Vidheyak Kise Kehte Hai विधेयक किसे कहते है

विधेयक किसे कहते है



GkExams on 10-02-2023


विधेयक की परिभाषा : इसे सरल शब्दों में समझे तो जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसे विधेयक कहा जाता हैं। विधेयक भी दो प्रकार का होता है...


1. साधारण विधेयक (ordinary bill)


2. धन विधेयक (money bill)


जानकारी रहे की धन विधेयक (money bill) को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक (ordinary bill) कहे जाते हैं।


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धन विधेयक के बारें में (About Money Bill In Hindi) :




भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा, जब उसमे - किसी कर को लगाना, हटाना, या उसमें परिवर्तन करना, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या धन निकलना और किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना। आदि उपबन्ध शामिल होंगे।


धन विधेयक की प्रस्तुती :




धन विधेयक (money bill article) राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोक सभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्य सभा में नहीं। इसके बाद साधारण विधेयकों की ही तरह धन विधेयक को भी लोक सभा में विभिन्न पाँच स्थितियों से गुजरना पड़ता है। लोक सभा द्वारा पारित होने पर वह राज्य सभा में विचारार्थ भेजा जाता है। लोक सभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर कर उसे धन विधेयक घोषित करता है।


यदि राज्य सभा विधेयक प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोक सभा के पास उस विधेयक (money bill in indian constitution) को वापस कर दे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। लेकिन, लोक सभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत।


यदि सभा किसी सिफारिश को मान ले तो सिफारिश के साथ और यदि वह नहीं माने तो जिस रूप में वह लोक सभा में पारित हुआ हो उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 1977 ई. की एक घटना है। संसद के इतिहास में पहली बार राज्य सभा ने 28 जुलाई, 1977 को एक विक्त विधेयक सिफारिशों के साथ लोक सभा को लौटा दे। परन्तु, लोक सभा ने बहुमत से सिफारिशों के बिना ही विधेयक वापस कर दिया।


यदि राज्य सभा 14 दिनों के अन्दर धन विधेयक नहीं लौटाती है तो उक्त अवधि की समाप्ति के बाद वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में लोक सभा ने उसे पारित किया था। उसके बाद धन विधेयक (money bill article 110) राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति को उसपर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। उसकी स्वीकृति मिलने के बाद धन विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है।




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Comments Vidhey kise kehete hai on 23-09-2022

Vidhey kise kehete hai





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