Bharateey Samvidhan Ki 7 Vee AnuSoochi भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची

भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची



GkExams on 20-05-2022


भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची : भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची (indian constitution book) संघ सूची में 97 विषय थे। अब, इसमें 100 विषय हैं। आपको बता दे की भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं, जो इस प्रकार है...


1. संघ सूची


2. राज्य सूची


3. समवर्ती सूची


ध्यान रहे की भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां (indian constitution articles) हैं, जो इस प्रकार हैं...


प्रथम अनुसूची :


इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (29 राज्य) एवं संघ शासित (सात) क्षेत्रों का उल्लेख है।


द्वितीय अनुसूची :


इसमें भारत राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है।


तृतीय अनुसूची :


इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।


चौथी अनुसूची :


इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।


पांचवीं अनुसूची :


इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।


छठी अनुसूची :


इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।


सांतवी अनुसूची :


इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है।


आठवीं अनुसूची :


इसमें भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आंठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, 1967 ई0 में सिंधी को और 1992 ई0 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ई0 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।


नौवीं अनुसूची :


संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं।


दसवीं अनुसूची :


यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।


ग्यारहवीं अनुसूची :


यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।


बारहवीं अनुसूची :


यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिय 18 विषय प्रदान किए गए हैं।





सम्बन्धित प्रश्न



Comments Mohit on 14-12-2021

Please define to separation of power concept with each union list,state list and concurrent list power detailed.How many works criteria in it , thats it ,thank you

Khushi on 13-05-2021

Rajya Suchi m kitne subject h

Dinesh Kumar on 17-06-2020

भारत के संविधान में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मध्य मुद्दों अथवा अधिकारों के बंटवारे के लिए विभिन्न अनुसूचियाँ परिभाषित की गयी हैं। इनमें से महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद २४५ और २४६ के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: 1) संघ सूची, 2) राज्य सूची और 3) समवर्ती सूची।[1]






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