7. ग्राम सेविका के लिए विस्‍तार प्रशिक्षण केन्‍द्र.



8. मध्‍यप्रदेश निराश्रितों की सहायता नियम, 1969 के अधीन निराश्रितों की सहायता से संबंधित सभी प्रश्‍न.



9. अपराधियों की परिवीक्षा.



10. सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा.



11. मद्य निषेद के उद्येश्‍यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम.



13-क. शिशु दत्‍तक



13-ख. मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, 2007.



12. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(अ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश निराश्रितों तथा निर्धन व्‍यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970.



2. मध्‍यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1975.



3. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (केन्‍द्रीय).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. सामाजिक न्‍याय संचालनालय.



2. संभागीय उप संचालक, जिला सामाजिक न्‍याय अधिकारी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं .



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. सामाजिक न्‍याय विभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अधिकारियों की स्‍थापना.







सत्‍ताईस - नर्मदा घाटी विकास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. नर्मदा घाटी में सभी सिंचाई योजनाएं तैयार करना तथा निष्‍पादित करना (मध्‍यम तथा लघु योजनाओं को छोड़कर)



2. नर्मदा घाटी परियोजनाओं से सम्‍बद्ध सेंच्‍य क्षेत्र विकास.



3. सरदार सरोवर बांध.



4. नर्मदा पंचाट.



5. नर्मदा नियंत्रण मंडल.



6. नर्मदा घाटी में बड़ी सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (जलीय योजनायें मध्‍यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा हाथ में ली जायेंगी).



7. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931.



2. मध्‍यप्रदेश लोक निर्माण विभाग पुस्‍तक.



3. केन्‍द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सेन्‍ट्रल पब्लिक वर्क्‍स् एकाउन्‍ट्स कोड).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई तथा अन्‍य मुख्‍य इंजीनियर.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. नर्मदा नियंत्रण मंडल



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.



कुछ नहीं



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. विभागीय सेवा नियम तथा पुस्‍तकें.







अट्ठाईस - पुनर्वास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. भारत और पाकिस्‍तान डोमिनियनों के स्‍थापित होने के कारण अपने मूल निवास स्‍थान से विस्‍थापित हुए व्‍यक्तियों तथा बाद के आप्रवासियों की सहायता और पुनर्वास.



2. तिब्‍बती शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित समस्‍त कार्य.



3. कर्मचारी और संगठन.



4. शिविर भूमियां.



5. भू‍तपूर्व पूर्वी पाकिस्‍तान तथा पश्चिमी पाकिस्‍तान के विस्‍थापितों को तथा वर्मा, यूगेन्‍डा, जैरी, श्रीलंका इत्‍यादि से आये प्रत्‍यावर्तित व्‍यक्तियों को पुन : बसाने की योजनाएं.



6. जिला पुनर्वास समितियां.



7. वित्‍तीय विषय.



8. विधि द्वारा घोषित निष्‍क्राम्‍य संपत्ति (कृषि भूमि सहित) की अभिरक्षा, प्रबंध और निवर्तन.



9. स्‍थायी दायित्‍व गृह, माना के प्रशासन से संबंधित विषय.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. विस्‍थापित व्‍यक्ति ऋण (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (क्रमांक 44 सन् 1954)



2. निष्‍क्रमणार्थी हित (पृथक्‍करण) अधिनियम, 1950.



3. निष्‍क्रान्‍त सम्‍पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950.



4. विस्‍थापित व्‍यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954.



5. मध्‍यप्रदेश रिसेटलमेंट एण्‍ड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसप्‍लेस्‍ड पर्सन्‍स (हाऊस बिल्डिंग मटेरियल एक्‍वीजिशन) एक्‍ट, 1949 (क्रमांक 43 सन् 1949).



6. मध्‍यप्रदेश परियोजना के कारण विस्‍थापित व्‍यक्ति (पुन :स्‍थापन) अधिनियम, 1985







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. पुनर्वास आयुक्‍त.



2. परियोजना कार्यालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.



1. सीमेन्‍ट कांक्रीट फेब्रिकेशन यूनिट से संबंधित सभी विषय.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







उन्‍तीस - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. खाद्यान्‍न :-



(क) मूल्‍य और बाजार सूचना.



(ख) प्राप्ति.



(ग) संग्रहण (स्‍टोरेज)



(घ) राज्‍य में और राज्‍य के बाहर संचलन.



(ड.) वितरण जिसमें राशनिंग सम्मिलित है.



2. खाद्य पदार्थ, उदाहरणार्थ :- खाद्यान्‍न, शक्‍कर, खाद्य तेल- मूल्‍य, संचलन और वितरण.



3. नमक- मूल्‍य, संचलन और वितरण.



4. खाद्यान्‍न, शक्‍कर, गुड़, नमक, बिनोला और खली पर प्रभावी अन्‍य नियंत्रण.



5. गृह, कृषि और वाणिज्‍य तथा उद्योग विभगों से संबंधित पण्‍य वस्‍तुओं को छोड़कर अन्‍य पण्‍य वस्‍तुओं पर नियंत्रण का प्रशासन.



6. परिवहन- उन समस्‍त आवश्‍यक पण्‍य वस्‍तुओं का प्रयोजन परिवहन, जिनके संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है.



7. अन्‍य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और अत्‍यधिक ज्‍वलनशील पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण.



8. (क) नियंत्रित कपड़े का नियंत्रण और वितरण.



8. (ख) सीमेंट का नियंत्रण, वितरण और संचलन.



8. (ग) डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का वितरण.



9. खाद्यान्‍न मिलिंग उद्योग (कृषि (खाद्य पदार्थ) प्रसंस्‍करण मिलिंग उद्योग को छोड़कर)



10. थोक और फुटकर मूल्‍यों का संकलन.



11. बांट और माप.



12. उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राज्‍य में उपभोक्‍ताओं की शिकायतों का प्रतितोष.



13. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम, 1955.



2. चावल मिलिंग (उद्योग) विनियमन अधिनियम, 1958.



3. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934.



4. नाप-तौल अधिनियम, 1959.



5. उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. खाद्य और सिविल पूर्ति संचालनालय.



2. जिला खाद्य कार्यालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य वस्‍तु व्‍यापार निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य भण्‍डागार निगम, भोपाल.



3. नियंत्रक, नाप-तौल.



4. राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.







कुछ नहीं



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश खाद्य और सिविल पूर्ति सेवा (राजपत्रित).



2. मध्‍यप्रदेश खाद्य और सिविल पूर्ति सेवा (अराजपत्रित).



3. मध्‍यप्रदेश खाद्य और सिविल पूर्ति आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा.







तीस - संस्‍कृति विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. संस्‍कृति के लिए नीति निर्माण.



2. कला तथा साहित्‍य का विकास.



3. कालिदास समारोह.



4. तानसेन समारोह.



5. खजुराहो नृत्‍य उत्‍सव.



6. भारत भवन तथा रवीन्‍द्र भवन.



7. कालीदास सम्‍मान तथा शिखर सम्‍मान.



8. गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप साहित्‍य, अमृता शेरगिल फेलोशिप प्‍लास्टिक कला, उस्‍ताद अलाउद्दीन खान फेलोशिप संगीत, चक्रधन फेलोशिप नृत्‍य, थियेटर लोक कला.



9. राष्‍ट्रीय मानव संग्रहालय (म्‍युजियम ऑफ मेन).



10. प्राचीन और ऐतिहासिक अभिलेख.



12.(क). सार्वजनिक प्रतिमाएं एवं स्‍मारक.



(1) विद्यमान प्रतिमाओं व स्‍मारकों से संबंधित समस्‍त कार्य.



(2) नवीन प्रतिमाओं/स्‍मारकों की स्‍थापना/निर्माण एवं संधारण तथा आनुषंगिक समस्‍त कार्य.



11. संग्रहालय.



12. पुरालेख विद्या और पुरातत्‍तव.



13. शिक्षा संस्‍थाओं में शिक्षण के माध्‍यम के रूप में हिन्‍दी का उपयोग.



14. शालाओं, महाविद्यालयों में तथा कार्यालयीन भाषा उपयोग के लिए वैज्ञानिक शब्‍दावली तथा पारिभाषिक शब्‍दावली का विनिश्चियन.



15. वैज्ञानिक शब्‍दावली तथा पारिभाषिक शब्‍दावली के संबंध में भारत सरकार, राज्‍य शासन, विश्‍वविद्यालय तथा मंडलों से सम्‍पर्क.



16. शासकीय कार्यालयों तथा शिक्षा संस्‍थाओं आदि में हिन्‍दी का राजभाषा के रूप में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण.



17. नई शब्‍दावली के उपयोग में जनसाधारण को शिक्षा देने के प्रबंध करना.



18. भारतीय भाषाओं का अध्‍ययन.



19. समस्‍त नियमों, पुस्‍तकों, स्‍थायी आदेशों तथा फार्मों का हिन्‍दी में अनुवाद, मुद्रण तथा प्रकाशन.



20. जिला गजेटियर.



21. साहित्‍य तथा संस्‍कृति से संबंधित अशासकीय निकायों और साथ ही लेखकों/कलाकारों को सहायता.



22. निखात निधि तथा पुरावशेष.



23. महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों की शताब्दियां तथा जयन्तियां मनाना.



24. लता मंगेशकर सम्‍मान.



25. किशोर कुमार सम्‍मान.



26. नाट्य शालाएं और नाट्य अभिनय, आमोद और विनोद.



31-क . संगीत तथा ललित कला शिक्षा.



27. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. भारतीय निखात निधि अधिनियम.



2. मध्‍यप्रदेश प्राचीन स्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964).



3. मध्‍यप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 (क्रमांक 5 सन् 1958)







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय, या विश्‍वविद्यालय कार्यालय :



1. संचालनालय, पुरातत्‍व संग्रहालय एवं अभिलेखागार.



2. संस्‍कृति संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. विलोपित.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश कला परिषद, भोपाल.



2. मध्‍यप्रदेश साहित्‍य परिषद्, भोपाल.



3. मध्‍यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल.



4. उस्‍ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, भोपाल.



5. कालीदास अकादमी, उज्‍जैन.



6. मध्‍यप्रदेश रंग मंडल, भोपाल.



7. रूपंकर, भोपाल.



8. चक्रधर नृत्‍य केन्‍द्र, भोपाल.



9. ध्रुपद केन्‍द्र, भोपाल.



10. स्‍वराज भवन.



10.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (भाषा विभाग) भर्ती नियम.



2. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पुरात्‍तव एवं संग्रहालय) भर्ती नियम.



3. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पुरालेख विभाग) भर्ती नियम.



4. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (गजेटियर) भर्ती नियम.







इकतीस - जल संसाधन







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. बड़ी सिंचाई मध्‍यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई योजनाएं (नर्मदा घाटी से संबद्ध योजनाओं को छोड़कर) तैयार करना, उनका निष्‍पादन करना तथा अनुरक्षण करना.



2. राज्‍य में जल के संसाधनों का आकलन करना, संपूर्ण जल सेक्‍टर के लिये व्‍यापक योजना बनाने हेतु नीति निर्धारण करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाइन्‍स) जारी करना.



3. उपलब्‍ध जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना.



4. सिंचाई तथा कमांड क्षेत्रों (कमाण्‍ड एरिया) के विकास के लिए सिंचाई तथा जल निकास/संकर्मों के संबंध में नीति निर्धारण करने और संसाधन योजनाएं जारी करने की भूमिका निभाना.



5. भू-जल संसाधनों के योजनाबद्ध विकास और उसका सतही जल के विकास के साथ एकीकृत करके सिंचाई के लिये जल संसाधनों के अधिकतम एकीकृत उपयोग के लिए नीति निर्धारण करना.



6. अंतर्राज्‍यीय नियंत्रण मंडल.



7. बड़ी परियोजनाओं के लिए नियंत्रण मंडल.



8. अनुसंधान तथा डिजाइन.



9. सिंचाई योजनाओं उद्वहन सिंचाई तथा भू-जल सर्वेक्षण संबंधी विषय.



10. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं से संबंधित विषय.



11. सिंचाई, जिसमें नदियों तथा नालों से सिंचाई के लिए प्रबंध तथा तालाबों, कुओं, रोक बांधों (स्‍टाप डेम) का विनिर्माण और उनके द्वारा सिंचाई के लिए प्रबंध सम्मिलित है.



12. कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्‍थापना तथा व्‍यवस्‍था.



13. ऐसी सेवाओं के सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन (पेंशन), पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931.



2. मध्‍यप्रदेश लोक निर्माण विभाग पुस्‍तक ( मैन्‍युअल) 1983.



3. केन्‍द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता.



4. मध्‍यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय, कार्यालय तथा प्राधिकरण :







1. प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई तथा अन्‍य मुख्‍य इंजीनियर.



2. तवा कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



3. चंबल कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



4. बारना-हलाली कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



5. बरगी कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



6. अपर बैनगंगा, बावनथड़ी एवं बांध कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



7. ग्‍वालियर कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम, भोपाल.



1.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. अंतर्राज्‍यीय नियंत्रण मण्‍डल.



2. बड़ी परियोजनाओं के लिए नियंत्रण मण्‍डल.



3. राज्‍य बाढ़ नियंत्रण मण्‍डल.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. विभागीय सेवा नियम तथा पुस्‍तकें (मैन्‍युअल्‍स).



1.



बत्‍तीस - आवास और पर्यावरण विभाग







(अ) पट्टे के दस्‍तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मानीटरिंग) सम्मिलित करते हुए, मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमि‍हीन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्‍वयन, विभिन्‍न अभिकरणें द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्‍ती उन्‍मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्‍टर प्‍लान) और उससे संबंधित अन्‍य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







भाग एक - पर्यावरण







1. राज्‍य की पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्‍मक योजना, सुरक्षा, परिरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय.



2. नगर तथा ग्राम निवेशन योजना.



3. वास्‍तु कला.



4. सभी प्रकार के प्रदूषण तथा उनका निरोध.



5. नगरीय विकास जिसमें गन्‍दी बस्‍ती निवारण सुधार योजनाएं शामिल नहीं हैं.







भाग दो - गृह निर्माण







1. राज्‍य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्‍त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्‍वयन एवं समन्‍वयन.



2. आवास स्‍थान को भाड़े या उप-भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण शामिल हैं.



3. सर्व समुच्‍चय (कामन पूल) के निवास भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन (अलाटमेंट) तथा प्रशासनिक अनुमोदन.







भाग - तीन







1. राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्‍त विषय.



1.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



1. मध्‍यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973.



2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974.



3. मध्‍यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961.



4. जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उप-कर अधिनियम, 1977.



5. मध्‍यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948.



6. मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण अधिनियम, 1972.



7. मध्‍यप्रदेश प्रकोष्‍ठ स्‍वामित्‍व अधिनियम, 1976.



8. मध्‍यप्रदेश नगर परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960.



9. मध्‍यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948.



10. अचल संपत्ति ( अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952.



11. मध्‍यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984.



12. मध्‍यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. नगर तथा ग्राम निवेशन संचालनालय.



2. पर्यावरण आयुक्‍त कार्यालय.



3. नगरीय परियोजना संचालनालय.



4. राजधानी परियोजना प्रशासन.







(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. समस्‍त नगर विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



2. मध्‍यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्‍डल.



3. पर्यावरणात्‍मक तथा समन्‍वयन संगठन.



4. मध्‍यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ.



5. मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण मंडल.



6. राज्‍य कर्मचारी आवास निगम.



7. आपदा प्रबंध संस्‍थान.



7.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मण्‍डल :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. नगर तथा ग्राम निवेशन तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिकीय वर्गीय सेवा, 1972.



2. मध्‍यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेशन योजना - राजप‍त्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1977



3. मध्‍यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988







तैंतीस - पर्यटन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. पर्यटन प्रोत्‍साहन तथा विकास .



2. राज्‍य में स्थित होटल प्रबंधन संस्‍थान.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. पर्यटन संचालनालय.



2. होटल प्रबंधन, खान-पान तकनीक एवं पोषण आहार संस्‍थान.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम, मर्यादित.



1.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा, यदि कोई हों, का नाम तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. पर्यटन विभाग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की स्‍थापना संबंधी विषय.



1.



चौंतीस - लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. लोक स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी स्‍वच्‍छता, जिसमें निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं :-



(क) जल निकास.



(ख) मल प्रवाह व्‍यवस्‍थापन और निर्मलीकरण.



(ग) स्‍वच्‍छता संबंधी सुविधाएं.



(घ) मेलों और श्रम शिविरों की स्‍वच्‍छता.



2. पेय जल की पूर्ति.



3. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जल पूर्ति और मल प्रवाह संबंधी योजनांए कार्यान्वित करना.



4. औद्योगिक जलपूर्ति योजनाएं (उद्योग विभाग की ओर से)



5. मेलों में रक्षित जल पूर्ति.



6. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रमुख इंजीनियर का कार्यालय और उसके अधीनस्‍थ कार्यालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980.



2. मध्‍यप्रदेश लेाक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा शर्तें और भर्ती) नियम, 1976.



3. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी विभाग की स्‍थापना में चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1980.



4. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी, कार्यभारित कर्मचारी और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1980.



4.



पैंतीस - पशुपालन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पशुपालन जिसमें पशुधन का परिक्षण, संरक्षण तथा उसकी अभिवृद्धि शामिल है.



2. पशु चिकित्‍सा सेवाएं जिसमें पशु रोगों की रोकथाम तथा उनका उपचार शामिल है.



3. पशु चिकित्‍सा अनुसंधान.



4. समुन्‍नत प्रजनन.



5. चारा विकास.



6. जैविक संस्‍थाएं



7. विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.



8. समस्‍त प्रकार के पशुवध गृहों का पंजीकरण.



9. पशुवध कार्य का पर्यवेक्षण एवं मांस की गुणवत्‍ता नियंत्रण.



10. कुक्‍कुट पालन, प्रजनन एवं संवर्धन.



11. दुग्‍ध एवं दुग्‍ध उत्‍पादों अण्‍डों एवं मांस की जांच एवं गुणवत्‍ता नियंत्रण.



12. डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्‍तार, विकास एवं सांख्यिकी.



13. शासकीय डेयरियों का विकास तथा प्रशासन.



14. दुग्‍घ एवं दुग्‍ध उत्‍पाद आदेश, 1992 के अंतर्गत पंजीयन.



15. दुग्‍ध एवं दुग्‍ध उत्‍पादों का उत्‍पादन, वितरण तथा विक्रय.



15-अ. गौ संरक्षण तथा संवर्धन के लिए समन्‍वय.



16. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश प्रान्‍त पशुरोग अधिनियम, 1934.



2. मध्‍यप्रदेश अश्‍व रोग अधिनियम, 1960 (एम.पी. हार्ससिकनेस एक्‍ट, 1960).



3. ग्‍लैन्‍डर और फार्सी अधिनियम, 1899.



4. मध्‍यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959.



5. मध्‍य प्रान्‍त पशुधन सुधार अधिनियम, 1950.



6. मध्‍य प्रान्‍त पशुवध अधिनियम, 1915.



7. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960.



8. मध्‍यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976.



9. पशु अतिचार अधिनियम, 1871.



10. डूरीन एक्‍ट, 1910.



11. भारतीय पशु चिकित्‍सा परिषद् अधिनियम, 1984.



12. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशुधन एवं कुक्‍कुट विकास अधिनियम, 1982.



13. मध्‍यप्रदेश गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. संचालनालय, पशु चिकित्‍सा सेवाएं







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशुधन एवं कुक्‍कुट विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य गौ-सेवा आयोग.



3. मध्‍यप्रदेश स्‍टेट को-आपरेटिव्‍ह डेयरी फेडरेशन.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशु चिकित्‍सा परिषद्







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश पशु चिकित्‍सा सेवा :-



(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.



(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा लिपिक वर्गीय).



(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.



2. मध्‍यप्रदेश डेयरी सेवा :-



(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.



(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालि‍क तथा लिपिक वर्गीय).



(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.







छत्‍तीस - मछुआ कल्‍याण तथा मत्‍स्‍य विकास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. मछली पकड़ने के लिये सभी नदियों तथ तालाबों का विकास और परिरक्षण.



2. मत्‍स्‍य बीज प्रक्षेकों (फिश सीड फार्म) की स्‍थापना, प्रशासन तथा उनका विकास.



3. मत्‍स्‍य पालन जिसमें मछलियों का संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्धन शामिल है.



4. मछलियों के संवर्धन, विस्‍तार तथा विकास के लिये शोध.



5. मछली पकड़ने की प‍द्धति का विकास तथा विनियमन.



6. मत्‍स्‍य विपणन तथा विधायन.



7. अन्‍य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्धन.



8. मत्‍स्‍य कृषक विकास अधिकरणों को अनुदान.



9. त्रि - स्‍तरीय पंचायतों को सौंपे गये विभाग से संबंधित अधिकारों का पर्यवेक्षण.



10. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश मत्‍सयोद्योग विकास अधिनियम, 1979.



2. मध्‍यप्रदेश मत्‍सयोद्योग अधिनियम, 1948.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. मत्‍सयोद्योग संचालनालय.



2. राजीव गांधी मत्‍स्‍य विकास मिशन.







(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य मत्‍सयोद्योग विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश मत्‍स्‍य महासंघ.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश मत्‍स्‍योद्योग सेवाएं :-



(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.



(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालन तथा लिपिक वर्गीय).



(तीन) अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.







सैंतीस - उच्‍च शिक्षा विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. महाविद्यालयीन शिक्षा, (चिकित्‍सा, कृषि, पशु चिकित्‍सा तथा इंजीनियरी महाविद्यालयों को छोड़कर)



2. नवीन महाविद्यालय खोलना तथा अध्‍यापन की सुविधायें प्रदान करना.



3. उच्‍च शिक्षा का विस्‍तार तथा तत्‍संबंधी नीति.



4. पूर्व स्‍नातक अध्‍ययन तथा तत्‍संबंधी नीति.



5. कला तथा विज्ञान में स्‍नातकोत्‍तर अध्‍ययन तथा तत्‍संबंधी नीति.



6. महाविद्यालयों की शैक्षणिक पाठ्यचर्या.



7. अशासकीय महाविद्यालयों को अधिग्रहित करना तथा अशासकीय महाविद्यालयों को सहायक अनुदान.



8. महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा.



9. महाविद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्‍तकें, पुस्‍तक बैंक.



10. पुस्‍तकालय (ग्रामीण पुस्‍तकालयों को छोड़कर)



11. विश्‍वविद्यालय तथा सभी प्रासंगिक विषय जिसमें विकास कार्यक्रमा, संकाय खोलना तथा विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान सम्मिलित है.



12. विश्‍वविद्यालयों में कला तथा विज्ञान में मौलिक शोध कार्य.



13. विश्‍वविद्यालय समन्‍वयन समिति तत्‍संबंधी विषय.



14. छात्र संघों से संबद्ध नीति.



15. अधि छात्रवृत्तियां (फैलोशिप) तथा छात्रवृत्तियां.



16. महाविद्यालयों में समाज सेवा शिक्षा राष्‍ट्रीय सेवा योजना.



16 -क. विलोपित.



17. ऐसी सेवा से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1973.



2. मध्‍यप्रदेश उच्‍च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973.



3. विश्‍वविद्यालय अधिनियम, विश्‍वविद्यालय संविधियां तथा अध्‍यादेश.



4. महाविद्यालय संहिता.



5. मध्‍यप्रदेश भोज विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1991.



6. चित्रकूट ग्रामोदय विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1991.



7. महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1995.



8. राष्‍ट्रीय विधि संस्‍थान अधिनियम, 1997



9. मध्‍यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990.



10. मध्‍यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्‍नति नियम, 1974.



11. पुनरीक्षित सहायक अनुदान नियम, 1979.



12. मध्‍यप्रदेश संस्‍थागत निधि नियम, 1978.



13. केन्‍द्रीय अध्‍ययन बोर्ड नियम, 1986.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. कार्यालय आयुक्‍त, उच्‍च शिक्षा.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल, निगम तथा विश्‍वविद्यालय :







1. इंदिरा कला संगीत विश्‍वविद्यालय, खैरागढ़.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं :







1. हिन्‍दी ग्रंथ अकादमी.



2. राष्‍ट्रीय विधि संस्‍थान.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. शासकीय महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्य और प्राध्‍यापक, अन्‍य प्रशासनिक तथा लेखा कर्मचारी.











अड़तीस- विज्ञान और टेकनालॉजी विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. मध्‍यप्रदेश विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी परिषद्.



2. राज्‍य के विभिन्‍न क्षेत्रों की समस्‍याओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग.



3. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन्‍नयन के लिए नीतियां तथा उपाय.



4. राज्‍य के संगठनों और संस्‍थाओं के जरिए नैसर्गिक संसाधनों के विदोहन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संप्रवर्तन और समन्‍वय.



5. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना.



6. गुणोत्‍कृष्‍ट अनुसंधान और विकास कार्य के लिए पारितोषिक और पुरस्‍कार.



7. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में संगोष्ठियां और सम्‍मेलन.



8. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में योजनायें तथा बहुशैक्षिक परियोजनायें बनाना.



9. उद्योग में उपयोग की दृष्टि से अनुसंधान को बढ़ावा देना.



10. नि‍जी और सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास में सहायता.



11. भारत और विदेशों की तद्रूप संस्‍थाओं से सम्‍पर्क.



12. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







टिप्‍पण :- यह विभाग निम्‍नलिखित विषयों के लिये नोडल विभाग नहीं होगा :-







1. सूचना प्रौद्योगिकी.



2. जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्‍नालॉजी).







उनतालीस - तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. तकनीकी जन‍शक्ति नियोजन एवं सर्वेक्षण.



2. तकनीकी और व्‍यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण.



2.(राज्‍य के होटल प्रबंधन संस्‍थानों को छोड़कर)



3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय.



4. तकनीकी प्रशिक्षण संस्‍थाएं.



5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान.



6. पोलीटेक्निक



7. प्री-इंजीनियरिंग एवं अन्‍य व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम टेस्‍ट का संचालन.



8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. शिक्षु अधिनियम, 1961.



2. मध्‍यप्रदेश राजीव गांधी प्रौद्यागिकी विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1998.



3. मध्‍यप्रदेश निजी व्‍यावसायिक शिक्षण संस्‍था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्‍क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. तकनीकी शिक्षा संचालनालय.



2. प्रशिक्षण संचालनालय.



3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय.



4. पोलीटेक्निक.



5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल, निगम तथा विश्‍वविद्यालय :







1. व्‍यावसायिक परीक्षा मण्‍डल, मध्‍यप्रदेश.



2. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, मध्‍यप्रदेश.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍था तथा निकाय :







1. राज्‍य शिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) परिषद्, मध्‍यप्रदेश.



2. राज्‍य व्‍यावसायिक दस्‍तकारी प्रशिक्षण परिषद्, मध्‍यप्रदेश.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अराजपत्रित (लिपिकवर्गीय एवं अलिपिकवर्गीय) सेवा.



3. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (चतुर्थ श्रेणी) सेवा.



4. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (आकस्मिकता वेतन) सेवा.



5. मध्‍यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा.



6. मध्‍यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित, तकनीकी/गैर तकनीकी) सेवा.



7. मध्‍यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (चतुर्थ श्रेणी) सेवा.











चालीस- विमानन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. शासकीय वायुयान (फ्लीट का स्‍वरूप और आकार, प्रचालन तथा अनुरक्षण).



2. विमानन का विकास.



3. विमानन से संबंधित व्‍यक्तियों का प्रशिक्षण.



4. हवाई अड्डों का विकास (निर्माण तथा अनुरक्षण को छोड़कर)



5. उड़ान क्‍लब (फ्लाइंग क्‍लब) से संबंधित विषय.



6. विमानन से संबंधित कोई अन्‍य विषय.



7. उन सेवाओं से संबंधित समस्‍त विषय जिनसे विभाग संबंधित है (उन विषयों को छोड़कर जो वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित है) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. शासकीय वायुयान के उपयोग तथा नियंत्रण के लिये नियम.



2. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 22)



3. सप्रेसन ऑफ अन-लॉफुल एक्‍ट्स एगेंस्‍ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्‍ट, 1982.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. विमानन संचालनालय.







(ई) अधिनियम के अधीन स्‍थापित बोर्ड तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







इकतालीस - भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. भोपाल में गैस त्रासदी के कारण उत्‍पन्‍न विनिर्दिष्‍ट स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याएं.



2. भोपाल में गैस त्रासदी से पीडित व्‍यक्तियों को राहत तथा उनका पुनर्वास.



3. भोपाल गैस त्रासदी से उद्भूत हुए नुकसान संबंधी मामले.



4. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधि‍, प्रतिनियुक्ति, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. संचालनालय - दावे (डायरेक्‍टोरेट -क्‍लेम्‍स्)







(ई) अधिनियमों के अधीन स्‍थापित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अंतर्गत अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍था तथा मण्‍डल :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हों :







1. संचालनालय-दावे में राजपत्रित वर्ग एक तथा दो, अराजपत्रित वर्ग तीन, वर्ग चार तथा कन्‍टेंजेन्‍सी से वेतन पाने वाले.







बयालीस - संसदीय कार्य विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. विधान सभा का सत्रारम्‍भ उसका सत्रावसान तथा उसे भंग करना एवं विधान सभा में राज्‍यपाल के अभिभाषण के लिये दिन निर्धारित करना.



2. विधान सभा में विधायी तथा अन्‍य शासकीय कार्य का आयोजन तथा समन्‍वय.



3. सदस्‍यों ने जिन प्रस्‍तावों पर सूचना दी है उन पर विचार करने के लिये सभा में शासकीय समय का आवंटन.



4. दलों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्‍पर्क.



5. विधेयकों पर प्रवर समितियों के लिये सदस्‍यों का चयन.



6. शासन द्वारा स्‍थापित समितियों और अन्‍य निकायों में विधान सभा सदस्‍यों की नियुक्ति.



7. विभिन्‍न विभागों के लिये विधान सभा सदस्‍यों की परामर्श समितियों का संचालन.



8. मंत्रियों द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्‍वासनों का क्रियान्‍वयन.



9. गैर-सरकारी सदस्‍यों के विधेयकों तथासंकल्‍पों पर शासन की स्थिति.



10. संसदीय मामलों में मंत्रिमण्‍डल को सचिवालयीन सहायता.



11. प्रक्रिया संबंधी तथा अन्‍य संसदीय मामलों में विभाग को परामर्श.



12. विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्‍य रूप से लागू होने वाली अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्‍वय.



13. दर्शनीय स्‍थलों पर विधान सभा सदस्‍यों के लिये शासकीय रूप से प्रायोजित दौरे.



14. विधान सभा सदस्‍यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्‍मुक्तियों से संबंधित मामले.



15. संसदीय सचिव - उनके कार्य.



16. अधिसूचनाओं, नियमों तथा अध्‍यादेश आदि को सदन के पटल पर रखना.



17. अखिल भारतीय सचेतक सम्‍मेलन की सिफारिशों के क्रियान्‍वयन संबंधी कार्य.



18. अध्‍यक्ष के परामर्श से विधान सभा सदस्‍यों के लिये सेमिनार, परिचर्चा (Talks) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन.



19. विधान सभा सदस्‍यों के लिये सुविधाएं.



20. संसदीय विषयों से संबंधित संवैधानिक मामले.



21. संसदीय विषयों पर भारत सरकार तथा अन्‍य राज्‍यों से प्राप्‍त सन्‍दर्भ.



22. राज्‍य विधान सभा तथा संसद के सदस्‍यों को शासकीय प्रकाशनों, मैनुअल्‍स तथा प्रतिवेदनों का प्रदाय.



23. विधान सभा में उठाई गई ध्‍यानाकर्षण सूचनाओं अथवा मध्‍यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 267-क के तहत दी गई सूचनाओं के अन्‍तर्गत सदस्‍यों के उत्‍तरों को जानकारी दिलाने हेतु अनुगमन.



24. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (विधान सभा सचिवालय की सेवा से संबंधित अथवा वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) नियमन तथा संशोधन के लिए विभाग से संबंधित अधिनियम और नियम :







1. मध्‍यप्रदेश विधान सभा सदस्‍य (वेतन, भत्‍ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 और नियम.



2. मध्‍यप्रदेश विधान सभा अध्‍यक्ष तथा उपाध्‍यक्ष ( वेतन तथा भत्‍ता) अधिनियम, 1972 और नियम.



3. मध्‍यप्रदेश विधान मण्‍डल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्‍ता) अधिनियम, 1980 और नियम.



4. मध्‍यप्रदेश विधान मण्‍डल सदस्‍य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 और नियम.



5. मध्‍यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.



(ई) अधिनियम के अधीन स्‍थापित मण्‍डल और निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अंतर्गत न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मण्‍डल :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित ) सेवा.



2. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.











तिरतालीस - महिला एवं बाल विकास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. महिला, बालिका एवं शिशुओं से संबंधित विषय.



2. पोषण.



3. समेकित बाल विकास योजना.



4. विशेष पोषण आहार.



5. महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उन्‍नयन तथा सशक्तिकरण.



6. महिला एवं शिशु कल्‍याण.



7. शिक्षा, संचार एवं प्रशिक्षण.



8. विभाग के अंतर्गत समस्‍त प्रवर्गों के शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण.



9. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)



2. राज्‍य महिला आयोग अधिनियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्‍यप्रदेश.



2. परियोजना संचालक, विश्‍व बैंक परियोजना प्रकोष्‍ठ, मध्‍यप्रदेश.



3. नारी निकेतन, दुर्ग, दंतेवाड़ा, सतना, रायपुर, जबलपुर एवं उज्‍जैन.



4. महिला उद्धार गृह, इन्‍दौर, रायपुर.



5. राजकीय महिला अनुरक्षण गृह ग्‍वालियर.



6. महिला वसति गृह, जबलपुर/इन्‍दौर.







(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. राज्‍य महिला आयोग.



1.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. राज्‍य समाज कल्‍याण सलाहकार मंडल, भोपाल.



2. मध्‍यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (अराजपत्रित) तृतीय वर्ग अलिपिकीय सेवा.



3. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (अराजपत्रित) तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा.



4. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (चतुर्थ वर्ग) सेवा.







चवालीस - कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. ग्रामीण उद्योग का समेकित विकास.



2. खादी, ग्रामोद्योग एवं अति लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग तथा ऐसे उद्योगों को कच्‍चा माल प्रदाय करने, विपणन में सहायता और विभिन्‍न अन्‍य सुविधाएं देने की व्‍यवस्‍था करना.



3. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रान्‍तर्गत लाए गए उद्योगों तथा वे उद्योग जो भविष्‍य में आयोग के क्षेत्रान्‍तर्गत लाए जाए.



4. हस्‍तशिल्‍प.



5. रेशम उत्‍पादन.



6. हाथकरघे.



7. ग्रामीण उद्योगों से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां.



8. चर्म उद्योग.



9. कृषि पर आधारित ग्राम उद्योग.



10. समस्‍त प्रकार के ग्राम तथा अति लघु औद्योगिक इकाईयों की स्‍थापना और उन्‍हें चलाने में हितग्राहियों को प्रशिक्षण.



11. ग्रामीण औद्योगिक संस्‍थान एवं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र.



12. परम्‍परागत एवं कुटीर उद्योग के माध्‍यम से स्‍वरोजगारी.



12.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम/आदेश :







1. मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. हाथ करघा संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.



2. संचालनालय, रेशम उत्‍पादन, मध्‍यप्रदेश.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 के अधीन गठित मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.



(उ) ऊपर (ई) के अन्‍तर्गत न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश हस्‍तशिल्‍प एवं हथकरघा विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश चर्म उद्योग विकास निगम.



3. हाथकरघा एवं विद्युत चलित करघा संबंधी समस्‍त अशासकीय एवं सहकारी संस्‍थाएं.



4. म.प्र. स्‍टेट सेरिकल्‍चर डेवलपमेंट एण्‍ड ट्रेडिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.







पैंतालीस - जन शिकायत निवारण विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



त्‍वरित गति से निराकरण करने की दृष्टि से निम्‍नलिखित मामलों का समन्‍वयन तथा अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) :-







मुख्‍य मंत्री तथा मंत्रीगण को भोपाल में तथा दौरों पर प्राप्‍त होने वाले शिकायती-पत्र, अभ्‍यावेदनों और आवेदन-पत्रों का (जो उनके विभाग से सीधे संबंधित न हों) रजिस्‍ट्रीकरण और अनुसरण की जाने वाली कार्यवाही सुनिश्चित करना.

संसद सदस्‍यों, विधान सभा सदस्‍यों और महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों से मुख्‍य मंत्री सचिवालय में प्राप्‍त पत्र एवं संदर्भ.

कमजोर वर्गों के सदस्‍यों के शोषण और उन पर अत्‍याचार संबंधी शिकायतें.

भूमि विवाद संबंधी अभ्‍यावेदन शिकायतें.

भ्रष्‍टाचार संबंधी शिकायतें.

पेंशन और वेतन भुगतान में विलम्‍ब संबंधी मामले.

दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्‍पा के आधारों पर नियुक्ति संबंधी मामले.

प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्‍त होने वाली याचिकाएं आदि.



टीप.- संबंधित प्रशासकीय विभाग, प्राप्‍त होने वाले शिकायत-पत्रों, अभ्‍यावेदनों और आवेदन-पत्रों पर, आवश्‍यक कार्यवाही करने के लिये तथा उनका शीघ्रता से निपटारा करने के लिये उत्‍तरदायी होंगे.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.





छियालीस - पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



भाग (1) - पिछड़ा वर्ग कल्‍याण



1. पिछड़ा वर्ग के लिये कल्‍याण कार्यक्रम.



2. लोक सेवा, निगमों तथा विभिन्‍न आयोगों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण.



3. शैक्षणिक संस्‍थाओं में तथा व्‍यवसायिक पाठ्यक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण.



4. पिछड़े वर्गों को अन्‍य सुविधाएं.



5. पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य.



6. पिछड़ा वर्ग वित्‍त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य.



7. पिछड़े वर्ग के अन्‍तर्गत आने वाली जातियां.



8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए, विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानंतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







भाग (2) - अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण



1. वक्‍फ और उससे संबंधित विषय.



2. अल्‍प संख्‍यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम.



3. अल्‍प संख्‍यक आयोग से संबंधित विषय.



4. मध्‍यप्रदेश उर्दू अकादमी से संबंधित विषय.



5. राज्‍य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मस्जिद समिति से संबंधित विषय.



6. अल्‍प संख्‍यकों से संबंधित शेष समस्‍त विषय.



7. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







वक्‍फ अधिनियम, 1954.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995.

राज्‍य अल्‍पसंख्‍यक आयोग अधिनियम, 1996.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. वक्‍फ आयुक्‍त.



2. संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्‍याण.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. वक्‍फ बोर्ड.



2. मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्‍त एवं विकास निगम.



3. पिछड़े वर्ग के लिये राज्‍य आयोग.



4. राज्य अल्‍पसंख्‍यक आयोग.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. राज्‍य के लिये हज समिति.



2. भूतपूर्व भोपाल रियासत की मस्जिद समिति.



3. मध्‍यप्रदेश उर्दू अकादमी, भोपाल.



3.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.





सैंतालीस - चिकित्‍सा शिक्षा विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. चिकित्‍सा व्‍यवसाय तथा चिकित्‍सा शिक्षा.



2. परिचर्या व्‍यवसाय तथा परिचर्या शिक्षा तथा परिचर्या प्रशिक्षण.



3. दन्‍त व्‍यवसाय तथा दन्‍त शिक्षा.



4. शासकीय कर्मचारियों को राज्‍य के बाहर चिकित्‍सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय.



5. उन्‍माद और मनोवैकल्‍य, जिसके अंतर्गत उन्‍मत्‍तों और मनोविकलों के रखने या उपचार के स्‍थान भी है.



6. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.



6.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा संस्‍था नियंत्रण अधिनियम, 1973.



2. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्‍सा परिचर्या) नियम, 1958 (जहां तक कि इन नियमों का संबंध राज्‍य के बाहर चिकित्‍सा/उपचार से है).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. चिकित्‍सा शिक्षा संचालनालय.



2. समस्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालय एवं सम्‍बद्ध अस्‍पताल.



3. दन्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालय (डेन्‍टल कॉलेज).



4. परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग कॉलेज).



5. क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्‍थान.



5.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. विलोपित.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य दन्‍त परिषद्.



2. मध्‍यप्रदेश परिचारिका पंजीयन परिषद्.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. मध्‍यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा सेवा.







अड़तालीस - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्‍साहित करने के लिये स्‍कीम सम्मिलित है.



2. सूचना प्रौद्योगिकी सेक्‍टर में विनिधान का उन्‍नयन.



2.



3. समस्‍त स्‍तरों पर नागरिक सेवाओं के सुधार के लिये ई-गवर्नेंस का संवर्धन.



4. राज्‍य सरकार के समस्‍त विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्‍थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें कम्‍प्‍यूटरीकरण सम्मिलित है, के उपयोग का संवर्धन.



5. राज्‍य सरकार के विभिन्‍न विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्‍थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परियोजनाओं के संबंध में सहायता तथा समन्‍वय.



6. जनता के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना तथा बोधगम्‍य बनाना.



7. राज्‍य सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा कार्य योजनाओं के क्रियान्‍वयन के लिये समन्‍वय.



8. विभिन्‍न विभागों को, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जनशक्ति नियोजन तथा मानव संसाधन विकास में उनके क्रियाकलापों में, जिसमें सामर्थ्‍यकारी सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सम्मिलित है, सहायता.



9. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेमिनार, कार्यशाला, सम्‍मलेन तथा अन्‍य ऐसे ही आयोजन.



10. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्य को प्रोत्‍साहन तथा उनकी प्रोन्‍नति, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्‍दी के उपयोग में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है.



11. भारत तथा विदेश में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों तथा संगठनों से संबंध.



12. ई-कॉमर्स से संबंधित क्रियाकलापों का उन्‍नयन.



13. कम्‍प्‍यूटरों के लिये सॉफ्टवेयर टेक्‍नालॉजी पार्क तथा हार्ड वेयर पार्क से संबंधित औद्योगिक केंद्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और/इलेक्ट्रिानिक्‍स से संबंधित संचार उपकरणों की स्‍थापना में अभिवृद्धि तथा सहायता और ऐसे प्रयासों में निजी भागीदारी को प्रोत्‍साहन.



14. ग्रामीण इंटरनेट तथा अन्‍य इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली, जिसमें विभिन्‍न सेवाओं के लिये सूचना बूथों (कियॉस्‍क) तथा आभासी कार्यालयों की स्‍थापना सम्मिलित है, का प्रोन्‍नयन.



15. ऑप्‍टीकल फायबर केबलों, दूरसंचार चैनलों, वायरलेस तथा उपग्रहों (सेटेलाइट) के माध्‍यम से डाटा और मल्‍टी मीडिया ट्रेफिक के प्रसार से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियाकलापों की अभिवृद्धि.



16. विभिन्‍न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श.



17. सेवा से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन (पेंशन), पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम,



(इ) विभाग अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







कुछ नहीं.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य इलेक्‍ट्रानिक्‍स विकास निगम, मर्यादित.



2. आप्‍टेल टेलीकम्‍युनिकेशन लिमिटेड.



3. मध्‍यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्‍फारमेशन टेक्‍नालॉजी ( MAP IT ).



3.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय यदि कोई हो : कुछ नहीं.







सत्‍तावन-जैव विविधता (बायो डाइवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बॉयो टेक्‍नालॉजी) विभाग







(अ) विभाग द्वारा प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का अविरत उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत होने वाले लाभों का समान वितरण.



2. जैविक तथा नृजाति जैविक (इथनो बायोलॉजिकल) संसाधनों का सूचीकरण, जिसमें प्राणीविज्ञान तथा वनस्‍पति विज्ञान सर्वेक्षण सम्मिलित है.



3. (क) बायोस्‍फीयर रिजर्व, तथा



3.(ख) प्राकृतिक विरासत स्‍थलों, जिसमें वनस्‍पति विज्ञान, उद्यान तथा वेटलैंड सम्मिलित है. का सृजन, अधिसूचना, समन्‍वय तथा अनुश्रवण.



4. अनुवांशिक संसाधनों की विनियामक संरक्षण योजना.



5. जैव प्रौद्योगिकी में समेकित योजनाएं तथा कार्यक्रमों का विस्‍तार, जिसमें संबंधित उद्योगों का उन्‍नयन सम्मिलित है.



6. जैविक संसाधनों तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास के लिये उत्‍कृष्‍टता केंद्रों की पहचान, स्‍थापना तथा समर्पण.



7. निम्‍नलिखित प्रयोजनों के लिये राज्‍य सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करना :-



7. (अ) जैविक तथा जैव प्रौद्योगिकीय उत्‍पाद तथा उनके मध्‍यवर्ती उत्‍पाद के विनिर्माण के लिये नई प्रौद्योगिकी का आयात तथा स्‍थानांतरण, तथा



(आ) आनुवांशिक रूप से कार्यसाधित पदार्थों, कल्‍चर कोशिकाओं (सेल्‍स), नमूनों, टिशु और बायोटेक उत्‍पादों का आयात एवं राज्‍य में उनके उत्‍पादन में अभिवृद्धि.



8. जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्‍न क्रियाकलापों के लिये जनशक्ति विकास की योजना प्रौन्‍नति तथा समन्‍वय.



9. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन (पेंशन), पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) अधिनियमों के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड.



2. मध्‍यप्रदेश बायोटेक्‍नालॉजी काउंसिल समिति.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के, यदि कोई हो, नाम और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो. : कुछ नहीं.







उन्‍चास - उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग







(अ) विभाग प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







औद्योनिकी (जिसमें फूलों की खेती सम्मिलित है).

कृषि पर आधारित उद्योगों की स्‍थापना, विकास तथा तकनीकी सहायता (ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर).

कृषि पर आधारित उद्योगों को राज्‍य-सहायता.

कृषि (खाद्य पदार्थ) प्रसंस्‍करण/मिलिंग उद्योग.

प्रसंस्‍करित कृषि उत्‍पादों का विपणन.

मछली, कुक्‍कट, अण्‍डे, मांस एवं मांस पदार्थों का प्रसंस्‍करण, जिसमें डिब्‍बाबंदी (कैनिंग) और हिमीकरण (फ्रिजिंग) भी सम्मिलित है.

ऐरेटेड वाटर, साफ्ट ड्रिंक्‍स एवं बिना अल्‍कोहल की बीयर.

खाद्य सुरक्षा.

फल एवं समस्‍त साग-भाजी का प्रसंस्‍करण, जिसमें हिमीकरण (फ्रिजिंग) और निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) भी सम्मिलित है.

तिलहन, दालों एवं अनाजों का प्रसंस्‍करण.

फूड पार्क.

संविदा खेती (कांट्रेक्‍ट फार्मिंग).

खाद्य प्रसंस्‍करण प्रशिक्षण.

गुणवत्‍ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास जिसमें सम्मिलित है सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी उपाय तथा टिशू कल्‍चर पद्धति द्वारा पौधों का वाणिज्यिक उत्‍पादन

खाद्य भण्‍डारण अधोसंरचना का विकास.

कृषि निर्यात क्षेत्र (एग्री एक्‍सपोर्ट झोन).







टिप्‍पण - (1) ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में ग्रामोद्योग विभाग, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्‍करण के लघु तथा ग्रामीण उद्योग की स्‍थापना से संबंधित विद्यमान कार्य करता रहेगा तथा स्‍व-सहायता समूहों, उद्यमियों एवं ग्रामीण उद्योग क्‍लस्‍टर्स द्वारा बनाये गये उत्‍पादों के विपणन के लिये सहायता प्रदान करता रहेगा.



(2) नवीन विभाग इस सेक्‍टर में ग्रामोद्योग विभाग को भागीदारी आधारित प्रोजेक्‍ट में आर्थिक सहयोग करेगा.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. औद्योनिकी संचालनालय.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली यदि कोई हो, सेवा का नाम और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.



पचास - आयुष



(अ) विभाग प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







देशी चिकित्‍सा पद्धति (जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्‍सा है).

यूनानी एवं होम्‍योपैथी चिकित्‍सा पद्धति.

आयुर्वेद.

योग (चिकित्‍सा पद्धति).

औषधियों में मिलावट एवं औषधिमानक के विषय, जहां तक उनका संबंध आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और औषधियों से है.

ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थपनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य होम्‍योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976).



2. मध्‍यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्‍सा पद्धति व्‍यवसाय अधिनियम, 1970.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. आयुर्वेदिक महाविद्यालय.



2. होम्‍योपैथी महाविद्यालय.



3. संचालनालय, देशी चिकित्‍सा पद्धति होम्‍यौपैथी.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्‍सा पद्धति मण्‍डल, भोपाल.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य होम्‍यौपैथी परिषद्.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य (भारतीय चिकित्‍सा पद्धति तथा होम्‍योपैथी) (राजपत्रित) सेवा.





इक्‍यावन - नवीन एवं नवकरीणीय ऊर्जा विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. ऊर्जा के वैकल्पिक स्‍त्रोत (घरों में संस्‍थापित बायोगैस संयंत्र को छोड़कर).



2. जल विद्युत योजनाएं (10 मेगावाट तक).



3. ऊर्जा संरक्षण.



4. ऊर्जा दक्षता.



5. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय‍ जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतर‍ण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001.



2. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (अपरंपरागत ऊर्जा से संबंधित प्रावधान).



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थएं तथा निकाय : कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.







बावन - लोक सेवा प्रबंधन विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :-







लोक सेवाओं में सुधार तथा नवाचार.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, 1986 के क्रियान्‍वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग तथा समीक्षा करना.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के निष्‍पादन के संबंध में भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना.

राज्‍य/जिला/विकासखण्‍ड स्‍तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये बीस सूत्रीय कार्यक्रम समितियों का गठन.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :-







मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2010 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.

मध्‍यप्रदेश लोक अभिकरण के माध्‍यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन अधिनियम, 1980.

मध्‍यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्‍यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन नियम, 1997.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्‍थान, भोपाल.

सुशासन एवं नीति विश्‍लेषण स्‍कूल, भोपाल.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम : कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय : कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्‍थान, भोपाल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.



2. सुशासन एवं नीति विश्‍लेषण स्‍कूल, भोपाल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.







तिरपन - विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्ध घुमक्‍कड़ जनजाति कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ और अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति के लिये कल्‍याण कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्‍वयन.

विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ और अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति के लिये शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्‍वयन.

विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति से संबंधित विभिन्‍न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्‍न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सलाह.

इन जातियों के संबंधित नियमों और विनियमों को बनाना और इसका क्रियान्‍वय.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषयों जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय : (1) संचालनालय विमुक्‍त घुमक्‍कड़ और अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति विकास.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम : कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय : 1. मध्‍यप्रदेश राज्य विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति अभिकरण.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.



चौवन - अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग



(अ) विभाग प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







अनुसूचित जातियां (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्‍य विभागों के कार्य क्षेत्र के अन्‍तर्गत विनिर्दिष्‍ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं.

अस्‍पृश्‍यता निवारण और सिविल अधिकारों का संरक्षण.

अनुसूचित जाति विकास योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उपयोजना का अवधारण तथा अनुमान.

ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1995.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम, 1989.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास.

सिविल अधिकार संरक्षण प्रकोष्‍ठ.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथ निगम :







1. मध्‍यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्‍त विकास निगम.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. डॉ. बाबा साहेब अम्‍वेडकर राष्‍ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्‍थान, महू.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. अत्‍याचार से पीडि़त व्‍यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास तथा राहत आकस्मिक योजना नियम, 1995.


Pradeep Chawla on 12-05-2019

विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम.

राज्‍यपाल की उपलब्धियां, भत्‍ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार.

राज्‍य के मुख्‍य मंत्री तथा अन्‍य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्‍याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना.

राज्‍य के मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्‍ते.

उच्‍च न्‍यायालय का गठन तथा संगठन.

उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश तथा न्‍यायाधीशों की नियुक्ति, त्‍यागपत्र आदि, उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार, पेंशन तथा भत्‍तें.

मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित कार्य.

राजस्‍व मण्‍डल अध्‍यक्ष और सदस्‍यों की नियुक्ति.

संघ लोक सेवा आयोग.

राज्‍य लोक सेवा आयोग, निम्‍नलिखित से संबंधित मामले :-



(एक) सेवा की शर्तें.



(दो) कृत्‍यों का परिसीमन.



11-क राज्‍य निर्वाचन आयोग.



11-ख मध्‍यप्रदेश अधिकार आयोग से संबंधित कार्य



(क) मानव अधिकारों के उल्‍लंघन के संबंध में उक्‍त अभिकरणों से प्राप्‍त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना तथा निम्‍नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना :-



(1) भारत सरकार,



(2) राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग,



(3) मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग,



(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य.







राजनैतिक







राजनैतिक क्रियाकलाप.

पाक्षिक प्रतिवेदन.

कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्‍ड सायफर्स).

भारत-पाक संबंध.

युद्ध और शांति.

संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ.

भरत की प्रतिरक्षा.

नेवल स्‍थल, विमान बल.

भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्‍कासन.

विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात -



(एक) एकीकरण करार.



(दो) राजाओं के व्‍यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियां, निजी सम्‍पत्ति और उनके परिवार के सदस्‍यों के भत्‍ते.



(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्‍य समारोहों के रूप में मनाये जाने वाले समारोह, और



(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्‍वय.



पारितोषिक और अलंकरण.

राष्‍ट्रीय एकीकरण.

भाषाई अल्‍पसंख्‍यकों की सुरक्षा.

राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय

क्षेत्रीय परिषद.

न्‍यायिक और कार्यपालिक कृत्‍यों का पृथक्करण.

प्रादेशिक सेना.

संसद और विधान सभा के सदस्‍यों और प्रशासन के बीच संबंध.

सम्‍मलेन-संसद सदस्‍य/आयुक्‍त/कलेक्‍टर.

जिला सलाहकार समितियां.

राष्‍ट्रपति से वित्‍तीय सहायता से संबंधित मामले.

राष्‍ट्रीय प्रतिरक्षा निधि.

राज्‍य के दान/वित्‍तीय सहायता तथा अनुदान आदि.

मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जनसम्‍पर्क दौरे.

स्‍वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन.



सामान्‍य







राष्‍ट्र ध्‍वज और राष्‍ट्र गीत.

राज्‍य चिन्‍ह.

राष्‍ट्रीय त्‍यौहार.

राज्‍य के उत्‍सव और समारोह.

शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्‍ट्रीय कलैण्‍डर.

शासकीय पोषाक.

पूर्वता-अधिपत्र.

महत्‍वपूर्ण घटनाएं.

महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों की मृत्‍यु और संवेदना-संदेश.

उच्‍च पदस्‍थ व्‍यकितयों का आगमन.

राज्‍य अतिथि गृह और राज्‍य अतिथियों का आतिथ्‍य.

मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली से संबंधित विषय.

भौगोलिक नामों में परिवर्तन.

शासकीय भवनों का नामकरण.

राजपत्र (असाधारण).

अनुपयोगी वस्‍तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी.







नियुक्तियां एवं सेवाएं







भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्‍य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा संबंधित समस्‍त विषय (वित्‍त विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.

सिविल सूची और सेवा वृत्‍त.

नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण.

वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्‍लानिंग)

मंत्रालय -



(एक) अधिकारी तथा स्‍थापना.



(दो) प्रशासनिक सुधार.



(तीन) भवन.



मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्‍ताव.

मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय.

राज्‍य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्‍य नियम और आदेश जारी करना.

विभागों को उनके कृत्‍यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना.

समन्‍वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित).

विभाग के परामर्श से विभिन्‍न सेवाओं के लिये भर्ती की नीति अवधारित करना.

शासकीय सेवा में उम्‍मीदवारों की नियुक्ति के लिये उनके चरित्र और पूर्ववृत्‍त तथा उपयुक्‍तता का सत्‍यापन करने के बारे में सामान्‍य नीति.

श्रेणी (ग्रेडस), वेतनमान तथा पदोन्‍नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्‍नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना.

वेतन आयोग प्रकोष्‍ठ.

यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित है, प्रारूपित तथा प्रवर्तित किये गये हैं.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्‍य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति.

सीधी भरती तथा प्रोन्‍नत व्‍यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिये युक्तिसंगत तथा न्‍यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना.

पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्‍यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना.

यह सुनिश्चित करना कि विभागीय पदोन्‍नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की जाती हैं तथा प्रोन्‍नत व्‍यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे की पूर्ति उचित रूप से की जाती है.

इस बात का पर्यवेक्षण करना कि परिवीक्षा तथा स्‍थायीकरण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है.

अन्‍तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे-समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्तें आदि तय करना.

सामान्‍य स्‍वरूप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्‍पर्क स्‍थापित करना.

अधिवार्षिकी आयु प्राप्‍त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्‍य नीति.

सिविल पदों पर व्‍यक्तियों की मानदेय नियुक्ति.







प्रशिक्षण



शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति.

नव नियुक्‍तों के लिये तथा साथ ही पुनश्‍चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना.

प्रशासन प्रशिक्षण-मध्‍यप्रदेश प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय.







प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता



प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति.

कर्मचारी निरीक्षण इकाई.

प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्‍ठ.

लोक आयुक्‍त और उप लोक आयुक्‍त.

ऐसे समस्‍त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्‍थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी.

राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरों से संबंधित कार्य.

सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय.

विशेष पुलिस स्‍थापना.

जांच आयोग.







कर्मचारी कल्‍याण



अधिकारी/कर्मचारी (सर्विस) संघों को मान्‍यता देना.

संयुक्‍त परामर्शदात्री तंत्र तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्‍यथा निवारण के लिये तंत्र.

कर्मचारी कल्‍याण जिसमें खेलकूद, सांस्‍कृतिक क्रियाकलाप, केन्‍टीन, सहकारी भण्‍डार आदि सम्मिलित है.

छुट्टियां.







विविध







विभागीय नीति से भिन्‍न सामान्‍य नीति संबंधी प्रश्‍न, जिसमें ऐसे अवशिष्‍ट विषय सम्मिलित है जो किसी अन्‍य सूची में न आए हों.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम -







मध्‍यप्रदेश शासन, कार्य (आवंटन) नियम.

मध्‍यप्रदेश शासन कार्य-नियम.

मध्‍यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्‍ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियम.

उच्‍च न्‍यायालय न्‍यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954.

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985.

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973.

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्‍यों का परिसीमन) विनियम, 1957.

मध्‍यप्रदेश स्‍वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्‍मान निधि नियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश लोक आयुक्‍त एवं उप लोक आयुक्‍त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

मध्‍यप्रदेश विनिर्दिष्‍ट भ्रष्‍ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

मध्‍यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्‍तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979.

जांच आयोग अधिनियम, 1952.

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.

मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्‍यक्ष तथा सदस्‍य (वेतन, भत्‍ते और सेवा की अन्‍य शर्तें) नियम, 1995.

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्‍नति में आरक्षण) विचारण क्षेत्र के विस्‍तार के संबंध में नियम, 1997.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्‍ध) नियम, 1996.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966.











(इ) विभाग से संबद्ध/अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







राजभवन.

मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण.

लोक सेवा आयोग.

लोक आयुक्‍त एवं उप लोक आयुक्‍त.

विशेष पुलिस स्‍थापना.

मुख्‍य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय.

राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो.

मध्‍यप्रदेश अल्‍पसंख्‍यक आयोग (माइनोरिटीज कमीशन).

मध्‍यप्रदेश प्रशासन अकादमी.

मध्‍यप्रदेश भवन, नई दिल्‍ली.

आतिथ्‍य अधिकारी का कार्यालय.

राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त का कार्यालय.

मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. विलोपित.



2. विलोपित.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



भारतीय प्रशासनिक सेवा (इंडियन एडमिनिस्‍ट्रेटिव सर्विस).

राज्‍य प्रशासनिक सेवा.

मध्‍यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा.

राजभवन, मध्‍यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग, लोक आयुक्‍त एवं उप लोक आयुक्‍त, मुख्‍य तकनीकी परीक्षक, राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो, प्रशासन अकादमी और राज्‍य निर्वाचन आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय.







दो - गृह विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



अ-सामान्‍य



नागरिकता और देशीयकरण.

पारपत्र और दृष्‍टांक (वीसा).

अन्‍य देशीय.

अन्‍तर्राज्‍जीय प्रवजन, अन्‍तर्राज्‍यीय निरोध.

अस्थिरवासी, प्रवासी जनजातियां,

प्रत्‍यर्पण.

भारत के बाहर के स्‍थानों की तीर्थयात्राएं.

शिविर स्‍थल.

छावनी (केन्‍टोनमेन्‍ट).

लोक सहायक सेना.

राज्‍य और जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक मण्‍डल को सम्मिलित करते हुए सैनिकों, सिविल पयोनियर्स तथा युद्ध उद्योगों में नियोजित श्रमिकों का पुनर्वास और पुनर्नियुक्ति.

अत्‍यावश्‍यक सेवाओं से संबंधित सामान्‍य प्रश्‍न.

जनगणना.

मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये निधियों का आवंटन तथा प्रशासनिक अनुमोदन तथा ऐसे भवनों में फर्नीचर की व्‍यवस्‍था तथा उनकी साज-सज्‍जा.

भोपाल स्थित मोटर वर्क्‍स तथा गैरेज एवं गैरेज से वाहनों का आवंटन.

सरकारी मोटर गाडि़यां, जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये उनके अधिकार में रखी गई है.

सरकारी टेलीफोन व्‍यवस्‍था.

ऐसे सरकारी भवनों में, जो सर्व समुच्‍चय (कामनपुल) के हों और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हों, बिजली प्रकाश तथा पंखों की व्‍यवस्‍था.

विभागीय परीक्षाएं.

वर्दियां.

अशासकीय संघों (एसोशियेशन्‍स) द्वारा पारित संकल्‍प.

ऐसे शासकीय सेवकों को, जो पाकिस्‍तान चले गए थे (वेतन, छुट्टी वेतन, भविष्‍य निधि, निवृत्ति-वेतन आदि का बकाया) दावे,

आपात सहायता संगठन.

आग की रोकथाम.

मध्‍यप्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन और उनका आवंटन.

सर्व-समुच्‍चय (कॉमन पूल) के आवास गृहों का आवंटन तथा इससे संबंधित लघुमूल कार्यों की स्‍वीकृति.







32-अ. मानव निर्मित आपदाओं/आकस्मिक आपदाओं के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना. मध्‍यप्रदेश में जैविक, रासायनिक तथा आणविक आक्रमण/दुर्घटना/विनाशकारी घटना के दौरान संरक्षण तथा सहायता.



32-अ अ. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रशासन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.



32-ख. राज्‍य सरकार के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क, 153-ख, 295-क के अधीन किए गए दाण्डिक अपराधों तथा आपराधिक षड़यंत्र के अपराधियों के अभियोजन के लिये दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के अधीन पूर्व अनुज्ञा.



ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर). उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







आ-पुलिस



सार्वजनिक व्‍यवस्‍था.

आन्‍तरिक सुरक्षा.

पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल्‍वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्‍तु विशेष पुलिस स्‍थापना शामिल नहीं है.

पुलिस प्रशिक्षण शालाएं और महाविद्यालय.

शस्‍त्रास्‍त्र, अग्‍न्‍यस्‍त्र, युद्धोपकरण.

पण लगाना और जुआ.

लॉटरी (राज्‍य लॉटरी को छोड़कर).

पुलिस बल की शक्तियों और क्षेत्राधिकर का अन्‍य क्षेत्रों पर विस्‍तार.

केन्‍द्रीय गुप्‍त वार्ता और अनुसंधान विभाग.

सैनिक शिक्षा (नगर सेना).

राजनैतिक अपराध.

निवारक निरोध तथा ऐसे अन्‍य व्‍यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्‍यधीन है.

राज्‍य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्‍यवस्‍था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये, अत्‍यावश्‍यक संभरणों और सेवाओं को बनाए रखने से संसक्‍त कारणों के लिये निवारण निरोध, ऐसे निरूद्ध व्‍यक्ति.

सिविल प्रतिरक्षा.

अन्‍तर्राज्‍यीय पुलिस बेतार (वायरलेस) पद्धति.

पुलिस पदक.

भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषय.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. मध्‍यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्‍यादेश, 1981.



2. सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867.



3. मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक व्‍यवस्‍था रक्षा अधिनियम, 1965.



4. मध्‍यप्रदेश संगीत और ध्‍वनि नियंत्रण अधिनियम.



5. मध्‍यप्रान्‍त और बरार नगर सेना (होम गार्डस्) अधिनियम और नियम, 1947.



6. मध्‍यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974.



7. मध्‍यप्रदेश अत्‍यावश्‍यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्‍नता निवारण अधिनियम, 1979.



8. पुलिस विनियम.



9. विलोपित.



10. विलोपित.



11. भारतीय विस्‍फोटक अधिनियम, 1884.



12. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम, 1990.



13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 33).



14. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005.



14.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







पुलिस महानिदेशक कार्यालय.

नगर सेना के कमान्‍डेन्‍ट जनरल.

चिकित्‍सा विधि (मेडिको लीगल) संस्‍थान, भोपाल.

विशेष अधिकारी (आत्‍म समर्पित डाकुओं का पुनर्वास) कार्यालय, ग्‍वालियर.

फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला, सागर.

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सागर.

पुलिस प्रशिक्षण शाला.

सम्‍पदा संचालनालय.

राज्‍य सैनिक तथा वैमानिक मंडल, भोपाल.

अधीक्षक, राज्‍य गैरेज, भोपाल.

लोक अभियोजन संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) उपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश पुलिस, गृह निर्माण निगम.











(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



अखिल भारतीय सेवाएं-भारतीय पुलिस सेवा.

राज्‍य पुलिस सेवा.

नगर सेना सेवा.

राज्‍य गैरेज, अराजपत्रित.







तीन - जेल विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







कारागार-कारागारों के उपयोग के लिये अन्‍य राज्‍यों से प्रबंध.

छोड़े हुए कैदियों की सहायता समितियां.

कैदियों, अभियुक्‍त व्‍यक्तियों तथा निवारक निरोध में किए गए व्‍यक्तियों का एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य को हटाया जाना.

पागल कैदी.

सुधारालय एवं बोर्टल संस्‍थाएं और इसी प्रकार की अन्‍य संस्‍थाएं और उनमें निरूद्ध व्‍यक्ति.

सजाओं में छूट.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कारागार अधिनियम, 1894.

कैदी अधिनियम, 1930.

मध्‍यप्रदेश परिवीक्षा पर रिहाई अधिनियम, 1954.

कैदियों का स्‍थानांतरण अधिनियम, 1950.

मध्‍यप्रदेश बोर्स्‍टल अधिनियम, 1928.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







कारागार महानिरीक्षक, मध्‍यप्रदेश.

केन्‍द्रीय जेलें.

जिला जेलें, प्रथम श्रेणी.

जिला जेलें, द्वितीय श्रेणी.

उप जेलें.

जेल प्रशिक्षण केन्‍द्र जबलपुर.











(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) उपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. परिवीक्षा मंडल.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी जेल सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश तृतीय श्रेणी (गैर लिपिक वर्गीय और लिपिक वर्गीय) जेल सेवा.







चार-वित्‍त विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







राज्‍य की संचित निधि.

राज्‍य की आकस्मिता निधि.

राज्‍य का लोक लेखा.

राज्‍य का लोक ऋण.

वार्षिक वित्‍तीय विवरण के प्रारूप तथा विषय वस्‍तु, अनुपूरक, अतिरिक्‍त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्‍यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय.

विनियोग बिल.

पुनर्विनियोग.

अकाल सहायता निधि.

प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन, उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्‍याहरण का प्राधिकरण.

अर्थोपाय व्‍यवस्‍था.

संसाधन.

वित्‍तीय संसाधन बढ़ाने संबंधी सामान्‍य नीति.

वित्‍त आयोग.

स्‍थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन.

विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले विषय.

चलार्थ, टंकण और मान्‍य सिक्‍का, विदेशीय विनिमय.

महाजनी (बैंकिंग) और महाजनी (बैंकिंग) समवाय.

स्‍थानीय निधि लेखा परीक्षा.

संघ निवृत्ति वेतन.

राज्‍य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम.

निवृत्ति वेतन का एक मुश्‍त दान.

अनुकम्‍पा निधि.

अल्‍प बचत योजना.

कोषागार.

राज्‍य लॉटरी.

चिट फंड.

व्‍यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण.

वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्‍स्‍थानी नियम.

भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 283(2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्‍त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियमक सहायक नियम.

वित्‍तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्‍य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्‍त नियम.

भविष्‍य निधि नियम.

वाहन, गृह निर्माण और अन्‍य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम.

स्‍वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले.

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय तौर से साह्ययित परियोजनाओं का परिवीक्षण.

संस्‍थागत वित्‍त.



35-क अधोसंरचना में जन-निजी भागीदारी (Public Private Partnership)



35-ख बीमा



ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







मध्‍यप्रदेश वित्‍त संहिता.

मध्‍यप्रदेश कोषागार संहिता.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (यात्रा भत्‍ता) नियम.

वित्‍तीय शक्ति पुस्तिका.

वेतन निर्धारण नियम.

आकस्मिकता निधि नियम.

स्‍थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973).

मध्‍यप्रदेश लाटरी अधिनियम, 1973 (क्रमांक 9 सन् 1975).

मध्‍यप्रदेश धन परिचलन योजना (प्रतिरोध) अधिनियम, 1975 (क्रमांक 19 सन् 1975).

राज्‍य वित्‍त निगम अधिनियम, 1951 (केन्‍द्रीय शासन का अधिनियम).

मध्‍यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम व उसके तहत नियम.

मध्‍यप्रदेश विनियोग अधिनियम.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य सरकार प्रतिभूति नियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश लोकधन (शोध्‍य राशि की वसूली) अधिनियम, 1981.

मध्‍यप्रदेश मूलभूत नियम.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







कोषागार एवं लेखा संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

स्‍थानीय निधि लेखा संपरीक्षा संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

जीवन बीमा विभाग संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

अल्‍प बचत तथा राज्‍य लॉटरी संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.

संस्‍थागत वित्‍त व्‍यवस्‍था संचालनालय.

वित्‍तीय प्रबन्‍ध सूचना प्रणाली संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य वित्‍त निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य वित्‍त आयोग.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. प्रोवीडेन्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट कंपनी मर्यादित, मुम्‍बई.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







मध्‍यप्रदेश लेखा सेवा.

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय निधि लेखा संपरीक्षा सेवा.

मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ लेखा सेवा.

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय निधि अधीनस्‍थ सेवा.

मध्‍यप्रदेश कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा.

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय निधि लिपिक वर्गीय सेवा.

विभाग के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश संस्‍थागत वित्‍त (तृतीय श्रेणी) सेवा.



















पांच - वाणिज्यिक कर विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







मादकपान तथा नशा लाने वाली औषधियां, अफीम, हानिकारक औषधियां.

राज्‍य में निर्मित या उत्‍पादित निम्‍नलिखित वस्‍तुओं पर उत्‍पादन शुल्‍क तथा भारत में अन्‍यत्र निर्मित या उत्‍पादित तत्‍सम वस्‍तुओं पर उसी या कम दर से प्रति शुल्‍क :-



(क) मानव उपभोग के लिये अल्‍कोहलयुक्‍त शराब.



(ख) अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्‍य नशा लाने वाली औषधियां तथा नशीले पदार्थ किन्‍तु इसमें औषधीय और ऐसी प्रशासन सामग्री शामिल नहीं है, जिनमें अल्‍कोहल या (ख) में सम्मिलित कोई अन्‍य पदार्थ शामिल हो.



निम्‍नलिखित को छोड़कर, तम्‍बाकू तथा भारत में निर्मित या उत्‍पादित अन्‍य वस्‍तुओं पर उत्‍पादन शुल्‍क :-



(क) मानव उपभोग के लिये अल्‍कोहन शराब.



(ख) अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्‍य नशा लाने वाली औषधियां तथा नशीले पदार्थ किंन्‍तु इसमें औषधीय और ऐसी प्रसाधन सामग्री शामिल है, जिनमें अल्‍कोहल या (ख) में सम्मिलित कोई पदार्थ शामिल हो.



भूमि पर कर जो भू-राजस्‍व से भिन्‍न हो तथा नगरीय क्षेत्रों के उन भवनों पर कर जो किसी नगरीय स्‍थानीय प्राधिकरण, अर्थात नगरपालिका परिषद, नगरपालिका निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर क्षेत्र या छावनी मण्‍डल के अधिकार क्षेत्र में न आते हों.

किसी स्‍थानीय क्षेत्र के भीतर वहां उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये माल के प्रवेश पर कर.

मध्‍यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का निर्माण तथा उसमें जमा रकमों पर निगरानी रखना.

प्रति व्‍यक्ति कर.

वृत्ति, व्‍यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर.

पशुओं तथा नौकाओं पर कर.

समाचार-पत्रों की बिक्री या खरीद पर त‍था उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर.

समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्‍य वस्‍तुओं की बिक्री या खरीद पर कर तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्‍य विज्ञापनों पर कर.

विलास-सामग्री पर कर जिनमें मनोरंजन, मनोविनोद, पण लगाना तथा जुआ खेलने पर कर शामिल है.

कृषि आय को छोड़कर अन्‍य आय पर कर.

व्‍यक्तियों तथा कंपनियों की आस्तियों में से कृषि भूमि को छोड़कर मूलधन मूल्‍य पर कर कंपनियों के मूलधन पर कर.

कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति के उत्‍तराधिकार के संबंध में शुल्‍क.

स्‍थानीय निकायों द्वारा लगाए गये ऐसे करों को छोड़कर रेल या वायु से ले जाई जाने वाली वस्‍तुओं या यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल के यात्री भाड़े या वस्‍तु भाड़े पर कर.

महुए पर नियंत्रण.

विलेखों तथा दस्‍तावेजों का पंजीयन.

न्‍यायेतर मुद्रांक तथा मुद्रांक शुल्‍क की दरें.

विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्‍यय-पत्रों, बीमा पॉलिसियों, अंशों के हस्‍तांतरण ऋण-पत्रों, प्रति-पत्रों तथा प्राप्तियों के संबंध में मुद्रांक शुल्‍क की दरें.







21-क. सिनेमेटोग्राफ फिल्‍म की स्‍वीकृति.



21-ख. चल-चित्रों का नियमन, उनके अनुज्ञापत्र सहित.



ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतियिुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



मध्‍यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5, सन् 1995)

केन्‍द्रीय विक्रय पर अधिनियम, (74/1956), 1956.

मध्‍यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16, सन् 1995).

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, (52/1976), 1976‍.

मध्‍यप्रदेश उत्‍पाद शुल्‍क अधिनियम, (2/1915), 1915.

मध्‍यप्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम, (तीस/1936), 1936.

हानिकारक द्रव्‍य अधिनियम, (दो/1930), 1930.

औषधि तथा प्रसाधन सामग्री निर्माण (उत्‍पाद शुल्‍क) अधिनियम (16/1955) 1955.

मध्‍यप्रदेश तम्‍बाकू अधिनियम, (आठ/1939), 1939.

भारतीय पंजीयन अधिनियम (सोलह/1908), 1908.

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, (दो/1899), 1899.

नारकोटिक्‍स अधिनियम.

मध्‍यप्रदेश सिनेमा (नियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17, सन् 1952).

चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 37).

मध्‍यप्रदेश सिनेमा (रेग्‍यूलेशन) नियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश सिनेमा विनियम (एडवरटाईजिंग वेन) नियम, 1960.

मध्‍यप्रदेश सिनेमा (एक्‍जीवेशन ऑफ फिल्‍म बोर्ड विडियो कैसेट रिकॉर्डर) लाईसेंस नियम, 1983.

मध्‍यप्रदेश नये सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्‍साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. वाणिज्यिक कर आयुक्‍त.



2. आबकारी आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश.



3. महानिरीक्षक पंजीयन तथा मुद्रांक.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



(1) मध्‍यप्रदेश फिल्‍म डेवलपमेंट कार्पोरेशन.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







मध्‍यप्रदेश विक्रय कर राजपत्रित अधिकारी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश तृतीय श्रेणी विक्रय कर कार्यपालन सेवा.

मध्‍यप्रदेश विक्रय कर तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा.

मध्‍यप्रदेश विक्रय कर चतुर्थ श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी उत्‍पाद शुल्‍क अधिकारी (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी कार्यपालन सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा.

मध्‍यप्रदेश आबकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक राजपत्रित सेवा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक तृतीय श्रेणी कार्यपालन सेवा.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग, लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा.

मध्‍यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक चतुर्थ श्रेणी सेवा.







छ: - धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पूर्त और पूर्त संस्‍थायें.



2. पूर्त और धार्मिक धर्मस्‍व.



3. धार्मिक संस्‍थायें.



4. लोक न्‍यास.



5. पूर्त धर्मस्‍व अधिनियम, 1890 (चेरिटेबिल एण्‍डोमेंट एक्‍ट, 1890) के अधीन पूर्त धर्मस्‍व के कोषाध्‍यक्ष के कार्य.



6. मध्‍यभारत गंगाजली निधि न्‍यास.



7. राज्‍य शासन के नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन माफी तथा औकाफ भूमियों तथा धार्मिक संस्‍थाओं की भूमियों का प्रबंध.



8. पुजारियों, महन्‍तों तथा कथा वाचकों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना तथा नामान्‍तरण और नेमणूक का भुगतान.



9. नगरों/शहरों/स्‍थानों को पवित्र घोषित करना तथा उनके विकास के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







लोक न्‍यास अधिनियम, 1951.

मध्‍यप्रदेश धर्मादा निधि अधिनियम, 1951.

मध्‍यभारत श्री महाकालेश्‍वर विधान, 1953.

सलकनपुर देवी मंदिर अधिनियम, 1956.

मध्‍य भारत गंगाजली निधि न्‍यास अधिनियम, 1954.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :







1. महाकालेश्‍वर मंदिर समिति.



2. सलकनपुर देवी मंदिर समिति.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







भूतपूर्व भोपाल रियासत की मंदिर समिति भोपाल.

लक्ष्‍मण बाग समिति, रीवा.

शारदा देवी मंदिर समिति, मैहर.

भूतपूर्व ग्‍वालियर रियासत का औकाफ न्‍यासी मंडल.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं







सात - राजस्‍व विभाग







(अ) पट्टे के दस्‍तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्‍वयन विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा क्रियांवित की जा रही गंदी बस्‍ती उन्‍मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्‍टर प्‍लान) और उससे संबंधित अन्‍य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय.



भूमि-भूमि में या पर अधिकार, भू-धृति जिसके अंतर्गत कृषि भूमि के बारे में भू-स्‍वामी और किसानों का संबंध भी है तथा भाटक (लगान) का संग्रहण.

कृषि भूमि का हस्‍तान्‍तरण अन्‍य संक्रामण और न्‍यागमन.

भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार.

उपनिवेशन जिसमें भूमिहीन व्‍यक्तियों को बसाना भी सम्मिलित है.

सूची-एक (संघ सूची) को परिशिष्‍ट 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिपाल्‍य अधिकरण.

भारग्रस्‍त और कुर्क सम्‍पदाएं.

राज्‍य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्‍य सार्वजनिक अभियाचनाओं की वसूली.

स्‍थानीय उपकरों तथा भू-राजस्‍व के रूप में वसूल की जा सकने वाली अन्‍य रकमों का संग्रहण.

ग्राम वन तथा अन्‍य वन, जो वन विभाग के प्रबंधन के अधीन नहीं.

कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी.

दुर्भिक्ष या अकाल सहायता और कृषि ऋणिता का निवारण जिसमें दीर्घकालिक दुर्भिक्ष, सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिये ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम या सूखा उन्‍मुख क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है.

अग्नि, बाढ़-भूकम्‍प आदि के कारण सहायता उपायों का निष्‍पादन.

भू-अर्जन, गृह निर्माण विभाग तथा पर्यावरण विभाग को सौंपी गई संपत्ति को छोड़कर अन्‍य संपत्ति अधिग्रहण.

साहूकारी और साहूकार, जिसमें साहूकारों का पंजीयन सम्मिलित है.

कृषि आय पर कर.

कृषि भूमि के उत्‍तराधिकार के विषय में कर.

कृषि भूमि के विषय में संपत्ति शुल्‍क.

संभागों, जिलों और तहसीलों का परिसीमन.

मध्‍यप्रदेश में भूमि सुधार इसमें मध्‍यस्‍थों की समाप्ति शामिल है.

मध्‍यप्रदेश में कृषि जोत पर उच्‍चतम सीमा.

मध्‍यप्रदेश में कृष्‍येत्‍तर धृत क्षेत्र पर उच्‍चतम सीमा.

मध्‍यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को पटेलों के कर्तव्‍य सौंपना.

भूतपूर्व राजाओं द्वारा दिये जाने वाले विभिन्‍न नगद अनुदान इसमें धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व विभाग को सौंपे गए अनुदान शामिल नहीं है.

मध्‍यप्रदेश में निस्‍तार का प्रशासन.

भू-राजस्‍व का निर्धारण और अन्‍य संक्रामण.

अधिकार अभिलेख.

राजस्‍व प्रयोजन के लिये भू-परिमाप तथा अन्‍य भू-परिमाप.

बंदोबस्‍त.

भू-कर सर्वेक्षण.

माफी भूमि पुनर्ग्रहीत करने के बदले नगद अनुदान.

ग्राम प्रशासन पत्र वाजिब-उल अर्ज तथा निस्‍तार पत्रक.

श्‍मशान और कब्रिस्‍तान के लिये भूमि का आरक्षण.

भारतीय भू-परिमाप.

त्रिकोणीमितीय भू-परिमाप केन्‍द्र.

खातों की चकबंदी योजनाएं.

व्‍यपवर्तन तथा व्‍यपवर्तित भूमियों का कर निर्धारण और मानक दरें.

भू-परिमाप और बंदोबस्‍त के अधिकारियों का प्रशिक्षण.

निम्‍नलिखित योजनाओं के बजट से संबंधित सभी विषय पदों का निर्माण पदों को चालू रखना, पदोन्‍नतियां, स्‍थानांतरण आदि.







(क) कृषि संबंधी गणना (एग्रीकल्‍चरल सेन्‍सस), (ख) फसल कटाई तथा कृषि सांख्यिकी के लिये सूचना सामग्री, (ग) प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उपज अनुमान के लिये समय पर सूचना देने वाली योजना, (घ) सिंचाई सांख्यिकी में सुधार.







मुजमूली नक्शों का अनुरक्षण.

अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिका का अनुरक्षण और उसे अद्यतन करना.

फसल और ऋतु संबंधी पुर्वानुमान प्रतिवेदन और उनका प्रकाशन.

पशुगणना और हल्‍काबंदी योजनाएं.

लेखन सामग्री जिसमें फार्म सम्मिलित हैं.

शासकीय और जेल मुद्रणालय.

प्रायवेट मुद्रणालयों में मुद्रण.

सीमा विवाद







48-अ. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, अतिवृष्टि) के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना, मध्‍यप्रदेश में जैविक, रासायनिक तथा आणविका आक्रमण/दुर्घटना/विनाशकारी घटना से उत्‍पन्‍न आपदाओं के दौरान पुनर्वास का उत्‍तरदायित्‍व.



ऐसी सेवाओं से संबद्ध समस्‍त विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता, 1959.

साहूकार विधान, 1894.

मध्‍यप्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति तथा ऋण स्‍थगन अधिनियम, 1975.

राजस्‍व वसूली अधिनियम, 1894.

मध्‍यप्रान्‍त भूमि हस्‍तांतरण अधिनियम, 1916.

भू-अर्जन अधिनियम, 1894.

मध्‍यप्रदेश कृषक जोत उच्‍चतम सीमा अधिनियम, 1960.

मध्‍यप्रदेश कृषक जोत उच्‍चतम सीमा अधिनियम, 1981.

मध्‍यप्रदेश नगरीय भूमि उच्‍चतम सीमा अधिनियम, 1972.

कृषक ऋण अधिनियम.

भू-सुधार ऋण अधिनियम.

मध्‍यप्रांत और बरार प्रतिपाल्‍य अधिकरण अधिनियम, 1899.

मध्‍यभारत प्रतिपाल्‍य अधिनियम, संवत 2001.

मध्‍यप्रदेश ग्रामदान अधिनियम, 1971.

मध्‍यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968.

भू-अभिलेख नियमावली भाग 1, 2, 3.

स्‍केयरसिटी मेनुअल (दुर्भिक्ष पुस्तिका).

राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र.



(ई) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. राजस्‍व मंडल.



2. आयुक्‍त तथा अधीनस्‍थ कार्यालय.



3. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेख सामग्री.



4. आयुक्‍त, भू-अभिलेख तथा भु-परिमाप और बंदोबस्‍त.



5. सहायता आयुक्‍त (रिलीफ कमिश्‍नर).







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल और निगम :



1. मध्‍यप्रदेश भूदान यज्ञ मंडल.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. आयुक्‍त, भू-अभिलेख तथा उप-आयुक्‍त, अभिलेख कार्यालयों की स्‍थापना.



2. सामान्‍य सिविल सेवाएं.



3. आयुक्‍त और कलेक्‍टर के कार्यालयों की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाएं.







आठ - परिवहन विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







सड़क परिवहन-राज्‍य शासन की अपनी निजी राज्‍य परिवहन सेवाओं का अथवा ऐसी सेवाओं का प्रबंध, जिनमें राज्‍य शासन का कोई वित्‍तीय हित हो.

मशीन चालितयान और वे सिद्धांत जिनके आधार पर ऐसे यानों पर कर वसूल किया जाना हो.

मोटरयान, स्‍कूटर और उनके पुर्जों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण.

शासन तथा उसके किसी विभाग अथवा अधिकारी के लिये मोटरयानों की खरीद, अनुरक्षण और उपयोग तथा शासन के और उसके किसी विभाग अथवा अधिकारी द्वारा धारित मोटरयानों के निवर्तन के संबंध में सामान्‍य नीति.

राजमार्ग (लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित राष्‍ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर).

समुद्री और हवाई मार्ग से यात्रियों और माल का परिवहन.

रेलें इनमें नई रेल लाईनों के प्रस्‍ताव और उनका निर्माण शामिल है.

सड़क तथा रेल दुर्घटनाएं, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की दुर्घटनाओं के मामलों में जांच.



9-क. अन्‍तर्देशीय जलमार्ग तथा राष्‍ट्रीय जलमार्ग.



अन्‍यत्र शामिल न किए गए परिवहन संबंधी अन्‍य सभी विषय.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियाँ, पदस्‍थानाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतियिुक्तियां, दण्‍ड और अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



मध्‍यप्रदेश मोटरयान (माल कराधान) अधिनियम, 1962.

मध्‍यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1947.

मोटरयान अधिनियम, 1939.

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950.

मध्‍यप्रदेश मोटरयान नियम, 1974.

मध्‍यप्रदेश मोटरयान (शुल्‍क भुगतान) नियम, 1974.

मध्‍यप्रदेश (संग्रहण, अग्रेक्षण और वितरण) एजेन्‍ट-लायसेंस नियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा की रोक) अधिनियम, 1974.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







परिवहन आयुक्‍त कार्यालय.

राज्‍य परिवहन प्राधिकरण.

राज्‍य परिवहन अपीलीय न्‍यायाधिकरण.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. द्वितीय श्रेणी राजपत्रित.



2. कार्यपालक तथा लिपिक वर्गीय.



3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.



4. परिवहन के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.















नौ - खेल और युवा कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







शालाओं और महाविद्यालयों की शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को छोड़कर खेलकूद टूर्नामेंट तथा प्रतियोगिताएं.

व्‍यायाम शाला, तरूण पुष्‍कर, अमैदानी (इनडोर) खेलों के लिये हॉल तथा अखाड़े.

खेल के मैदान तथा स्‍टेडियम (शालाओं और महाविद्यालयों के खेल-मैदानों को छोड़कर).

युवक कल्‍याण.

खेल नीति.

क्‍लबों तथा संगठनों को सहायक अनुदान.

खिलाडि़यों को पुरस्‍कार देना और उनको सहायता.

खेल छात्रावास.

खेलों का विकास एवं खेल प्रतिभाओं की खोज.

युवा नीति.

युवा सदन.

नेहरू युवक केन्‍द्र.

खेल उपकरण.

खिलाडि़यों को प्रशिक्षण.

म.प्र. क्रीड़ा परिषद को अनुदान.

युवा संधि एवं अभियान.

एकलव्‍य तीरंदाजी आवासीय छात्रावास.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड और अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



शारीरिक कल्‍याण/क्रीड़ा/संस्‍थाओं/संघों/संगठनों/श्रेष्‍ठ खिलाडि़यों एवं खेल संगठन पदाधिकारियों आदि को दी जाने वाली मान्‍यता और आर्थिक सहायता को विनियमित करने के नियम, 1975.

प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ी को वृत्ति, मान्‍यता प्राप्‍त अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्‍व करने वाले वरिष्‍ठ खिलाडि़यों को पेन्‍शन, प्रदों के प्रतिभावान खिलाडि़यों को विक्रम/एकलव्‍य तथा प्रशिक्षकों/रेफरी/अम्‍पायर्स को विश्‍वामित्र पुरस्‍कार स्‍वीकृत करने संबंधी नियम, 1995.

उत्‍तरदायी संस्‍थाओं को क्रीड़ांगन/क्रीड़ा मंडप/तरण पुष्‍कर बनाने उसका निर्वहन एवं समुचित उपयोग हेतु दी जाने वाली मान्‍यता एवं आर्थिक सहायता विनियमित करने के नियम, 1977.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



खेल तथा युवक कल्‍याण संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मंडल :







मध्‍यप्रदेश क्रीड़ा परिषद.

युवा सन्धि.

अभियान.

मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. खेल तथा युवक कल्‍याण संचालनालय के वर्ग एक/वर्ग दो/वर्ग तीन के अधिकारियों की स्‍थापना.





दस - वन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







राज्य में वनों की जैव विविधता का संरक्षण, जिसमें वन्‍य पशुओं एवं वनस्‍पति का संरक्षण सम्मिलित है.

राज्‍य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित है, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर-वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्‍य निस्‍तार सुविधाओं का निर्धारण, संयुक्‍त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्‍न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण.

जनहानि, पशु हानि के संबंध में नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के विनाश के लिये नियम.

वन तथा वन्‍य प्राणी संबंधी.

गैर-वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्‍तार.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर), उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नति, भविष्‍य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.

चिडि़याघर का पर्यवेक्षण.











(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



1. भारतीय वन अधिनियम, 1927.



2. वन्‍य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972.



3. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) अधिनियम, 1969.



4. मध्‍यप्रदेश तेंदूपत्‍ता (व्‍यापार विनियमन) अधिनियम, 1964.



5. मध्‍यप्रदेश वन भूमि शाश्‍वत पट्टा प्रतिसंहारण अधिनियम, 1973.



6. वन संरक्षण अधिनियम, 1980.



7. मध्‍यप्रदेश काष्‍ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984.



8. मध्‍यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987.



उपरोक्‍त अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम :-



9. वन संविदा नियम, 1927.



10. म.प्र. संरक्षित वन नियम, 1960.



11. मध्‍यप्रदेश वनोपज (परिवहन) नियम, 1961.



12. मध्‍यप्रदेश तेंदूपत्‍ता (व्‍यापार विनियमन) नियमावली, 1966.



13. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) नियम, 1969.



14. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) परामर्शदात्री (मंत्रणा) समिति तथा मूल्‍य प्रकाशन नियम, 1969.



15. मध्‍यप्रदेश वनोपज (व्‍यापार विनियमन) काष्‍ठ नियम, 1973.



16. वन्‍य प्राणी संव्‍यवहार तथा चर्मशोधन नियम, 1973.



17. मध्‍यप्रदेश इमारती लकड़ी तथा अन्‍य गौण उपज दर निर्धारण (विस्‍तारण) नियम, 1974.



18. मध्‍यप्रदेश वन भूमि शास्‍वत पट्टा प्रतिसंहारण नियम, 1974.



19. मध्‍यप्रदेश वन्‍य प्राणि (संरक्षण) नियम, 1974.



20. मध्‍यप्रदेश आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्‍थापना नियम, 1977.



21. वन (संरक्षण) नियम, 1981.



22. मध्‍यप्रदेश (वन विकास) उपकर नियम, 1982.



23. मध्‍यप्रदेश काष्‍ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984.



24. मध्‍यप्रदेश चराई नियम, 1986.



25. मध्‍यप्रदेश इमारती लकड़ी (बहती हुई, किनारे अटकी हुई, डूबी हुई, बिना स्‍वामी की) नियम, 1986.



26. मध्‍यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण नियम, 1987.



27. मध्‍यप्रदेश फारेस्‍ट (फार्म ऑफ अपील) नियम, 1988.



28. स्‍थापित डिपों से इमारती लकड़ी, चिरान लकड़ी, लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम, 1989.



29. केन्‍द्रीय चिडि़याघर (पशु वाटिका) की मान्‍यता नियम, 1992.



30. केन्‍द्रीय वन्‍य प्राणी संरक्षण नियम, 1995.



31. वन्‍य प्राणी (विनिर्दिष्‍ट पौध लायसेंस धारक द्वारा रखने की शर्तें) नियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक का कार्यालय और उसके अधीनस्‍थ अन्‍य कार्यालय तथा संस्‍थाएं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मण्‍डल :



मध्‍यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (मर्यादित).

म.प्र. राज्‍य लघु वनोपज (व्‍यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित.

म.प्र. राज्‍य वन अनुसंधान संस्‍थान, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश ईको-पर्यटन विकास बोर्ड.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं, यदि कोई हो, का नाम तथा विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हो :



भारतीय वन सेवा.

राज्‍य वन सेवा.

लिपिकीय, अलिपिकीय, राजपत्रित तथा अराजपत्रित सेवा.



ग्‍यारह - वाणिज्‍य, उद्योग और रोजगार (सार्वजनिक उपक्रम प्रकोष्‍ठ) विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. व्‍यापार और वाणिज्‍य.



2. वस्‍तुओं का उत्‍पाद.



3. एकस्‍व, आविष्‍कार, रूपांकन, प्रतिलिप्‍याधिकार, व्‍यापार चिन्‍ह तथा पण्‍य चिन्‍ह.



4. शुल्‍कसीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात.



5. महाजनी (बैंकिंग) कम्‍पनियों को छोड़कर अन्‍य कम्‍पनियां.



6. अनिर्गमित व्‍यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्‍य संस्‍थाएं और संघ.



7. वाष्‍प यंत्र.



8. भण्‍डार.



9. विस्‍फोटक.



10. डाक घर बचत बैंक.



11. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है.



12. सीमा शुल्‍क, जिसमें निर्यात शुल्‍क सम्मिलित है.



13. विनिमय पत्र, चैक, वचन-पत्र और ऐसी ही अन्‍य लिखतें.



14. उद्योगों की राज्‍य सहायता.



15. राज्‍य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक-2 को छोड़कर).



16. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग (अति लघु-टाईनी) (ग्राम तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर) हैं.



17. शासकीय केन्‍द्रीय कर्मशाला.



18. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्‍य, व्‍यापार, संघ तथा न्‍यास.



19. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्‍फेट पर नियंत्रण.



20. फर्नेस आइल.



22-अ विलोपित



22-आ जनशक्ति सर्वेक्षण



22-अ जनशक्ति नियोजन



22-ई जनशक्ति विकास कार्यक्रम



22-उ राज्‍य के जनशक्ति संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं का निर्धारण करते हुए जनशक्ति तथा रोजगार से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्‍लेषण.



22-ऊ रोजगार कार्यालय एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय का रोजगार वाला भाग.



22-ए जनशक्ति एवं रोजगार आवश्‍यकताओं पर संव्‍यवहार करने वाले विभागों के कार्यों का समन्‍वय.



22-ऐ विद्यमान जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिये विशेष रोजगारोन्‍मुखी कार्यक्रमों तथा स्‍कीमों का नियंत्रण एवं समन्‍वय.



22-ओ जनशक्ति से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं विश्‍लेषण, राज्‍य के जनशक्ति संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं का आंकलन.



22-औ विद्युत चलित करघे.



21. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







मध्‍यप्रदेश संस्‍था पंजीयन अधिनियम, 1978.

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932.

भारतीय वाष्‍प यंत्र अधिनियम, 1923.

मध्‍यप्रदेश उद्योगों को राज्‍य सहायता अधिनियम, 1959.

मध्‍यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978.

ग्‍वालियर व्‍यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996.

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959.











(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



उद्योग आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश, भोपाल.

पंजीयक, फर्म तथा संस्‍थाएं, मध्‍यप्रदेश, भोपाल.

मुख्‍य निरीक्षक, वाष्‍प यंत्र, मध्‍यप्रदेश, इन्‍दौर.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्‍थाएं तथा निकाय :



उद्योग तथा खनिज संसाधन मंडल. (ऊपर दी गई संस्‍था सहकारी संस्‍था अधिनियम के अधीन पंजीयित है).

मध्‍यप्रदेश लघु उद्योग निगम, मर्यादित, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग निगम, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य औद्योगिक निकाय निगम, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य वस्‍त्रोद्योग निगम, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश निर्यात निगम, भोपाल.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







पंजीयक, फर्म्‍स एवं संस्‍थाएं (राजपत्रित सेवा).

मध्‍यप्रदेश फर्म्‍स एवं संस्‍थएं (तृतीय वर्ग) सेवा.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक) सेवा.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य वाष्‍प यंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश फर्म्‍स एवं सोसायटी आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी सेवा.

मध्‍यप्रदेश वाष्‍पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश रोजगार (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश रोजगार (अराजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश रोजगार (चतुर्थ श्रेणी) सेवा.

मध्‍यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.

मध्‍यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित) सेवा.







(सार्वजनिक उपक्रम प्रकोष्‍ठ)







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. नीति-क्रियान्‍वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली इन दोनों से संबंधित सामान्‍य पथ-प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्‍थापन से सम्‍बद्ध विषय :



2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां.



3. निगमों की सामान्‍य समस्‍याएं.



4. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्‍वयन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश विद्युत् मंडल तथा मध्‍यप्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन निगम तथा सहकारी संस्‍थाओं को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा गठित निगम.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







बारह - खनिज साधन विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







खनिज संसाधनों की खोज, पूर्वेक्षण एवं आकलन.

खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, तथा खनिज तेल संसाधनों का विनियमन तथा विकास.

खनिज आ‍धारित उद्योगों हेतु खनि-पट्टे प्रदाय करने संबंधी नीतियों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं क्रियान्‍वयन.

पट्टे, रियायतें देना तथा खनिज राजस्‍व का संग्रहण.

भू-सर्वेक्षण.

खानों तथा खनिज तेल क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का विनियमन एवं सुरक्षा.

खनिज अधिकारों पर कर.

प्राकृतिक गैस का विनियमन एवं विकास.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (ऐसे विषयों को छोड़कर जो वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए हों) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



खनि तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957.

गौण खनिज नियम.

खनिज रियायत नियम, 1960.

तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. भौमिकी तथा खनि कर्म संचालनालय एवं उप कार्यालय.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य खनिज निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.







तेरह - ऊर्जा विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. ताप विद्युत.



2. जल विद्युत योजनाएं (10 मेगावॉट से अधिक)



3. पारेषण तथा वितरण.



4. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. विद्युत अधिनियम, 2003.



2. विद्युत नियम, 2005.



3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910.



4. मध्‍यप्रदेश अनुज्ञापन मण्‍डल (विद्युत) विनियम, 1960.



5. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948.



6. मध्‍यप्रदेश विद्युत शुल्‍क अधिनियम, 1949.



7. भारतीय विद्युत नियम, 1956.



8. मध्‍यप्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (शोध्‍य राशि वसूली) अधिनियम, 1961.



9. मध्‍यप्रदेश विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1974.



10. मध्‍यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981.



11. मध्‍यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. विद्युत निरीक्षणालय.



2. मध्‍यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य विद्युत मण्‍डल.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियां.

मध्‍यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.

मध्‍यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्‍दौर.

मध्‍यप्रदेश विद्युत उत्‍पादन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश विद्युत व्‍यापार कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

मध्‍यप्रदेश विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश विद्युत निरीक्षालय की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.



2. मध्‍यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.







चौदह - किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. कृषि अनुसंधान.



2. कृषि विश्‍वविद्यालय तथा महाविद्यालय.



3. कृषि विद्यालय (मद बीस-1 और बाईस-5 के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों और ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्‍द्रों को छोड़कर).



4. कृषकों का प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण.



5. कृषि जिसमें भूमि सुधार, बीजों और उर्वरकों की पूर्ति, पादप-रोगों की रोक थाम, विनाशी कीटों से संरक्षण, कृषि, मशीनरी तथा इंजीनियरी और कृषि उपज का विपणन सम्मिलित है.



6. शुष्क भूमि, कृषि अधिक अन्‍न उपजाओं तथा अन्‍य कृषि उपज योजनाएं और उनके अधीन ऋण, उन्‍नत बीजों का संवर्धन, प्रमाणन तथा वितरण, रासायनिक तथा जैविक उर्वरकों और कम्‍पोस्‍ट खादों की प्राप्ति, उपलब्‍धता तथा वितरण.



7. मिट्टियों का कटाव से संरक्षण, मिट्टी का परीक्षण, नदी घाटी परियोजनाएं तथा पौधे लगाना.



8. कृषि उपज बाजार जिसमें मंडियों की स्‍थापना, विकास तथा नियंत्रण शामिल है.



9. कपास उप-कर.



10. निम्‍नलिखित की उपज, पूर्ति, वितरण पर नियंत्रण तथा उनका मूल्‍य :-







(क) सभी प्रकार की शाक-भाजियां, जिसमें आलू शामिल हैं.



(ख) फल.



11. फसल बीमा योजना.



12. फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएं तथा कृषक संगठन.



13. कृषि प्रक्षेत्र.



14. बायोगैस का विकास.



16. (क) विलोपित.



15. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







मध्‍यप्रदेश कपास ओटाई, दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 (एम.पी. काटन जिनिंग एण्‍ड प्रेसिंग फेक्‍टरीज एक्‍ट, 1925).

मध्‍यप्रदेश कृषि उपज मण्‍डी अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश ट्रेक्‍टर द्वारा जोती गई भूमियों पर असुधार शुल्‍क अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश गन्‍ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) अधिनियम, 1958.

मध्‍यप्रदेश पड़त भूमि की खेती अधिनियम, 1966.

मध्‍यप्रदेश ट्रेक्‍टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश भूमि सुधार-योजना अधिनियम, 1967.

मध्‍यप्रदेश बीज एवं फार्म्‍स विकास अधिनियम, 1980.

मध्‍यप्रदेश कृषि विनाशी कीट अधिनियम, 1972.

मध्‍यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय, अधिनियम, 1963.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य भूमि विकास निगम, अधिनियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश शुगरकेन क्रशर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, 1974.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. कृषि संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.



2. मण्‍डी संचालक, मध्‍यप्रदेश.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठिन अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य विपणन मण्‍डल.



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य भूमि विकास निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज प्रमाणन एजेन्‍सी.



2. चम्‍बल पारिस्थितिकीय विकास प्राधिकरण तथा चम्‍बल पारिस्थितिकीय विकास कार्यान्‍वयन एजेन्‍सी.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश कृषि सेवा (राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी).



2. मध्‍यप्रदेश कृषि सेवा (अराजपत्रित) कार्यपालन तथा लिपिक वर्गीय.



3. चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.



पन्‍द्रह - सहाकरिता विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. साख और उसका संगठन -



(एक) अल्‍प तथा मध्‍यकालिक.



(दो) दीर्घकालिक.



(तीन) सहकारी संस्‍थाओं के माध्‍यम से तकाबी वितरण.







2. विपणन तथा विधायन -



सहकारी संस्‍थाओं के सेक्‍टर में निम्नलिखित का वितरण या उनकी स्‍थापना -



(एक) उर्वरक.



(दो) पम्‍प और कृषि यंत्र (मशीनरी).



(तीन) दालें और खाद्यान्‍न.



(चार) नकदी फसलें कपास, तिलहन आदि.



(पांच) विधायन इकाइयां जैसे चावल मिल, पशु आहार इकाइयां, आदि.



(छ :) शक्‍कर के कारखाने.







3. उपभोक्‍ता भण्‍डार.



4. विविध -



निम्‍नलिखित से संबंधित सहकारी संस्‍थाओं की स्‍थापना -



(एक) कृषि कर्म.



(दो) दुग्‍ध उत्‍पादक.



(तीन) श्रमिक संविदा और उसका अर्थान्‍वयन.



(चार) साख.



(पांच) अवशिष्‍ट.



(छ :) अन्‍य.







5. एक सहकारी संग्रहागार.







6. मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अधीन अपीलें और पुनरीक्षण.







7. निम्‍नलिखित से संबंधित समस्‍त विधायी कार्य -



(एक) मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960.



(दो) मध्‍यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966.



(तीन) मध्‍यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972.







8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960.



2. मध्‍यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966.



3. मध्‍यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. कार्यालय, पंजीयक, सहकारी सोसाइटी, मध्‍यप्रदेश, भोपाल.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी भूमि विकास बैंक.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी बैंक मर्यादित.



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य विपणन संघ मर्यादित.



4. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी गृह निर्माण वित्‍त समिति.



5. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍डार संघ.



6. मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी संघ मर्यादित.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्‍ट्रीकृत समस्‍त सहकारी संस्‍थाएं-ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसाइटियों को छोड़कर.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



मध्‍यप्रदेश सहकारी सेवा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित.

मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) सेवाएं.

मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ सहकारी (लिपिक वर्गीय) सेवाएं.

मध्‍यप्रदेश सहकारी चतुर्थ श्रेणी सेवाएं.

मध्‍यप्रदेश सहकारी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा.







सोलह - श्रम विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



श्रमिकों का कल्‍याण, जिसके अंतर्गत कार्य की शर्तें, भविष्‍य निधियां, नियोजक-दायित्‍व, कर्मकार-प्रतिकार, असमर्थता और वार्धक्‍य, निवृत्ति वेतन और प्रसूति सुविधाएं (मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना) भी है.

बेकारी बीमा.

औद्योगिक बेकारी.

श्रमिकों का व्‍यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिल्‍पी प्रशिक्षण योजनाएं भी सम्मिलित हैं.

श्रमिक संघ, औद्योगिक और श्रमिक विवाद, औद्योगिक न्‍यायालय तथा श्रम न्‍यायालय.

कारखाने.

दुकान और स्‍थापना अधिनियम का प्रशासन.

कारखानों और कर्मशालाओं की आन्‍तरिक सफाई और स्‍वच्‍छता संबंधी व्‍यवस्‍था.

श्रमिक सांख्यिकी.

उद्योग में अनुशासन (डिसिप्लिन).



11-अ. औद्योगिक तथा रासायनिक आपदाओं के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.



ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947.

मध्‍यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960.

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926.

कारखाना अधिनियम, 1948.

न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948.

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936.

कर्मचारी राज्‍य बीमा अधिनियम, 1948.

कर्मचारी भविष्‍य निधि और विविध उपबंध (प्रॉविजन्‍स) अधिनियम, 1952.

श्रमजीवी (वर्किंग) पत्रकार तथा अन्‍य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध अधिनियम, 1955.

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्‍स अधिनियम, 1961.

अधिलाभांश (बोनस) भुगतान अधिनियम, 1962.

प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961.

बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966.

संविदा श्रमिक (कान्‍ट्रेक्‍ट लेबर) (विनियमन तथ उन्‍मूलन) अधिनियम, 1970.

उपदान (ग्रेच्‍युटी) का भुगतान अधिनियम, 1972.

बिक्री उन्‍नयन कर्मचारी (सेल्‍स प्रमोशन एम्‍पलायीज) (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976.

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976.

मध्‍यप्रदेश दुकान और स्‍थापना अधिनियम, 1958.

कर्मकार-प्रतिकर अधिनियम, 1923.

औद्योगिक नियोजन (स्‍थायी आदेश) अधिनियम, 1961.

वैयक्तिक अपकृति (पर्सनल इन्‍जुरीज) (ई.पी.) अधिनियम.

औद्योगिक कामगार ऋणग्रस्‍तता अधिनियम.

आपात जोखिम (इमर्जेन्‍सी रिस्‍क) कारखाना बीमा (फैक्‍टरी इन्‍शुरेन्‍स) अधिनियम.

कृषि कामगार अधिनियम.

खान अधिनियम तथा कोयला खानों से संबंधित अधिनियम.

बाल नियोजन अधिनियम.

श्रमिक वाद (प्‍लेन्‍टेशन ऑफ लेबर) अधिनियम.

अभ्रक खान श्रमिक कल्‍याण निधि अधिनियम.

बीड़ी कामगार कल्‍याण निधि अधिनियम, 1966.

बीड़ी कामगार कल्‍याण बिक्री अधिनियम, 1966.

वैयक्तिक अपकृति (इन्‍जुरीज) प्रतिकर बीमा अधिनियम.

अन्‍तर्राज्‍यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1977 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

बंधित श्रम पद्धति (समाप्ति) अधिनियम, 1976.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. श्रम आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश, इन्‍दौर.



2. संचालक, कर्मचारी राज्‍य बीमा सेवाएं, मध्‍यप्रदेश, इंदौर.



3. औद्यागिक न्‍यायालय, इन्‍दौर.



4. संचालक औद्योगिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं सुरक्षा, मध्‍यप्रदेश, इंदौर.



4.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. न्‍यूनतम मजदूरी सलाहकार परिषद् (न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन गठित).



2. राज्‍य सलाहकार संविदा श्रमिक परिषद् [संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उन्‍मूलन) अधिनियम के अंतर्गत गठित].



3. परामर्शी समिति (बीड़ी कामगार कल्‍याण निधि अधिनियम के अंतर्गत गठित).



4. मध्‍यप्रदेश श्रम कल्‍याण मण्‍डल, भोपाल.



5. मध्‍यप्रदेश स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल, मंदसौर.



5.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



श्रमिक विद्यापीयठ, इन्‍दौर.

मध्‍यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.





सत्रह - लोक स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. चिकित्‍सालय और औषधालय जिनके अंतर्गत महामारी औषधालय और चलते-फिरते औषधालय आते हैं.



2. ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं.



3. जिला अस्‍पतालों सहित सभी सिविल अस्‍पताल.



4. लोक स्‍वास्‍थ्य प्रशासन जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं :-



(क) स्‍वच्‍छता संबंधी विधियां तथा विनियम.



(ख) स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों तथा कल्‍याणकारी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां, अर्हताएं तथा कर्तव्‍य.



(ग) लोक स्‍वास्‍थ्‍य प्रयोगशालाएं.



(घ) वैक्‍सीन-संस्‍था.



5. खाद्यान्‍न तथा औषधियों में मिलावट. (औषधियों में मिलावट एवं औषधिमानक के विषय, जहां तक उनका संबंध आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और औषधियों से, को छोड़कर).



6. संक्रामक तथा सांसर्गिक रोग तथा परजीवी पशुओं से होने वाले रोग.



7. महामारियों की रोकथाम.



8. महामारी तथा चलते-फिरते औषधालय जिसमें मूल निवासियों और ग्रामोत्‍थान के लिये नियत औषधालय भी शामिल है.



9. टीका.



10. जन्‍म और मृत्‍यु का पंजीयन.



11. लोक स्‍वास्‍थ्‍य बीमा.



12. सामाजिक स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान.



13. रेड क्रास तथा सेंट जांस एम्‍बुलेन्‍स एसोसियेशन.



14. भारत के बाहर के स्‍थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़कर अन्‍य तीर्थ यात्राएं.



15. विष/जहर.



16. परिवार कल्‍याण कार्यक्रम, प्रसूति तथा शिशु स्‍वास्‍थ्य प्रतिरक्षण के लिये विस्‍तृत कार्यक्रम. परिवार नियोजन के लिये सामग्री का उत्‍पादन तथा पूर्ति.



17. राष्‍ट्रीय मलेरिया उन्‍मूलन कार्यक्रम.



18. राष्‍ट्रीय फील पांव नियंत्रण कार्यक्रम.



19. राष्‍ट्रीय कुष्‍ठ नियंत्रण कार्यक्रम.



20. रोहे तथा अंधत्‍व की रोकथाम के लिये राष्‍ट्रीय कार्यक्रम.



21. औषध निर्माण विज्ञान व्‍यवसाय तथा औषध निर्माण विज्ञान शिक्षा.



22. औषधि मानक.



23. चिकित्‍सा परीक्षाएं तथा चिकित्‍सा मंडल.



24. शासकीय कर्मचारियों को राज्‍य के भीतर चिकित्‍सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय.



25. राष्‍ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम.



26. एस.टी.डी. रोगों की रोकथाम.



27. कालरा रोकथाम कार्यक्रम.



28. गलगण्‍ड रोकथाम कार्यक्रम.



29. स्‍वच्‍छता कार्यक्रम :-



29.(क) बहुउद्देशीय क्षेत्र कार्यकर्ता योजनाएं.



29.(ख) लोक स्‍वास्‍थ्‍य योजना.



29.(ग) विभिन्‍न राष्‍ट्रीय तथा राज्‍य स्‍तरीय स्‍वास्‍थ्‍य योजनाओं की प्रगति तथा पुष्टिकरण पर निगरानी रखने के लिये सर्तकता प्रकोष्‍ठ का निर्माण करना.



(घ) डेनिडा परियोजना.



30. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम.



30-क. भोपाल गैस पीडि़तों के लिये विकसित चिकित्‍सा सुविधायें.



30-ख. महामारी संबंधी आपदाओं के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.



30-ग. प्रसाविकी (मिडवाइफरी) सेवाएं.



30-घ. सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके व्‍यापार तथा वाणिज्‍य, उत्‍पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन.



31. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.



31.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. फार्मेसी अधिनियम, 1948.



2. खाद्यान्‍न मिलावट अधिनियम (केन्‍द्र शासन).



3. औषधि तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम 1940 (केन्‍द्र शासन).



4. सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्‍यापार तथा वाणिज्‍य, उत्‍पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) (केन्‍द्रीय अधिनियम).



4.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. लोक स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण संचालनालय.



2. चिकित्‍सा सेवा संचालनालय.



3. नियंत्रक, खाद्य तथा औषधि प्रशासन.



3.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) उपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. फार्मेसी परिषद.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. मध्‍यप्रदेश स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण (राजपत्रित) सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं.







अठारह - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. पट्टे के दस्‍तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्‍वयन.



2. नगरीय क्षेत्रों में स्‍थानीय शासन, अर्थात् निगम, नगरपालिका समितियां और अधिसूचित क्षेत्र समितियां और अन्‍य विभागों को न सौंपे गये ऐसे निकायों से संबंधित समस्‍त विषय.



3. रेल, समुद्र या वायुयान द्वारा ले जाई गई वस्‍तुओं या यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्‍थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर.



4. मध्‍यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन.



5. नगरीय क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें (नगरीय क्षेत्रों में) पशु अतिचार की रोकथाम.



6. नगरीय क्षेत्रों में शव गाड़ना और कब्रिस्‍तान, शवदाह और श्‍मशान.



7. निगमों, नगरपालिका समितियों और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले.



8. सड़कों या अन्‍तर्देशीय जलपथों से ले जाई गई वस्‍तुओं और यात्रियों पर कर.



9. हरिजनों के लिये आवास.



10. नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता, जिसमें निम्‍नलिखित सम्मिलित है :-



10.(क) सफाई (मेहतर का काम और स्‍वच्‍छता).



10.(ख) घृणास्‍पद व्‍यापार और न्‍यूसेन्‍स.



10.(ग) सूअरखाना और पशुपालन्



10.(घ) मृतकों की व्‍यवस्‍था.



11. नगरीय क्षेत्रों में पान्‍थशाला और पान्‍थशाला पाल.



12. घरों और भवनों की प्रकाश और संवातन व्‍यवस्‍था.



13. नई सड़कें और भवन.



14. विभिन्‍न अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्‍ती उन्‍मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण.



15. नगरीय महायोजनाओं (मास्‍टर प्‍लान) और उससे संबंधित अन्‍य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन.



16. गंदी बस्‍ती निवारण एवं सुधार योजनाएं.



17. नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के लिये आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्‍वयन.



18. नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के उन्‍नयन के लिये विशिष्‍ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका परिवीक्षण (मॉनिटरिंग) करना.



18-क. नगरीय क्षेत्रों के परिवहन का विकास और विनियमन.



19. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषयों जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :-



1. मध्‍यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956.



2. मध्‍यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961.



3. पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां कि वह नगरीय स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो)



4. विदिशा (भिलसा) रामलीला विधान, 1956.



5. सिंहस्‍थ मेला अधिनियम.



6. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



7. स्‍लाटर आफ एनीमल्‍स एक्‍ट (जहां तक कि वह नगरीय स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



8. मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहिन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984.



9. मध्‍यप्रदेश गंदी बस्‍ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976.



10. मध्‍यप्रदेश साइकिल रिक्‍शा (अनुज्ञप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984, (क्रमांक 36 सन् 1984)



11. मध्‍यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :-



1. नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय.



1.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :-



1. नगर निगम.



2. नगरपालिकाएं



3. नगर पंचायत



4. मध्‍यप्रदेश गंदी बस्‍ती निवारण मण्‍डल.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :-



1. कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :-



1. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







उन्‍नीस - लोक निर्माण विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. राज्‍य में निहित या उसके कब्‍जे में के तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित लोक निर्माण कार्य, भूमियां और भवन.



2. संचार, अर्थात् लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित राष्‍ट्रीय राजपथों सहित सड़कें, पुल, नौकाघाट.



3. प्राचीन और ऐतिहासिक स्‍मारक, पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा अवशेष, जो राष्‍ट्रीय महत्‍व से भिन्‍न महत्‍व के है, का अनुरक्षण.



4. पथकर.



5. संघ के निर्माण-कार्य, भूमि और भवन.



6. शासकीय भवनों का किराया.



6-क राज्‍य के बाहर की सरकारी संपत्तियां



7. हवाई अड्डों का निर्माण तथा अनुरक्षण.



8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. भारतीय पथकर अधिनियम, 1951 (क्रमांक 8 सन् 1951)



2. उत्‍तरी भारत नौकाघाट अधिनियम, 1878 (क्रमांक 17 सन् 1878)







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रमुख इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग.



2. मुख्‍य इंजीनियमर, उत्‍तर/पूर्व/पश्चिम अैर मध्‍य वृत्‍त तथा मुख्‍य इंजीनियर, राष्‍ट्रीय राजपथ.



3. मुख्‍य वास्‍तुविद.



3.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश सेतु निर्माण निगम (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन)



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो ओर विशेष सेवा, विषय यदि कोर्इ हो :



1. मध्‍यप्रदेश इंजीनियर सेवा, प्रथम और द्वितीय श्रेणी.



2. मध्‍यप्रदेश अधीनस्‍थ इंजीनियरी सेवाएं.



3. मध्‍यप्रदेश लोक निर्माण विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.



4. मुख्‍य वास्‍तुविद के कार्यालय के सेवा संबंधी मामले.



4.



बीस - स्‍कूल शिक्षा विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा.



2. माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा.



3. प्रारंभिक शिक्षा से सम्‍बद्ध नीति.



4. अनौपचारिक शिक्षा.



5. शालाओं का सेट अप तथा स्‍वरूप से सम्‍बद्ध नीति.



6. नवीन शालाएं खोलना तथा शालाओं का विस्‍तार और विकास.



7. शाला पाठ्यचर्या.



8. शाला भवन.



9. शालाओं के लिए उपकरण, जिसमें कागज तथा अभ्‍यास पुस्तिकाएं शामिल हैं.



10.शालाओं के लिए पाठ्यपुस्‍तकें, शाला पुस्‍तकालय, पुस्‍तक बैंक.



11. अध्‍यापन की पद्धतियां तथा तकनीकें.



12.शाला के अध्‍यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण.



13.अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना.



14.अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान.



15.शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद.



16.बालचर तथा पथदर्शिकाएं.



17.शाला की परीक्षाओं का संचालन.



18.राष्‍ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान.



19.विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा-योजना



20.प्रौढ़ शिक्षा.



21.राष्‍ट्रीय छात्र सेना.



22-क भाषाई अल्‍पसंख्‍यकों का संरक्षण.



22.ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.



23.योग



23.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



1. मध्‍यप्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965.



2. मध्‍यप्रदेश अशासकीय शाला विनियमन अधिनियम, 1975.



3. मध्‍यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्‍था (अध्‍यापकों एवं अन्‍य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम, 1978



4. शाला संहिता.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. लोक शिक्षण संचालनालय.



2. राष्‍ट्रीय छात्र सेना संचालनालय.



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्.



4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान.



5. प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय.



6. मध्‍यप्रदेश राज्‍य ओपन स्‍कूल.



7. राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. माध्‍यमि‍क शिक्षा मण्‍डल.



2. मध्‍यप्रदेश पाठ्य पुस्‍तक निगम.



2.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निगम :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. प्राथमिक शाला के अध्‍यापक.



2. पूर्व माध्‍यमिक शाला के अध्‍यापक.



3. उच्‍चतर माध्‍यमिक शाला के व्‍याख्‍याता.



4. उच्‍चतर माध्‍यमिक शालाओं के प्राचार्य.



5. जिला शिक्षा अधिकारी.



6. संभागीय शिक्षा अधीक्षक.



7. लोक शिक्षण संचालनालय के अपर, संयुक्‍त तथा उप-संचालक,



8. राष्‍ट्रीय छात्र सेना संचालनालय के वर्ग -एक/वर्ग-दो/वर्ग-तीन की सेवा.



8.



इक्‍कीस - विधि और विधायी कार्य विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :-







भाग अ - विधि परामर्श शाखा



1. न्‍याय प्रशासन, उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालय को छोड़कर समस्‍त न्‍यायालयों का गठन और संगठन, उच्‍च न्‍यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, भाटक न्‍यायालयों की प्रक्रिया, उच्‍चतम न्‍यायालय को छोड़कर समस्‍त न्‍यायालयों में ली जाने वाली फीस.



2. राज्‍य विधि सेवा.



3. दण्‍ड विधि जिसके अंतर्गत ये सब विषय हैं, जो भारतीय दण्‍ड संहिता के अंतर्गत हैं.



4. (एक) दण्‍ड प्रक्रिया, जिसमें भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क, 153 ख तथा 295-क के अधीन अभियोजन के लिए धारा 196 के अधीन पूर्व मंजूरी तथा अपराधियों की परिवीक्षा को छोड़कर दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्‍तर्गत आने वाले समस्‍त विषय सम्मिलित हैं, और



(दो) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.



(तीन) पासपोर्ट, अधिनियम 1967 (1967 का सं. 15) की धारा 15 के अधीन अभियोजन की मंजूरी,



(चार) विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का.सं. 37) की धारा 17 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.



5. विवाह और विवाह विच्‍छेद, शिशु और अवयस्‍क, दत्‍तक ग्रहण, इच्‍छा-पत्र, इच्‍छापत्र हीनत्‍व और उत्‍तराधिकारी अविभक्‍त कुटुम्‍ब और विभाजन, वे सब विषय जिनके संबंध में न्‍यायिक कार्यवाहियों में पक्ष 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले अपनी स्‍वीय विधि के अधीन थे.



6. कृषि भूमि को छोड़कर अन्‍य संपत्ति का हस्‍तांतरण.



7. संविदा, जिसके अंतर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन संविदा और अन्‍य विशेष प्रकार की संविदाएं भी हैं, किन्‍तु कृषि-भूमि संबंधी संविदाएं नहीं हैं.



8. अभियोज्‍य दोष.



9. दिवाला और शोधाक्षमता.



10. न्‍यास और न्‍यासी, महाप्राशक और राज्‍य-न्‍यासी.



11. राज्‍यपाल की ओर से संविदाएं और संपत्ति के बीमें निष्‍पादित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना और राज्‍य शासन द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वादों में वाद-पत्र अथवा प्रतिवाद पत्रों पर हस्‍ताक्षर करने और उनका सत्‍यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना.



12. साक्ष्‍य और शपथ विधियों, सार्वजनिक कार्य और अभिलेखों और न्‍यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान.



13. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वे सब विषय हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं, परिसीमा और माध्‍यस्‍थ निर्णय.



14. सूची दो और तीन के विष्‍यों के बारे में उच्‍चतम न्‍यायालय को छोड़कर सब न्‍यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां



15. मध्‍यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता, विधिक सलाह बोर्ड.



16. विधि वृत्ति



17. विधि आयोग.



18. विचाराधीन बंदियों का जेल में निरोध, सलाहकार मंडलों की सफिारिशें, 14 वर्ष के नियम के अंतर्गत बंदियों का छुटकारा.



19. विधि संबंधी परामर्श और मत.



20. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







भाग आ - वाद शाखा (लिटिगेशन - विंग)







1. सरकारी मुकदमेबाजी.



2. महाधिवक्‍ता.



3. सरकारी वकील और लोक अभियोजक.



4. विमुक्तियों के विरूद्ध अपीलें और पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र



5. शासकीय प्रापक.



6. इच्‍छापत्र प्रोबेट और प्रशासन पत्र.



7. हस्‍तांतरण लेखन.



8. भारतीय संसद में पुर :स्‍थापित विधेयक.



9. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अधीन मंजूरी.



10. न्‍यायालय अवमान, किन्‍तु जिसके अंतर्गत उच्‍चतम न्‍यायालय का अवमान नहीं है.







भाग ई - विधायी शाखा



1. संसद और राज्‍य के विधान-मंडलों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अपराध और याचिकाएं, विधान सभा के लिए मनोनयन.



2. विधेयकों और अध्‍यादेशों के प्रारूप तैयार करना और विधेयकों के पुर :स्‍थापना के बाद उनके अधिनियम बन जाने तक से संबंधित काम.



3. नियमों, उपविधियों और अधिसूचनाओं के प्रारूप तैयार करना और उनकी जांच करना.



4. संवैधानिक सुधार.



5. अधिनियमों, अध्‍यादेशों और विनियमों का प्रकाशन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश सिविल न्‍यायालय अधिनियम, 1958.



2. न्‍यायालय शुल्‍क अधिनियम, 1870.



3. लघुवाद न्‍यायालय अधिनियम, 1949.



4. वाद मूल्‍यांकन अधिनियम, 1887.



5. दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973.



6. हिन्‍दु विवाह अधिनियम, 1955.



7. हिन्‍दु अवयस्‍कता और अभिभावकत्‍व अधिनियम, 1956.



8. हिन्‍दु उत्‍तराधिकार अधिनियम, 1956.



9. हिन्‍दु दत्‍तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956.



10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954.



11. पारसी विवाह और विवाह-विच्‍छेद अधिनियम, 1936.



12. विवाह-विच्‍छेद अधिनियम, 1869.



13. मुस्लिम विवाहोच्‍छेद अधिनियम, 1939.



14. धर्मान्‍तरिती विवाहोच्‍छेद अधिनियम, 1866.



15. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872.



16. भारतीय उत्‍तराधिकार अधिनियम, 1925.



17. सम्‍पत्ति हस्‍तांतरण अधिनियम, 1882.



18. संविदा अधिनियम, 1872.



19. भागिता अधिनियम, 1932.



20. निर्दिष्‍ट सहायता (स्‍पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1963.



21. प्रांतीय शोधाक्षमता अधिनियम, 1920.



22. न्‍यास अधिनियम, 1882.



23. शासकीय न्‍यासी अधिनियम, 1913



24. महाप्रशासक अधिनियम, 1963.



25. भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम, 1872.



26. शपथ अधिनियम, 1969.



27. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908.



28. मध्‍यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976.



29. अधिवक्‍ता अधिनियम, 1961.



30. नोटरीज अधिनियम, 1952.



31. न्‍यायालय अवमान अधिनियम, 1971.



32. भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860.



33. दण्‍ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932.



34. परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963.



35. मध्‍यप्रदेश माध्‍यस्‍थम् अधिकरण अधिनियम, 1983.



36. आर्बिट्रेशन एण्‍ड केन्सिलेशन एक्‍ट, 1996.



37. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987.



38. मध्‍यप्रदेश ग्राम न्‍यायालय अधिनियम, 1996.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय मध्‍यप्रदेश.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश माध्‍यमस्‍थम् अधिकरण.



2. मध्‍यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, तथा विेशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. राज्‍य विधि-सेवा.



2. राज्‍य न्‍यायिक सेवा.



3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.





बाईस - पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍थानीय शासन अर्थात् जनपद सभाएं, मण्‍डल और केन्‍द्र पंचायतें तथा ग्राम और न्‍याय पंचायतें जिला पंचायतें तथा ऐसे निकायों से संबंधित समस्‍त विषय जो कि अन्‍य विभागों को विनिर्दिष्‍टत : न सौंपे गये हों.



2. ग्रामीण निकायों द्वारा अधिरोपित कर.



3. ग्रामीण क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें (ग्रामीण क्षेत्रों में) पशु अतिचार की रोक-थाम.



4. ग्रामीण क्षेत्रों में शव गाड़ना तथा कब्रिस्‍तान, शवदाह और श्‍मशान.



5. प्रिवेन्‍शन ऑफ क्रुएल्‍टी टू एनीमल्‍स एक्‍ट (जहां त‍क कि वह ग्रामीण स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



6. ग्रामीण स्‍थानीय निकायों के प्रबंध के अधीन बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में मेले.



7. स्‍लाटर ऑफ एनीमल्‍स एक्‍ट (जहां तक वह ग्रामीण स्‍थानीय क्षेत्रों में लागू हो).



8. भंगी गृह निर्माण.



9. सामुदायिक परियोजनाएं (जनजाति विकास खण्‍ड कार्यक्रम को छोड़कर) और राष्‍ट्रीय विस्‍तार सेवा योजना.



10. स्‍थानीय विकास कार्य.



11. सामुदायिक परियोजनाएं और राष्‍ट्रीय विस्‍तार सेवा खण्‍डों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम.



12. समूह स्‍तर कार्यकर्ता केन्‍द्र.



13. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता जिसमें निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं :-



(क) सफाई (मेहतर का काम और स्‍वच्‍छता).



(ख) घृणास्‍पद व्‍यापार और न्‍यूसेंस.



(ग) सुअरखाना और पशुपालन.



(घ) मृतकों की व्‍यवस्‍था.



14. ग्रामीण क्षेत्रों पान्‍थशाला और पान्‍थशाला पाल.



15. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सूखोन्‍मूख क्षेत्र कार्यक्रम.



16. ग्रामीणी इंजीनियरिंग सेवा.



17. राष्‍ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (केन्‍द्र प्रवर्तित योजना).



18. ट्रायसेम.



19. ग्रामीण पुस्‍तकालय.



20. विशेष पशुधन उत्‍पादन कार्यक्रम.



21. विशिष्‍ट योजनाएं जैसे रजत जयंती ग्रामों में विकास कार्य अथवा इसी प्रकार की ग्रामीण विकास की अन्‍य योजनाएं.



21. (अ) भूमिहीन कर्मकारों के लिए संयुक्‍त बीमा योजना.



(आ) वैयक्तिक दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना.



22. भूमि एवं जल प्रबंध.



23. राज्‍य की ग्रामीण गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्‍त विषय तथा ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्‍वयन एवं समन्‍वयन.



24. एकीकृत पड़त भूमि विकास परियोजना.



25- क. मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम



25. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. पंचायत संचालनालय तथा अधीनस्‍थ कार्यालय (जहां तक पंचायत प्रशासन का संबंध है).



2. विकास आयुक्‍त (जो विशेष आर्थिक कार्यक्रमों का पदेन आयुक्‍त भी है).







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल :



1. मध्‍यप्रदेश पंचायत राज्‍य वित्‍त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाले अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.



1. ग्राम पंचायतें.



2. जनपद पंचायतें.



3. जिला पंचायतें.



4. जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां



5. मध्‍यप्रदेश सामाजिक और आर्थिक विकास एजेन्‍सी (जो कि पंजीयत की जाएगी).



6. संजय गांधी युवा नेतृत्‍व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्‍थान, पचमढ़ी.



7. राज्‍य भूमि उपयोग एवं पड़त भूमि विकास मण्‍डल.



8. जिला आपूर्ति एवं विपणन अभिकरण.



9. भूमि एवं जल प्रबंध संस्‍थान.



9.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय यदि कोई हो :



1. जब तक एक संयुक्‍त संचालनालय कार्य करें तब तक केवल पंचायत का कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंध में पंचायत सेवा.



2. जिला विकास कार्यालयों/खण्‍डों/ग्रामीण इंजीनियरी सेवा/उप-संचालक व्‍यवहारिक पोषाहार, मुख्‍य लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि के कार्यालयों की स्‍थापना (ग्रामीण इंजीनियरी सेवा में अधीक्षण इंजीनियर, कार्यपालन इंजीनियर सम्मिलित हैं).







तेईस - योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्‍यांकन



2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं, सहित परियोजनाओं कार्यक्रमों का पूर्व मूल्‍यांकन तथा अनुमोदन.



3. भावी योजना बनाना जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना.



4. संपूर्ण राज्‍य के लिए साथ ही विभिन्‍न जिलों तथा क्षेत्रों के लिए सेक्‍टरों में विकास के स्‍तर का निर्धारण.



5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्‍ट्रीय उद्देश्‍यों की दृष्टि से राज्‍य के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण.



6. स्‍थानिक और क्षेत्रीय (सेक्‍टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्‍य योजनाओं के साथ संश्‍लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना मंडल से संगत समन्‍वय करना.



7. योजना प्रगति का परिवीक्षण और मूल्‍यांकन और योजना मंडल से संगत जानकारी एकत्रित करना.



8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण.



9. योजना मंडल से संबंधित समस्‍त विषय.



10. अन्‍य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्‍वीक्षा से संबंधित समस्‍त विषय.



11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्‍वीक्षा.



12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 का प्रशासन शामिल है.



13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार और उसके परिणाम का प्रकाशन.



14. अन्‍य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र से संबंधित समस्‍त विषय.



14-अ. मध्‍यप्रदेश जनभागीदारी योजना



15. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.



16. गैर सरकारी संगठनों के समन्‍वय क्रियाकलापों हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना और गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों के मामलें में नीतिगत विनिश्चिय लेना.



17. राज्‍य/जिला/विकासखण्‍ड तथा ग्राम स्‍तरीय अंत्‍योदय समितियों से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग



17.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1969.



2. औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1948.



3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953.



4. मध्‍यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995.



5. जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण (मध्‍यप्रदेश) नियम, 1973.



6. मध्‍यप्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995.



7. मध्‍यप्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य सदस्‍यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995.



8. मध्‍यप्रदेश जनभागीदारी नियम, 2000.



9. मध्‍यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्‍यम से दीनदयाल अंत्‍योदय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन अधिनियम, 1991.



10. मध्‍यप्रदेश लो‍क अभिकरणों के माध्‍यम से दीनदयाल अंत्‍योदय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन अधिनियम, 1991



10.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय.



(इ) अधिनियम के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. राज्‍य योजना मंडल.



2. जिला योजना समिति कार्यालय.



3. राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम.



2. राज्‍य योजना मंडल, संगणक केन्‍द्र के कर्मचारियों/अधिकारियों से संबंधित सेवा विषय.







चौबीस - जनसम्‍पर्क विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. जनसम्‍पर्क.



2. समाचार तार और समाचार एजेन्सियां.



3. समाचार-पत्र और पुस्‍तकें, जिनमें निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं. -



(क) सभी समाचार-पत्रों और सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की सं‍वीक्षा.



(ख) राज्‍य के गैर-सरकारी प्रकाशनों का पंजीयन और उनकी सूची बनाना.



(ग) प्रेस की रियायतों और विशेषाधिकारों से संबंधित समस्‍त विषय.



4. दी यंग परसन्‍स (हार्मफुल पब्लिकेशन) एक्ट, 1956 तथा प्रेस और पुस्‍तक रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम.



5. पत्रकार सम्‍मेलन.



6. कृषि प्रदर्शनियों से भिन्‍न प्रदर्शनियां.



7. क्षेत्र प्रचार और शासकीय प्रकाशन.



8. आकाशवाणी से प्रसारण और संपर्क.



9. विज्ञापन.



10. दूरदर्शन, केबिल तथा सेटेलाइट (उपग्रह) टी.वी. पर प्रसारण के लिए समाचार चित्र और वृ‍त्‍त चित्रों का निर्माण.



11. दूरदर्शन, केबिल टी.वी. तथा सेटेलाइट (उपग्रह) टी.वी. से प्रसारण और सम्‍पर्क.



12. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. प्रेस और पुस्‍तक रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1867.



2. मध्‍यप्रदेश विधान सभा कार्यवाही ( प्रकाशन का परित्राण) अधिनियम, 1973.



3. मध्‍यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय संस्‍थान अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990)



4. केबल टेलीविजन नेटवर्क्‍स (रेग्‍यूलेशन) एक्‍ट, 1995 (1995 का.सं. 7) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.







(इ) विभाग के अधीन संचालनालय और कार्यालय :



1. जनसंपर्क संचालनालय.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय संस्‍थान.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश माध्‍यम.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश जनसम्‍पर्क (राजपत्रित) सेवा.







पच्‍चीस - आदिमजाति‍ कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







भाग (क) - जनजाति कल्‍याण







1. अनुसूचित जनजातियों (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्‍य विभागों के कार्य क्षेत्र के अन्‍तर्गत विनिर्दिष्‍ट आते हैं. उदाहरणार्थ सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं)



2. अनुसूचित क्षेत्र - जनजाति मंत्रणा परिषद्.



3. जनजाति अनुसंधान तथा विकास संस्‍था.



4. जनजाति क्षेत्रों में समाज सेवाओं का समन्‍वय.



5. गहन जनजाति विकास कार्यक्रम तथा जनजाति परियोजनाएं.



6. यायावर तथा अर्द्ध यायावर प्रवासी जनजाति विकास कार्यक्रम.



7. जनजाति उप आयोजना का अवधारण तथा अनुमान.



8. जनजाति क्षेत्र विकास योजनाएं तथा अनुसंधान.



9. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. ऋण सहायता अधिनियम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995).



3. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम,1995 (क्रमांक 25 सन्1995)



4. अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परंपरागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम, 2006 (केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रशासित).



4.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. आदिम जाति विकास आयुक्‍त.



2. संचालक, आदिम जाति कल्‍याण.



3. संचालक, अनुसूचित जाति विकास.



4. संचालक, आदिम जाति क्षेत्र विकास आयोजना.



5. संचालक, जनजाति तथा अनुसंधान तथा विकास संस्‍था.



6. सिविल अधिकार संरक्षण कोष्‍ठ.



7. क्षेत्रीय जनजाति विकास प्राधिकरण.



8. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जनजाति आयोग.



9. मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग.



9.



(ई) विभाग के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. अन्‍त्‍यवसायी सहकारी विकास निगम.



2. अद्यमी विकास संस्‍थान.



3. आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्‍डल.



4. वन्‍य प्रकाशन.



5. अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम.



6. मध्‍यप्रदेश चर्म शिल्‍प विकास निगम.



7. डॉ. बाबा साहेब अम्‍बेडकर राष्‍ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्‍थान, महू.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.







छब्‍बीस - सामाजिक न्‍याय विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. सामाजिक विधान.



2. परिवार कल्‍याण.



3. शारीरिक रूप से विकलांगों का कल्‍याण (विकलांग बालकों के लिये समेकित शिक्षा योजना को छोड़कर)



4. अपराध और सुधार संबंधी प्रशासन.



5. सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण होम गार्ड के कार्य-कलाप.



6. समाज शिक्षा.



7. ग्राम सेविका के लिए विस्‍तार प्रशिक्षण केन्‍द्र.



8. मध्‍यप्रदेश निराश्रितों की सहायता नियम, 1969 के अधीन निराश्रितों की सहायता से संबंधित सभी प्रश्‍न.



9. अपराधियों की परिवीक्षा.



10. सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा.



11. मद्य निषेद के उद्येश्‍यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम.



13-क. शिशु दत्‍तक



13-ख. मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, 2007.



12. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(अ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश निराश्रितों तथा निर्धन व्‍यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970.



2. मध्‍यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1975.



3. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (केन्‍द्रीय).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. सामाजिक न्‍याय संचालनालय.



2. संभागीय उप संचालक, जिला सामाजिक न्‍याय अधिकारी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं .



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. सामाजिक न्‍याय विभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अधिकारियों की स्‍थापना.







सत्‍ताईस - नर्मदा घाटी विकास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. नर्मदा घाटी में सभी सिंचाई योजनाएं तैयार करना तथा निष्‍पादित करना (मध्‍यम तथा लघु योजनाओं को छोड़कर)



2. नर्मदा घाटी परियोजनाओं से सम्‍बद्ध सेंच्‍य क्षेत्र विकास.



3. सरदार सरोवर बांध.



4. नर्मदा पंचाट.



5. नर्मदा नियंत्रण मंडल.



6. नर्मदा घाटी में बड़ी सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (जलीय योजनायें मध्‍यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा हाथ में ली जायेंगी).



7. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931.



2. मध्‍यप्रदेश लोक निर्माण विभाग पुस्‍तक.



3. केन्‍द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सेन्‍ट्रल पब्लिक वर्क्‍स् एकाउन्‍ट्स कोड).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई तथा अन्‍य मुख्‍य इंजीनियर.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. नर्मदा नियंत्रण मंडल



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.



कुछ नहीं



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. विभागीय सेवा नियम तथा पुस्‍तकें.







अट्ठाईस - पुनर्वास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. भारत और पाकिस्‍तान डोमिनियनों के स्‍थापित होने के कारण अपने मूल निवास स्‍थान से विस्‍थापित हुए व्‍यक्तियों तथा बाद के आप्रवासियों की सहायता और पुनर्वास.



2. तिब्‍बती शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित समस्‍त कार्य.



3. कर्मचारी और संगठन.



4. शिविर भूमियां.



5. भू‍तपूर्व पूर्वी पाकिस्‍तान तथा पश्चिमी पाकिस्‍तान के विस्‍थापितों को तथा वर्मा, यूगेन्‍डा, जैरी, श्रीलंका इत्‍यादि से आये प्रत्‍यावर्तित व्‍यक्तियों को पुन : बसाने की योजनाएं.



6. जिला पुनर्वास समितियां.



7. वित्‍तीय विषय.



8. विधि द्वारा घोषित निष्‍क्राम्‍य संपत्ति (कृषि भूमि सहित) की अभिरक्षा, प्रबंध और निवर्तन.



9. स्‍थायी दायित्‍व गृह, माना के प्रशासन से संबंधित विषय.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. विस्‍थापित व्‍यक्ति ऋण (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (क्रमांक 44 सन् 1954)



2. निष्‍क्रमणार्थी हित (पृथक्‍करण) अधिनियम, 1950.



3. निष्‍क्रान्‍त सम्‍पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950.



4. विस्‍थापित व्‍यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954.



5. मध्‍यप्रदेश रिसेटलमेंट एण्‍ड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसप्‍लेस्‍ड पर्सन्‍स (हाऊस बिल्डिंग मटेरियल एक्‍वीजिशन) एक्‍ट, 1949 (क्रमांक 43 सन् 1949).



6. मध्‍यप्रदेश परियोजना के कारण विस्‍थापित व्‍यक्ति (पुन :स्‍थापन) अधिनियम, 1985







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. पुनर्वास आयुक्‍त.



2. परियोजना कार्यालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.



1. सीमेन्‍ट कांक्रीट फेब्रिकेशन यूनिट से संबंधित सभी विषय.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







उन्‍तीस - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. खाद्यान्‍न :-



(क) मूल्‍य और बाजार सूचना.



(ख) प्राप्ति.



(ग) संग्रहण (स्‍टोरेज)



(घ) राज्‍य में और राज्‍य के बाहर संचलन.



(ड.) वितरण जिसमें राशनिंग सम्मिलित है.



2. खाद्य पदार्थ, उदाहरणार्थ :- खाद्यान्‍न, शक्‍कर, खाद्य तेल- मूल्‍य, संचलन और वितरण.



3. नमक- मूल्‍य, संचलन और वितरण.



4. खाद्यान्‍न, शक्‍कर, गुड़, नमक, बिनोला और खली पर प्रभावी अन्‍य नियंत्रण.



5. गृह, कृषि और वाणिज्‍य तथा उद्योग विभगों से संबंधित पण्‍य वस्‍तुओं को छोड़कर अन्‍य पण्‍य वस्‍तुओं पर नियंत्रण का प्रशासन.



6. परिवहन- उन समस्‍त आवश्‍यक पण्‍य वस्‍तुओं का प्रयोजन परिवहन, जिनके संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है.



7. अन्‍य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और अत्‍यधिक ज्‍वलनशील पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण.



8. (क) नियंत्रित कपड़े का नियंत्रण और वितरण.



8. (ख) सीमेंट का नियंत्रण, वितरण और संचलन.



8. (ग) डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का वितरण.



9. खाद्यान्‍न मिलिंग उद्योग (कृषि (खाद्य पदार्थ) प्रसंस्‍करण मिलिंग उद्योग को छोड़कर)



10. थोक और फुटकर मूल्‍यों का संकलन.



11. बांट और माप.



12. उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राज्‍य में उपभोक्‍ताओं की शिकायतों का प्रतितोष.



13. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम, 1955.



2. चावल मिलिंग (उद्योग) विनियमन अधिनियम, 1958.



3. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934.



4. नाप-तौल अधिनियम, 1959.



5. उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. खाद्य और सिविल पूर्ति संचालनालय.



2. जिला खाद्य कार्यालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य वस्‍तु व्‍यापार निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य भण्‍डागार निगम, भोपाल.



3. नियंत्रक, नाप-तौल.



4. राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय.







कुछ नहीं



(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश खाद्य और सिविल पूर्ति सेवा (राजपत्रित).



2. मध्‍यप्रदेश खाद्य और सिविल पूर्ति सेवा (अराजपत्रित).



3. मध्‍यप्रदेश खाद्य और सिविल पूर्ति आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा.







तीस - संस्‍कृति विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. संस्‍कृति के लिए नीति निर्माण.



2. कला तथा साहित्‍य का विकास.



3. कालिदास समारोह.



4. तानसेन समारोह.



5. खजुराहो नृत्‍य उत्‍सव.



6. भारत भवन तथा रवीन्‍द्र भवन.



7. कालीदास सम्‍मान तथा शिखर सम्‍मान.



8. गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप साहित्‍य, अमृता शेरगिल फेलोशिप प्‍लास्टिक कला, उस्‍ताद अलाउद्दीन खान फेलोशिप संगीत, चक्रधन फेलोशिप नृत्‍य, थियेटर लोक कला.



9. राष्‍ट्रीय मानव संग्रहालय (म्‍युजियम ऑफ मेन).



10. प्राचीन और ऐतिहासिक अभिलेख.



12.(क). सार्वजनिक प्रतिमाएं एवं स्‍मारक.



(1) विद्यमान प्रतिमाओं व स्‍मारकों से संबंधित समस्‍त कार्य.



(2) नवीन प्रतिमाओं/स्‍मारकों की स्‍थापना/निर्माण एवं संधारण तथा आनुषंगिक समस्‍त कार्य.



11. संग्रहालय.



12. पुरालेख विद्या और पुरातत्‍तव.



13. शिक्षा संस्‍थाओं में शिक्षण के माध्‍यम के रूप में हिन्‍दी का उपयोग.



14. शालाओं, महाविद्यालयों में तथा कार्यालयीन भाषा उपयोग के लिए वैज्ञानिक शब्‍दावली तथा पारिभाषिक शब्‍दावली का विनिश्चियन.



15. वैज्ञानिक शब्‍दावली तथा पारिभाषिक शब्‍दावली के संबंध में भारत सरकार, राज्‍य शासन, विश्‍वविद्यालय तथा मंडलों से सम्‍पर्क.



16. शासकीय कार्यालयों तथा शिक्षा संस्‍थाओं आदि में हिन्‍दी का राजभाषा के रूप में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण.



17. नई शब्‍दावली के उपयोग में जनसाधारण को शिक्षा देने के प्रबंध करना.



18. भारतीय भाषाओं का अध्‍ययन.



19. समस्‍त नियमों, पुस्‍तकों, स्‍थायी आदेशों तथा फार्मों का हिन्‍दी में अनुवाद, मुद्रण तथा प्रकाशन.



20. जिला गजेटियर.



21. साहित्‍य तथा संस्‍कृति से संबंधित अशासकीय निकायों और साथ ही लेखकों/कलाकारों को सहायता.



22. निखात निधि तथा पुरावशेष.



23. महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों की शताब्दियां तथा जयन्तियां मनाना.



24. लता मंगेशकर सम्‍मान.



25. किशोर कुमार सम्‍मान.



26. नाट्य शालाएं और नाट्य अभिनय, आमोद और विनोद.



31-क . संगीत तथा ललित कला शिक्षा.



27. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







1. भारतीय निखात निधि अधिनियम.



2. मध्‍यप्रदेश प्राचीन स्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964).



3. मध्‍यप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 (क्रमांक 5 सन् 1958)







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय, या विश्‍वविद्यालय कार्यालय :



1. संचालनालय, पुरातत्‍व संग्रहालय एवं अभिलेखागार.



2. संस्‍कृति संचालनालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. विलोपित.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश कला परिषद, भोपाल.



2. मध्‍यप्रदेश साहित्‍य परिषद्, भोपाल.



3. मध्‍यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल.



4. उस्‍ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, भोपाल.



5. कालीदास अकादमी, उज्‍जैन.



6. मध्‍यप्रदेश रंग मंडल, भोपाल.



7. रूपंकर, भोपाल.



8. चक्रधर नृत्‍य केन्‍द्र, भोपाल.



9. ध्रुपद केन्‍द्र, भोपाल.



10. स्‍वराज भवन.



10.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (भाषा विभाग) भर्ती नियम.



2. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पुरात्‍तव एवं संग्रहालय) भर्ती नियम.



3. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पुरालेख विभाग) भर्ती नियम.



4. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (गजेटियर) भर्ती नियम.







इकतीस - जल संसाधन







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. बड़ी सिंचाई मध्‍यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई योजनाएं (नर्मदा घाटी से संबद्ध योजनाओं को छोड़कर) तैयार करना, उनका निष्‍पादन करना तथा अनुरक्षण करना.



2. राज्‍य में जल के संसाधनों का आकलन करना, संपूर्ण जल सेक्‍टर के लिये व्‍यापक योजना बनाने हेतु नीति निर्धारण करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाइन्‍स) जारी करना.



3. उपलब्‍ध जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना.



4. सिंचाई तथा कमांड क्षेत्रों (कमाण्‍ड एरिया) के विकास के लिए सिंचाई तथा जल निकास/संकर्मों के संबंध में नीति निर्धारण करने और संसाधन योजनाएं जारी करने की भूमिका निभाना.



5. भू-जल संसाधनों के योजनाबद्ध विकास और उसका सतही जल के विकास के साथ एकीकृत करके सिंचाई के लिये जल संसाधनों के अधिकतम एकीकृत उपयोग के लिए नीति निर्धारण करना.



6. अंतर्राज्‍यीय नियंत्रण मंडल.



7. बड़ी परियोजनाओं के लिए नियंत्रण मंडल.



8. अनुसंधान तथा डिजाइन.



9. सिंचाई योजनाओं उद्वहन सिंचाई तथा भू-जल सर्वेक्षण संबंधी विषय.



10. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं से संबंधित विषय.



11. सिंचाई, जिसमें नदियों तथा नालों से सिंचाई के लिए प्रबंध तथा तालाबों, कुओं, रोक बांधों (स्‍टाप डेम) का विनिर्माण और उनके द्वारा सिंचाई के लिए प्रबंध सम्मिलित है.



12. कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्‍थापना तथा व्‍यवस्‍था.



13. ऐसी सेवाओं के सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन (पेंशन), पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931.



2. मध्‍यप्रदेश लोक निर्माण विभाग पुस्‍तक ( मैन्‍युअल) 1983.



3. केन्‍द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता.



4. मध्‍यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय, कार्यालय तथा प्राधिकरण :







1. प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई तथा अन्‍य मुख्‍य इंजीनियर.



2. तवा कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



3. चंबल कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



4. बारना-हलाली कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



5. बरगी कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



6. अपर बैनगंगा, बावनथड़ी एवं बांध कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



7. ग्‍वालियर कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम, भोपाल.



1.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. अंतर्राज्‍यीय नियंत्रण मण्‍डल.



2. बड़ी परियोजनाओं के लिए नियंत्रण मण्‍डल.



3. राज्‍य बाढ़ नियंत्रण मण्‍डल.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. विभागीय सेवा नियम तथा पुस्‍तकें (मैन्‍युअल्‍स).



1.



बत्‍तीस - आवास और पर्यावरण विभाग







(अ) पट्टे के दस्‍तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मानीटरिंग) सम्मिलित करते हुए, मध्‍यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमि‍हीन व्‍यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्‍वयन, विभिन्‍न अभिकरणें द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्‍ती उन्‍मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्‍टर प्‍लान) और उससे संबंधित अन्‍य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







भाग एक - पर्यावरण







1. राज्‍य की पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्‍मक योजना, सुरक्षा, परिरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय.



2. नगर तथा ग्राम निवेशन योजना.



3. वास्‍तु कला.



4. सभी प्रकार के प्रदूषण तथा उनका निरोध.



5. नगरीय विकास जिसमें गन्‍दी बस्‍ती निवारण सुधार योजनाएं शामिल नहीं हैं.







भाग दो - गृह निर्माण







1. राज्‍य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्‍त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्‍वयन एवं समन्‍वयन.



2. आवास स्‍थान को भाड़े या उप-भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण शामिल हैं.



3. सर्व समुच्‍चय (कामन पूल) के निवास भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन (अलाटमेंट) तथा प्रशासनिक अनुमोदन.







भाग - तीन







1. राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्‍त विषय.



1.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



1. मध्‍यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973.



2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974.



3. मध्‍यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961.



4. जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उप-कर अधिनियम, 1977.



5. मध्‍यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948.



6. मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण अधिनियम, 1972.



7. मध्‍यप्रदेश प्रकोष्‍ठ स्‍वामित्‍व अधिनियम, 1976.



8. मध्‍यप्रदेश नगर परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960.



9. मध्‍यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948.



10. अचल संपत्ति ( अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952.



11. मध्‍यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984.



12. मध्‍यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. नगर तथा ग्राम निवेशन संचालनालय.



2. पर्यावरण आयुक्‍त कार्यालय.



3. नगरीय परियोजना संचालनालय.



4. राजधानी परियोजना प्रशासन.







(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. समस्‍त नगर विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.



2. मध्‍यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्‍डल.



3. पर्यावरणात्‍मक तथा समन्‍वयन संगठन.



4. मध्‍यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ.



5. मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण मंडल.



6. राज्‍य कर्मचारी आवास निगम.



7. आपदा प्रबंध संस्‍थान.



7.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मण्‍डल :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. नगर तथा ग्राम निवेशन तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिकीय वर्गीय सेवा, 1972.



2. मध्‍यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेशन योजना - राजप‍त्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1977



3. मध्‍यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988







तैंतीस - पर्यटन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. पर्यटन प्रोत्‍साहन तथा विकास .



2. राज्‍य में स्थित होटल प्रबंधन संस्‍थान.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. पर्यटन संचालनालय.



2. होटल प्रबंधन, खान-पान तकनीक एवं पोषण आहार संस्‍थान.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम, मर्यादित.



1.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा, यदि कोई हों, का नाम तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. पर्यटन विभाग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की स्‍थापना संबंधी विषय.



1.



चौंतीस - लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. लोक स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी स्‍वच्‍छता, जिसमें निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं :-



(क) जल निकास.



(ख) मल प्रवाह व्‍यवस्‍थापन और निर्मलीकरण.



(ग) स्‍वच्‍छता संबंधी सुविधाएं.



(घ) मेलों और श्रम शिविरों की स्‍वच्‍छता.



2. पेय जल की पूर्ति.



3. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जल पूर्ति और मल प्रवाह संबंधी योजनांए कार्यान्वित करना.



4. औद्योगिक जलपूर्ति योजनाएं (उद्योग विभाग की ओर से)



5. मेलों में रक्षित जल पूर्ति.



6. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. प्रमुख इंजीनियर का कार्यालय और उसके अधीनस्‍थ कार्यालय.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980.



2. मध्‍यप्रदेश लेाक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा शर्तें और भर्ती) नियम, 1976.



3. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी विभाग की स्‍थापना में चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1980.



4. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरी, कार्यभारित कर्मचारी और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1980.



4.



पैंतीस - पशुपालन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. पशुपालन जिसमें पशुधन का परिक्षण, संरक्षण तथा उसकी अभिवृद्धि शामिल है.



2. पशु चिकित्‍सा सेवाएं जिसमें पशु रोगों की रोकथाम तथा उनका उपचार शामिल है.



3. पशु चिकित्‍सा अनुसंधान.



4. समुन्‍नत प्रजनन.



5. चारा विकास.



6. जैविक संस्‍थाएं



7. विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.



8. समस्‍त प्रकार के पशुवध गृहों का पंजीकरण.



9. पशुवध कार्य का पर्यवेक्षण एवं मांस की गुणवत्‍ता नियंत्रण.



10. कुक्‍कुट पालन, प्रजनन एवं संवर्धन.



11. दुग्‍ध एवं दुग्‍ध उत्‍पादों अण्‍डों एवं मांस की जांच एवं गुणवत्‍ता नियंत्रण.



12. डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्‍तार, विकास एवं सांख्यिकी.



13. शासकीय डेयरियों का विकास तथा प्रशासन.



14. दुग्‍घ एवं दुग्‍ध उत्‍पाद आदेश, 1992 के अंतर्गत पंजीयन.



15. दुग्‍ध एवं दुग्‍ध उत्‍पादों का उत्‍पादन, वितरण तथा विक्रय.



15-अ. गौ संरक्षण तथा संवर्धन के लिए समन्‍वय.



16. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश प्रान्‍त पशुरोग अधिनियम, 1934.



2. मध्‍यप्रदेश अश्‍व रोग अधिनियम, 1960 (एम.पी. हार्ससिकनेस एक्‍ट, 1960).



3. ग्‍लैन्‍डर और फार्सी अधिनियम, 1899.



4. मध्‍यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959.



5. मध्‍य प्रान्‍त पशुधन सुधार अधिनियम, 1950.



6. मध्‍य प्रान्‍त पशुवध अधिनियम, 1915.



7. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960.



8. मध्‍यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976.



9. पशु अतिचार अधिनियम, 1871.



10. डूरीन एक्‍ट, 1910.



11. भारतीय पशु चिकित्‍सा परिषद् अधिनियम, 1984.



12. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशुधन एवं कुक्‍कुट विकास अधिनियम, 1982.



13. मध्‍यप्रदेश गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. संचालनालय, पशु चिकित्‍सा सेवाएं







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशुधन एवं कुक्‍कुट विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश राज्‍य गौ-सेवा आयोग.



3. मध्‍यप्रदेश स्‍टेट को-आपरेटिव्‍ह डेयरी फेडरेशन.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशु चिकित्‍सा परिषद्







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश पशु चिकित्‍सा सेवा :-



(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.



(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा लिपिक वर्गीय).



(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.



2. मध्‍यप्रदेश डेयरी सेवा :-



(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.



(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालि‍क तथा लिपिक वर्गीय).



(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.







छत्‍तीस - मछुआ कल्‍याण तथा मत्‍स्‍य विकास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. मछली पकड़ने के लिये सभी नदियों तथ तालाबों का विकास और परिरक्षण.



2. मत्‍स्‍य बीज प्रक्षेकों (फिश सीड फार्म) की स्‍थापना, प्रशासन तथा उनका विकास.



3. मत्‍स्‍य पालन जिसमें मछलियों का संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्धन शामिल है.



4. मछलियों के संवर्धन, विस्‍तार तथा विकास के लिये शोध.



5. मछली पकड़ने की प‍द्धति का विकास तथा विनियमन.



6. मत्‍स्‍य विपणन तथा विधायन.



7. अन्‍य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्धन.



8. मत्‍स्‍य कृषक विकास अधिकरणों को अनुदान.



9. त्रि - स्‍तरीय पंचायतों को सौंपे गये विभाग से संबंधित अधिकारों का पर्यवेक्षण.



10. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश मत्‍सयोद्योग विकास अधिनियम, 1979.



2. मध्‍यप्रदेश मत्‍सयोद्योग अधिनियम, 1948.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. मत्‍सयोद्योग संचालनालय.



2. राजीव गांधी मत्‍स्‍य विकास मिशन.







(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य मत्‍सयोद्योग विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश मत्‍स्‍य महासंघ.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश मत्‍स्‍योद्योग सेवाएं :-



(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.



(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालन तथा लिपिक वर्गीय).



(तीन) अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.







सैंतीस - उच्‍च शिक्षा विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. महाविद्यालयीन शिक्षा, (चिकित्‍सा, कृषि, पशु चिकित्‍सा तथा इंजीनियरी महाविद्यालयों को छोड़कर)



2. नवीन महाविद्यालय खोलना तथा अध्‍यापन की सुविधायें प्रदान करना.



3. उच्‍च शिक्षा का विस्‍तार तथा तत्‍संबंधी नीति.



4. पूर्व स्‍नातक अध्‍ययन तथा तत्‍संबंधी नीति.



5. कला तथा विज्ञान में स्‍नातकोत्‍तर अध्‍ययन तथा तत्‍संबंधी नीति.



6. महाविद्यालयों की शैक्षणिक पाठ्यचर्या.



7. अशासकीय महाविद्यालयों को अधिग्रहित करना तथा अशासकीय महाविद्यालयों को सहायक अनुदान.



8. महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा.



9. महाविद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्‍तकें, पुस्‍तक बैंक.



10. पुस्‍तकालय (ग्रामीण पुस्‍तकालयों को छोड़कर)



11. विश्‍वविद्यालय तथा सभी प्रासंगिक विषय जिसमें विकास कार्यक्रमा, संकाय खोलना तथा विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान सम्मिलित है.



12. विश्‍वविद्यालयों में कला तथा विज्ञान में मौलिक शोध कार्य.



13. विश्‍वविद्यालय समन्‍वयन समिति तत्‍संबंधी विषय.



14. छात्र संघों से संबद्ध नीति.



15. अधि छात्रवृत्तियां (फैलोशिप) तथा छात्रवृत्तियां.



16. महाविद्यालयों में समाज सेवा शिक्षा राष्‍ट्रीय सेवा योजना.



16 -क. विलोपित.



17. ऐसी सेवा से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. मध्‍यप्रदेश विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1973.



2. मध्‍यप्रदेश उच्‍च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973.



3. विश्‍वविद्यालय अधिनियम, विश्‍वविद्यालय संविधियां तथा अध्‍यादेश.



4. महाविद्यालय संहिता.



5. मध्‍यप्रदेश भोज विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1991.



6. चित्रकूट ग्रामोदय विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1991.



7. महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1995.



8. राष्‍ट्रीय विधि संस्‍थान अधिनियम, 1997



9. मध्‍यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990.



10. मध्‍यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्‍नति नियम, 1974.



11. पुनरीक्षित सहायक अनुदान नियम, 1979.



12. मध्‍यप्रदेश संस्‍थागत निधि नियम, 1978.



13. केन्‍द्रीय अध्‍ययन बोर्ड नियम, 1986.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. कार्यालय आयुक्‍त, उच्‍च शिक्षा.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल, निगम तथा विश्‍वविद्यालय :







1. इंदिरा कला संगीत विश्‍वविद्यालय, खैरागढ़.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं :







1. हिन्‍दी ग्रंथ अकादमी.



2. राष्‍ट्रीय विधि संस्‍थान.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. शासकीय महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्य और प्राध्‍यापक, अन्‍य प्रशासनिक तथा लेखा कर्मचारी.











अड़तीस- विज्ञान और टेकनालॉजी विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. मध्‍यप्रदेश विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी परिषद्.



2. राज्‍य के विभिन्‍न क्षेत्रों की समस्‍याओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग.



3. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन्‍नयन के लिए नीतियां तथा उपाय.



4. राज्‍य के संगठनों और संस्‍थाओं के जरिए नैसर्गिक संसाधनों के विदोहन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संप्रवर्तन और समन्‍वय.



5. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना.



6. गुणोत्‍कृष्‍ट अनुसंधान और विकास कार्य के लिए पारितोषिक और पुरस्‍कार.



7. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में संगोष्ठियां और सम्‍मेलन.



8. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में योजनायें तथा बहुशैक्षिक परियोजनायें बनाना.



9. उद्योग में उपयोग की दृष्टि से अनुसंधान को बढ़ावा देना.



10. नि‍जी और सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास में सहायता.



11. भारत और विदेशों की तद्रूप संस्‍थाओं से सम्‍पर्क.



12. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







टिप्‍पण :- यह विभाग निम्‍नलिखित विषयों के लिये नोडल विभाग नहीं होगा :-







1. सूचना प्रौद्योगिकी.



2. जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्‍नालॉजी).







उनतालीस - तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. तकनीकी जन‍शक्ति नियोजन एवं सर्वेक्षण.



2. तकनीकी और व्‍यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण.



2.(राज्‍य के होटल प्रबंधन संस्‍थानों को छोड़कर)



3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय.



4. तकनीकी प्रशिक्षण संस्‍थाएं.



5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान.



6. पोलीटेक्निक



7. प्री-इंजीनियरिंग एवं अन्‍य व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम टेस्‍ट का संचालन.



8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. शिक्षु अधिनियम, 1961.



2. मध्‍यप्रदेश राजीव गांधी प्रौद्यागिकी विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 1998.



3. मध्‍यप्रदेश निजी व्‍यावसायिक शिक्षण संस्‍था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्‍क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. तकनीकी शिक्षा संचालनालय.



2. प्रशिक्षण संचालनालय.



3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय.



4. पोलीटेक्निक.



5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल, निगम तथा विश्‍वविद्यालय :







1. व्‍यावसायिक परीक्षा मण्‍डल, मध्‍यप्रदेश.



2. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, मध्‍यप्रदेश.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍था तथा निकाय :







1. राज्‍य शिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) परिषद्, मध्‍यप्रदेश.



2. राज्‍य व्‍यावसायिक दस्‍तकारी प्रशिक्षण परिषद्, मध्‍यप्रदेश.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अराजपत्रित (लिपिकवर्गीय एवं अलिपिकवर्गीय) सेवा.



3. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (चतुर्थ श्रेणी) सेवा.



4. मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (आकस्मिकता वेतन) सेवा.



5. मध्‍यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा.



6. मध्‍यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित, तकनीकी/गैर तकनीकी) सेवा.



7. मध्‍यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (चतुर्थ श्रेणी) सेवा.











चालीस- विमानन विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. शासकीय वायुयान (फ्लीट का स्‍वरूप और आकार, प्रचालन तथा अनुरक्षण).



2. विमानन का विकास.



3. विमानन से संबंधित व्‍यक्तियों का प्रशिक्षण.



4. हवाई अड्डों का विकास (निर्माण तथा अनुरक्षण को छोड़कर)



5. उड़ान क्‍लब (फ्लाइंग क्‍लब) से संबंधित विषय.



6. विमानन से संबंधित कोई अन्‍य विषय.



7. उन सेवाओं से संबंधित समस्‍त विषय जिनसे विभाग संबंधित है (उन विषयों को छोड़कर जो वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित है) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. शासकीय वायुयान के उपयोग तथा नियंत्रण के लिये नियम.



2. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 22)



3. सप्रेसन ऑफ अन-लॉफुल एक्‍ट्स एगेंस्‍ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्‍ट, 1982.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. विमानन संचालनालय.







(ई) अधिनियम के अधीन स्‍थापित बोर्ड तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



कुछ नहीं.







इकतालीस - भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. भोपाल में गैस त्रासदी के कारण उत्‍पन्‍न विनिर्दिष्‍ट स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याएं.



2. भोपाल में गैस त्रासदी से पीडित व्‍यक्तियों को राहत तथा उनका पुनर्वास.



3. भोपाल गैस त्रासदी से उद्भूत हुए नुकसान संबंधी मामले.



4. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधि‍, प्रतिनियुक्ति, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. संचालनालय - दावे (डायरेक्‍टोरेट -क्‍लेम्‍स्)







(ई) अधिनियमों के अधीन स्‍थापित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अंतर्गत अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍था तथा मण्‍डल :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हों :







1. संचालनालय-दावे में राजपत्रित वर्ग एक तथा दो, अराजपत्रित वर्ग तीन, वर्ग चार तथा कन्‍टेंजेन्‍सी से वेतन पाने वाले.







बयालीस - संसदीय कार्य विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. विधान सभा का सत्रारम्‍भ उसका सत्रावसान तथा उसे भंग करना एवं विधान सभा में राज्‍यपाल के अभिभाषण के लिये दिन निर्धारित करना.



2. विधान सभा में विधायी तथा अन्‍य शासकीय कार्य का आयोजन तथा समन्‍वय.



3. सदस्‍यों ने जिन प्रस्‍तावों पर सूचना दी है उन पर विचार करने के लिये सभा में शासकीय समय का आवंटन.



4. दलों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्‍पर्क.



5. विधेयकों पर प्रवर समितियों के लिये सदस्‍यों का चयन.



6. शासन द्वारा स्‍थापित समितियों और अन्‍य निकायों में विधान सभा सदस्‍यों की नियुक्ति.



7. विभिन्‍न विभागों के लिये विधान सभा सदस्‍यों की परामर्श समितियों का संचालन.



8. मंत्रियों द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्‍वासनों का क्रियान्‍वयन.



9. गैर-सरकारी सदस्‍यों के विधेयकों तथासंकल्‍पों पर शासन की स्थिति.



10. संसदीय मामलों में मंत्रिमण्‍डल को सचिवालयीन सहायता.



11. प्रक्रिया संबंधी तथा अन्‍य संसदीय मामलों में विभाग को परामर्श.



12. विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्‍य रूप से लागू होने वाली अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्‍वय.



13. दर्शनीय स्‍थलों पर विधान सभा सदस्‍यों के लिये शासकीय रूप से प्रायोजित दौरे.



14. विधान सभा सदस्‍यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्‍मुक्तियों से संबंधित मामले.



15. संसदीय सचिव - उनके कार्य.



16. अधिसूचनाओं, नियमों तथा अध्‍यादेश आदि को सदन के पटल पर रखना.



17. अखिल भारतीय सचेतक सम्‍मेलन की सिफारिशों के क्रियान्‍वयन संबंधी कार्य.



18. अध्‍यक्ष के परामर्श से विधान सभा सदस्‍यों के लिये सेमिनार, परिचर्चा (Talks) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन.



19. विधान सभा सदस्‍यों के लिये सुविधाएं.



20. संसदीय विषयों से संबंधित संवैधानिक मामले.



21. संसदीय विषयों पर भारत सरकार तथा अन्‍य राज्‍यों से प्राप्‍त सन्‍दर्भ.



22. राज्‍य विधान सभा तथा संसद के सदस्‍यों को शासकीय प्रकाशनों, मैनुअल्‍स तथा प्रतिवेदनों का प्रदाय.



23. विधान सभा में उठाई गई ध्‍यानाकर्षण सूचनाओं अथवा मध्‍यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 267-क के तहत दी गई सूचनाओं के अन्‍तर्गत सदस्‍यों के उत्‍तरों को जानकारी दिलाने हेतु अनुगमन.



24. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (विधान सभा सचिवालय की सेवा से संबंधित अथवा वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) नियमन तथा संशोधन के लिए विभाग से संबंधित अधिनियम और नियम :







1. मध्‍यप्रदेश विधान सभा सदस्‍य (वेतन, भत्‍ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 और नियम.



2. मध्‍यप्रदेश विधान सभा अध्‍यक्ष तथा उपाध्‍यक्ष ( वेतन तथा भत्‍ता) अधिनियम, 1972 और नियम.



3. मध्‍यप्रदेश विधान मण्‍डल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्‍ता) अधिनियम, 1980 और नियम.



4. मध्‍यप्रदेश विधान मण्‍डल सदस्‍य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 और नियम.



5. मध्‍यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.



(ई) अधिनियम के अधीन स्‍थापित मण्‍डल और निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अंतर्गत न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा मण्‍डल :



कुछ नहीं.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित ) सेवा.



2. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.











तिरतालीस - महिला एवं बाल विकास विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. महिला, बालिका एवं शिशुओं से संबंधित विषय.



2. पोषण.



3. समेकित बाल विकास योजना.



4. विशेष पोषण आहार.



5. महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उन्‍नयन तथा सशक्तिकरण.



6. महिला एवं शिशु कल्‍याण.



7. शिक्षा, संचार एवं प्रशिक्षण.



8. विभाग के अंतर्गत समस्‍त प्रवर्गों के शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण.



9. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानान्‍तरण, वेतन, छुट्टि, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)



2. राज्‍य महिला आयोग अधिनियम, 1995.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







1. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्‍यप्रदेश.



2. परियोजना संचालक, विश्‍व बैंक परियोजना प्रकोष्‍ठ, मध्‍यप्रदेश.



3. नारी निकेतन, दुर्ग, दंतेवाड़ा, सतना, रायपुर, जबलपुर एवं उज्‍जैन.



4. महिला उद्धार गृह, इन्‍दौर, रायपुर.



5. राजकीय महिला अनुरक्षण गृह ग्‍वालियर.



6. महिला वसति गृह, जबलपुर/इन्‍दौर.







(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. राज्‍य महिला आयोग.



1.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. राज्‍य समाज कल्‍याण सलाहकार मंडल, भोपाल.



2. मध्‍यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :



1. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा.



2. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (अराजपत्रित) तृतीय वर्ग अलिपिकीय सेवा.



3. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (अराजपत्रित) तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा.



4. मध्‍यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (चतुर्थ वर्ग) सेवा.







चवालीस - कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. ग्रामीण उद्योग का समेकित विकास.



2. खादी, ग्रामोद्योग एवं अति लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग तथा ऐसे उद्योगों को कच्‍चा माल प्रदाय करने, विपणन में सहायता और विभिन्‍न अन्‍य सुविधाएं देने की व्‍यवस्‍था करना.



3. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रान्‍तर्गत लाए गए उद्योगों तथा वे उद्योग जो भविष्‍य में आयोग के क्षेत्रान्‍तर्गत लाए जाए.



4. हस्‍तशिल्‍प.



5. रेशम उत्‍पादन.



6. हाथकरघे.



7. ग्रामीण उद्योगों से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां.



8. चर्म उद्योग.



9. कृषि पर आधारित ग्राम उद्योग.



10. समस्‍त प्रकार के ग्राम तथा अति लघु औद्योगिक इकाईयों की स्‍थापना और उन्‍हें चलाने में हितग्राहियों को प्रशिक्षण.



11. ग्रामीण औद्योगिक संस्‍थान एवं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र.



12. परम्‍परागत एवं कुटीर उद्योग के माध्‍यम से स्‍वरोजगारी.



12.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम/आदेश :







1. मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. हाथ करघा संचालनालय, मध्‍यप्रदेश.



2. संचालनालय, रेशम उत्‍पादन, मध्‍यप्रदेश.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 के अधीन गठित मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.



(उ) ऊपर (ई) के अन्‍तर्गत न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश हस्‍तशिल्‍प एवं हथकरघा विकास निगम.



2. मध्‍यप्रदेश चर्म उद्योग विकास निगम.



3. हाथकरघा एवं विद्युत चलित करघा संबंधी समस्‍त अशासकीय एवं सहकारी संस्‍थाएं.



4. म.प्र. स्‍टेट सेरिकल्‍चर डेवलपमेंट एण्‍ड ट्रेडिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.







पैंतालीस - जन शिकायत निवारण विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



त्‍वरित गति से निराकरण करने की दृष्टि से निम्‍नलिखित मामलों का समन्‍वयन तथा अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) :-







मुख्‍य मंत्री तथा मंत्रीगण को भोपाल में तथा दौरों पर प्राप्‍त होने वाले शिकायती-पत्र, अभ्‍यावेदनों और आवेदन-पत्रों का (जो उनके विभाग से सीधे संबंधित न हों) रजिस्‍ट्रीकरण और अनुसरण की जाने वाली कार्यवाही सुनिश्चित करना.

संसद सदस्‍यों, विधान सभा सदस्‍यों और महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों से मुख्‍य मंत्री सचिवालय में प्राप्‍त पत्र एवं संदर्भ.

कमजोर वर्गों के सदस्‍यों के शोषण और उन पर अत्‍याचार संबंधी शिकायतें.

भूमि विवाद संबंधी अभ्‍यावेदन शिकायतें.

भ्रष्‍टाचार संबंधी शिकायतें.

पेंशन और वेतन भुगतान में विलम्‍ब संबंधी मामले.

दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्‍पा के आधारों पर नियुक्ति संबंधी मामले.

प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्‍त होने वाली याचिकाएं आदि.



टीप.- संबंधित प्रशासकीय विभाग, प्राप्‍त होने वाले शिकायत-पत्रों, अभ्‍यावेदनों और आवेदन-पत्रों पर, आवश्‍यक कार्यवाही करने के लिये तथा उनका शीघ्रता से निपटारा करने के लिये उत्‍तरदायी होंगे.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.





छियालीस - पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



भाग (1) - पिछड़ा वर्ग कल्‍याण



1. पिछड़ा वर्ग के लिये कल्‍याण कार्यक्रम.



2. लोक सेवा, निगमों तथा विभिन्‍न आयोगों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण.



3. शैक्षणिक संस्‍थाओं में तथा व्‍यवसायिक पाठ्यक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण.



4. पिछड़े वर्गों को अन्‍य सुविधाएं.



5. पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य.



6. पिछड़ा वर्ग वित्‍त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य.



7. पिछड़े वर्ग के अन्‍तर्गत आने वाली जातियां.



8. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए, विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानंतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







भाग (2) - अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण



1. वक्‍फ और उससे संबंधित विषय.



2. अल्‍प संख्‍यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम.



3. अल्‍प संख्‍यक आयोग से संबंधित विषय.



4. मध्‍यप्रदेश उर्दू अकादमी से संबंधित विषय.



5. राज्‍य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मस्जिद समिति से संबंधित विषय.



6. अल्‍प संख्‍यकों से संबंधित शेष समस्‍त विषय.



7. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







वक्‍फ अधिनियम, 1954.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995.

राज्‍य अल्‍पसंख्‍यक आयोग अधिनियम, 1996.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. वक्‍फ आयुक्‍त.



2. संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्‍याण.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :







1. वक्‍फ बोर्ड.



2. मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्‍त एवं विकास निगम.



3. पिछड़े वर्ग के लिये राज्‍य आयोग.



4. राज्य अल्‍पसंख्‍यक आयोग.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. राज्‍य के लिये हज समिति.



2. भूतपूर्व भोपाल रियासत की मस्जिद समिति.



3. मध्‍यप्रदेश उर्दू अकादमी, भोपाल.



3.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.





सैंतालीस - चिकित्‍सा शिक्षा विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. चिकित्‍सा व्‍यवसाय तथा चिकित्‍सा शिक्षा.



2. परिचर्या व्‍यवसाय तथा परिचर्या शिक्षा तथा परिचर्या प्रशिक्षण.



3. दन्‍त व्‍यवसाय तथा दन्‍त शिक्षा.



4. शासकीय कर्मचारियों को राज्‍य के बाहर चिकित्‍सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय.



5. उन्‍माद और मनोवैकल्‍य, जिसके अंतर्गत उन्‍मत्‍तों और मनोविकलों के रखने या उपचार के स्‍थान भी है.



6. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.



6.



(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा संस्‍था नियंत्रण अधिनियम, 1973.



2. मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्‍सा परिचर्या) नियम, 1958 (जहां तक कि इन नियमों का संबंध राज्‍य के बाहर चिकित्‍सा/उपचार से है).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. चिकित्‍सा शिक्षा संचालनालय.



2. समस्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालय एवं सम्‍बद्ध अस्‍पताल.



3. दन्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालय (डेन्‍टल कॉलेज).



4. परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग कॉलेज).



5. क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्‍थान.



5.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. विलोपित.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य दन्‍त परिषद्.



2. मध्‍यप्रदेश परिचारिका पंजीयन परिषद्.







(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. मध्‍यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा सेवा.







अड़तालीस - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्‍साहित करने के लिये स्‍कीम सम्मिलित है.



2. सूचना प्रौद्योगिकी सेक्‍टर में विनिधान का उन्‍नयन.



2.



3. समस्‍त स्‍तरों पर नागरिक सेवाओं के सुधार के लिये ई-गवर्नेंस का संवर्धन.



4. राज्‍य सरकार के समस्‍त विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्‍थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें कम्‍प्‍यूटरीकरण सम्मिलित है, के उपयोग का संवर्धन.



5. राज्‍य सरकार के विभिन्‍न विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्‍थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परियोजनाओं के संबंध में सहायता तथा समन्‍वय.



6. जनता के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना तथा बोधगम्‍य बनाना.



7. राज्‍य सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा कार्य योजनाओं के क्रियान्‍वयन के लिये समन्‍वय.



8. विभिन्‍न विभागों को, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जनशक्ति नियोजन तथा मानव संसाधन विकास में उनके क्रियाकलापों में, जिसमें सामर्थ्‍यकारी सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सम्मिलित है, सहायता.



9. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेमिनार, कार्यशाला, सम्‍मलेन तथा अन्‍य ऐसे ही आयोजन.



10. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्य को प्रोत्‍साहन तथा उनकी प्रोन्‍नति, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्‍दी के उपयोग में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है.



11. भारत तथा विदेश में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों तथा संगठनों से संबंध.



12. ई-कॉमर्स से संबंधित क्रियाकलापों का उन्‍नयन.



13. कम्‍प्‍यूटरों के लिये सॉफ्टवेयर टेक्‍नालॉजी पार्क तथा हार्ड वेयर पार्क से संबंधित औद्योगिक केंद्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और/इलेक्ट्रिानिक्‍स से संबंधित संचार उपकरणों की स्‍थापना में अभिवृद्धि तथा सहायता और ऐसे प्रयासों में निजी भागीदारी को प्रोत्‍साहन.



14. ग्रामीण इंटरनेट तथा अन्‍य इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली, जिसमें विभिन्‍न सेवाओं के लिये सूचना बूथों (कियॉस्‍क) तथा आभासी कार्यालयों की स्‍थापना सम्मिलित है, का प्रोन्‍नयन.



15. ऑप्‍टीकल फायबर केबलों, दूरसंचार चैनलों, वायरलेस तथा उपग्रहों (सेटेलाइट) के माध्‍यम से डाटा और मल्‍टी मीडिया ट्रेफिक के प्रसार से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियाकलापों की अभिवृद्धि.



16. विभिन्‍न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श.



17. सेवा से सम्‍बद्ध समस्‍त विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन (पेंशन), पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :







सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम,



(इ) विभाग अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







कुछ नहीं.



(ई) अधिनियम के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य इलेक्‍ट्रानिक्‍स विकास निगम, मर्यादित.



2. आप्‍टेल टेलीकम्‍युनिकेशन लिमिटेड.



3. मध्‍यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्‍फारमेशन टेक्‍नालॉजी ( MAP IT ).



3.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय यदि कोई हो : कुछ नहीं.







सत्‍तावन-जैव विविधता (बायो डाइवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बॉयो टेक्‍नालॉजी) विभाग







(अ) विभाग द्वारा प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







1. जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का अविरत उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत होने वाले लाभों का समान वितरण.



2. जैविक तथा नृजाति जैविक (इथनो बायोलॉजिकल) संसाधनों का सूचीकरण, जिसमें प्राणीविज्ञान तथा वनस्‍पति विज्ञान सर्वेक्षण सम्मिलित है.



3. (क) बायोस्‍फीयर रिजर्व, तथा



3.(ख) प्राकृतिक विरासत स्‍थलों, जिसमें वनस्‍पति विज्ञान, उद्यान तथा वेटलैंड सम्मिलित है. का सृजन, अधिसूचना, समन्‍वय तथा अनुश्रवण.



4. अनुवांशिक संसाधनों की विनियामक संरक्षण योजना.



5. जैव प्रौद्योगिकी में समेकित योजनाएं तथा कार्यक्रमों का विस्‍तार, जिसमें संबंधित उद्योगों का उन्‍नयन सम्मिलित है.



6. जैविक संसाधनों तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास के लिये उत्‍कृष्‍टता केंद्रों की पहचान, स्‍थापना तथा समर्पण.



7. निम्‍नलिखित प्रयोजनों के लिये राज्‍य सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करना :-



7. (अ) जैविक तथा जैव प्रौद्योगिकीय उत्‍पाद तथा उनके मध्‍यवर्ती उत्‍पाद के विनिर्माण के लिये नई प्रौद्योगिकी का आयात तथा स्‍थानांतरण, तथा



(आ) आनुवांशिक रूप से कार्यसाधित पदार्थों, कल्‍चर कोशिकाओं (सेल्‍स), नमूनों, टिशु और बायोटेक उत्‍पादों का आयात एवं राज्‍य में उनके उत्‍पादन में अभिवृद्धि.



8. जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्‍न क्रियाकलापों के लिये जनशक्ति विकास की योजना प्रौन्‍नति तथा समन्‍वय.



9. ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन (पेंशन), पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) अधिनियमों के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड.



2. मध्‍यप्रदेश बायोटेक्‍नालॉजी काउंसिल समिति.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के, यदि कोई हो, नाम और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो. : कुछ नहीं.







उन्‍चास - उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग







(अ) विभाग प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







औद्योनिकी (जिसमें फूलों की खेती सम्मिलित है).

कृषि पर आधारित उद्योगों की स्‍थापना, विकास तथा तकनीकी सहायता (ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर).

कृषि पर आधारित उद्योगों को राज्‍य-सहायता.

कृषि (खाद्य पदार्थ) प्रसंस्‍करण/मिलिंग उद्योग.

प्रसंस्‍करित कृषि उत्‍पादों का विपणन.

मछली, कुक्‍कट, अण्‍डे, मांस एवं मांस पदार्थों का प्रसंस्‍करण, जिसमें डिब्‍बाबंदी (कैनिंग) और हिमीकरण (फ्रिजिंग) भी सम्मिलित है.

ऐरेटेड वाटर, साफ्ट ड्रिंक्‍स एवं बिना अल्‍कोहल की बीयर.

खाद्य सुरक्षा.

फल एवं समस्‍त साग-भाजी का प्रसंस्‍करण, जिसमें हिमीकरण (फ्रिजिंग) और निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) भी सम्मिलित है.

तिलहन, दालों एवं अनाजों का प्रसंस्‍करण.

फूड पार्क.

संविदा खेती (कांट्रेक्‍ट फार्मिंग).

खाद्य प्रसंस्‍करण प्रशिक्षण.

गुणवत्‍ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास जिसमें सम्मिलित है सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी उपाय तथा टिशू कल्‍चर पद्धति द्वारा पौधों का वाणिज्यिक उत्‍पादन

खाद्य भण्‍डारण अधोसंरचना का विकास.

कृषि निर्यात क्षेत्र (एग्री एक्‍सपोर्ट झोन).







टिप्‍पण - (1) ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में ग्रामोद्योग विभाग, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्‍करण के लघु तथा ग्रामीण उद्योग की स्‍थापना से संबंधित विद्यमान कार्य करता रहेगा तथा स्‍व-सहायता समूहों, उद्यमियों एवं ग्रामीण उद्योग क्‍लस्‍टर्स द्वारा बनाये गये उत्‍पादों के विपणन के लिये सहायता प्रदान करता रहेगा.



(2) नवीन विभाग इस सेक्‍टर में ग्रामोद्योग विभाग को भागीदारी आधारित प्रोजेक्‍ट में आर्थिक सहयोग करेगा.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. औद्योनिकी संचालनालय.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :



1. मध्‍यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली यदि कोई हो, सेवा का नाम और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



कुछ नहीं.



पचास - आयुष



(अ) विभाग प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







देशी चिकित्‍सा पद्धति (जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्‍सा है).

यूनानी एवं होम्‍योपैथी चिकित्‍सा पद्धति.

आयुर्वेद.

योग (चिकित्‍सा पद्धति).

औषधियों में मिलावट एवं औषधिमानक के विषय, जहां तक उनका संबंध आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और औषधियों से है.

ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थपनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य होम्‍योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976).



2. मध्‍यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्‍सा पद्धति व्‍यवसाय अधिनियम, 1970.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



1. आयुर्वेदिक महाविद्यालय.



2. होम्‍योपैथी महाविद्यालय.



3. संचालनालय, देशी चिकित्‍सा पद्धति होम्‍यौपैथी.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्‍सा पद्धति मण्‍डल, भोपाल.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. मध्‍यप्रदेश राज्‍य होम्‍यौपैथी परिषद्.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :



1. मध्‍यप्रदेश लोक स्‍वास्‍थ्‍य (भारतीय चिकित्‍सा पद्धति तथा होम्‍योपैथी) (राजपत्रित) सेवा.





इक्‍यावन - नवीन एवं नवकरीणीय ऊर्जा विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



1. ऊर्जा के वैकल्पिक स्‍त्रोत (घरों में संस्‍थापित बायोगैस संयंत्र को छोड़कर).



2. जल विद्युत योजनाएं (10 मेगावाट तक).



3. ऊर्जा संरक्षण.



4. ऊर्जा दक्षता.



5. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय‍ जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतर‍ण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :







1. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001.



2. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (अपरंपरागत ऊर्जा से संबंधित प्रावधान).



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



कुछ नहीं.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम :



1. मध्‍यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थएं तथा निकाय : कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.







बावन - लोक सेवा प्रबंधन विभाग



(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :-







लोक सेवाओं में सुधार तथा नवाचार.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, 1986 के क्रियान्‍वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग तथा समीक्षा करना.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के निष्‍पादन के संबंध में भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना.

राज्‍य/जिला/विकासखण्‍ड स्‍तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये बीस सूत्रीय कार्यक्रम समितियों का गठन.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :-







मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2010 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.

मध्‍यप्रदेश लोक अभिकरण के माध्‍यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन अधिनियम, 1980.

मध्‍यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्‍यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन नियम, 1997.







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :







अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्‍थान, भोपाल.

सुशासन एवं नीति विश्‍लेषण स्‍कूल, भोपाल.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम : कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय : कुछ नहीं.



(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :







1. अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्‍थान, भोपाल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.



2. सुशासन एवं नीति विश्‍लेषण स्‍कूल, भोपाल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी.







तिरपन - विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्ध घुमक्‍कड़ जनजाति कल्‍याण विभाग







(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :



विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ और अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति के लिये कल्‍याण कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्‍वयन.

विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ और अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति के लिये शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्‍वयन.

विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति से संबंधित विभिन्‍न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्‍न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सलाह.

इन जातियों के संबंधित नियमों और विनियमों को बनाना और इसका क्रियान्‍वय.

ऐसी सेवाओं से सम्‍बद्ध सभी विषयों जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग तथा सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :



कुछ नहीं.



(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय : (1) संचालनालय विमुक्‍त घुमक्‍कड़ और अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति विकास.







(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्‍डल तथा निगम : कुछ नहीं.



(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय : 1. मध्‍यप्रदेश राज्य विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति अभिकरण.







(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो : कुछ नहीं.



चौवन - अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग



(अ) विभाग प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :







अनुसूचित जातियां (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्‍य विभागों के कार्य क्षेत्र के अन्‍तर्गत विनिर्दिष्‍ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं.

अस्‍पृश्‍यता निवारण और सिविल अधिकारों का संरक्षण.

अनुसूचित जाति विकास योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उपयोजना का अवधारण तथा अनुमान.

ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्‍त विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्‍थापनाएं, स्‍थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्‍नतियां, भविष्‍य निधियां, दण्‍ड तथा अभ्‍यावेदन.







(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :



सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1995.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम, 1989.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995).







(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :



आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास.

सिविल अधिकार संरक्षण प्रकोष्‍ठ.

मध्‍यप्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग.



(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथ निगम :







1. मध्‍यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्‍त विकास निगम.







(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्‍य संस्‍थाएं तथा निकाय :







1. डॉ. बाबा साहेब अम्‍वेडकर राष्‍ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्‍थान, महू.



(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम यदि कोई हो और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :







1. अत्‍याचार से पीडि़त व्‍यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास तथा राहत आकस्मिक योजना नियम, 1995.




सम्बन्धित प्रश्न



Comments Ajay Choubey rehli Sa on 12-05-2019

E.T.S.machine say krishi bhumi ka simankan ka Rajpatra m.p.ka aadad jankari hindi may da.

Prashant on 12-05-2019

क्या पटवारी को सीमांकन का अधिकार है





नीचे दिए गए विषय पर सवाल जवाब के लिए टॉपिक के लिंक पर क्लिक करें Culture Current affairs International Relations Security and Defence Social Issues English Antonyms English Language English Related Words English Vocabulary Ethics and Values Geography Geography - india Geography -physical Geography-world River Gk GK in Hindi (Samanya Gyan) Hindi language History History - ancient History - medieval History - modern History-world Age Aptitude- Ratio Aptitude-hindi Aptitude-Number System Aptitude-speed and distance Aptitude-Time and works Area Art and Culture Average Decimal Geometry Interest L.C.M.and H.C.F Mixture Number systems Partnership Percentage Pipe and Tanki Profit and loss Ratio Series Simplification Time and distance Train Trigonometry Volume Work and time Biology Chemistry Science Science and Technology Chattishgarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Jharkhand GK Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan States Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar Computer Knowledge Economy Indian culture Physics Polity

Labels: , , , , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।






Register to Comment