बच्चों की शादियों को रोकने के लिए 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया था। शारदा एक्ट में तीन बार संशोधन किए गए, जिनमें हर बाल विवाह के लिए लड़के व लड़की उम्र में बढ़ोतरी की गई। शारदा एक्ट के मुताबिकबाल विवाह गैरकानूनी बताया गया, लेकिन इस एक्ट में बाल विवाह को खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं था।
इसी बड़ी खामी के चलते यह कारगर साबित नहीं हो पाया। इस अधिनियम में अधिकतम तीन माह तक की सजा का प्रावधान था। इस एक्ट की खामी यह है कि शारदा एक्ट के तहत बाल विवाह करने वालों को सजा का प्रावधान नहीं दिया गया लेकिन बाल विवाह कराने वालों या इसमें सहयोग देने वालों को सीधे दंडित किए जाने का नाममात्र सजा का प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं इस कानून की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि पहले तो इस संबंध में मामले ही दर्ज नहीं हो पाते थे और अगर हो भी जाते थे तो दोषियों को सजा दिलाने में काफी दिक्कत होती थी। नतीजतन, दोषी या तो साफ बच निकलते हैं या फिर उन्हें मामूली सजा होती थी। अंग्रेजों ने शारदा एक्ट में कड़ी सजा का प्रावधान नहीं किया और इसे दंड संहिता की बजाय सामाजिक विधेयक के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई। दरअसल, अंग्रेज इस कानून को सख्त बनाकर भारतीयों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते थे।
इसके बाद बाल विवाह अधिनियम-1929 और हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 की दफा-3 में विवाह के लिए अनिवार्य शतर्ें रखी गई कि विवाह के समय लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर विवाह के समय लड़के और लड़की की उम्र निर्धारित उम्र से कम हो तो इसकी शिकायत करने पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-18 के तहत दोषी व्यक्ति को 15 दिन की कैद या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया। कानून की नजर में भले ही इस तरह का विवाह दंडनीय अपराध हो, लेकिन इसके बावजूद इसे रद्द नहीं किया जा सकता।
अगर हिंदू लड़की की उम्र विवाह के समय 15 साल से कम है और 15 साल की होने के बाद वह अपने विवाह को स्वीकार करने में मना कर दे तो वह तलाक दे सकती है लेकिन अगर विवाह के समय उसकी उम्र 15 साल से यादा (भले ही 18 साल से कम हो) तो वह इस आधार पर तलाक लेने की अधिकारी नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक विवाह के समय लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय दंड संहिता-1860 की दफा-375 के तहत 15 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ सहवास करना बलात्कार नहीं है।
भारतीय दंड संहिता-1860 की दफा-375(6) के मुताबिक किसी भी पुरुष द्वारा 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति या असहमति से किया गया सहवास बलात्कार है।
1978 में हिंदू विवाह अधिनयम और बाल विवाह अधिनियम में संशोधन करके लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई।
भारतीय दंड संहिता की दफा-375 में 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार की सजा कम से कम एक साल कैद और जुर्माना है, लेकिन इस उम्र की अपनी पत्नी के साथ बलात्कार के मामले में पुरुषों को विशेष छूट मिल जाती है। इतना ही नहीं अपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 में बलात्कार के सभी तरह के मामले संगीन अपराध हैं और गैर जमानती हैं, लेकिन 12 साल तक की पत्नी के साथ बलात्कार के मामले संगीन नहीं हैं और जमानती भी हैं। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1978 में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत लडक़ियों के लिए विवाह की आयु 18 साल और लडक़ों के लिए 21 वर्ष रखी गई थी, तब ऐसा सोचा गया था कि इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद बाल विवाह कुप्रथा का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बाल विवाह का निषेध करने और तत्संबंधी नियम के उपबंधों को पहले से अधिक कारगर बनाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध 2006 बनाया गया, लेकिन यह कानून भी कारगर साबित नहीं हो पाया है। 2006 में इस अधिनियम के तहत शादी करवाने वालों को दो वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस कानून की खास बात यह है कि इसमें किसी महिला को जेल नहीं होती है।
शारदा एक्ट मैं कब कब संशोधन हुआ
शारदा एकट संशोधन 1978 कब लागू हुआ जिसमें लडके की उम्र 21 व लड़की की उम्र 18 की
Sanshodhan kab Kiya Gaya aur kitne bar
शारदा एक्ट में कितनी बार संशोधन हुआ और कब कब
Act se पहले विवाह की age kya the 13 14 15 18
शारदा एक्ट से आप क्या समझते है
द्वितीयक नातेदारी के दो उदाहरण
18 ki ladki or 19 ke ladke ne bhag kar Mandir mein shadi kar li to kya hoga
18 ki ladki or 19 ke ladke ne bhag karmandir me shadi kar li or sath rehna chahe to kya pravdhan
शारदा एक्ट 1929के तहत विवाह की उम्र क्या थी
Sarda akt se aap kya samjte he
शारदा अधिनियम का नाम शारदा क्यों है
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