इस लेख के जरिए हम आपको उपभोक्ता अधिकार पर निबंध (consumer rights project) बताएँगे जैसे उपभोक्ता कौन होता है क्या उसके अधिकार होते है और क्या उसके कर्तव्य होते है ये सब....
उपभोक्ता कौन होता है (Defination of consumer) :
उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने के लिए बाजार से वह वस्तु और सेवा को खरीदता है। यहाँ जो वस्तु वह खरीदता है वो कुछ भी हो सकती है जैसे - घर का सामान, खाध पदार्थ जैसे गेहू, दाल, चावल, फल, सब्जी आदि और इनमे यातायात का साधन, बिजली, मोबाइल, कपड़ा, बैंक सेवा आदि भी आते है।
उपभोक्ता अधिकार के बारें में :
यहाँ हम निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा आपको उपभोक्ता अधिकारों
(consumer rights) के बारें में अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...
सभी प्रकार के खतरनाक सामानों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार। सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से सूचित करने का अधिकार। माल और सेवाओं के मुक्त विकल्प का अधिकार। उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार। जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उसका निवारण करने का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार।उपभोक्ता के कर्तव्य (Consumer Awareness) :
यहाँ हम निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा आपको उपभोक्ता के कर्तव्यों
(consumer forum) के बारें में अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...
आप हमेशा औषधियाँ केवल लाइसेंस धारी दुकान से खरीदें। औषधियों के लेबिल के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर ही प्रयोग करें। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल में मिलावट हो रही है शुद्धता की जांच करें। पेट्रोल, डीजल के घनत्व की जांच कर ही खरीदें। आहार खाद्य रंग, मिठाइयाँ, बिस्कुट, वनस्पति आदि आई. एस. आई. मार्क की ही खरीदें। फल उत्पाद जैसे जैली, कैचप, अचार, चटनी हल्के पेय पदार्थ एफ. सी आर. द्वारा प्रमाणित ही खरीदें। यदि खाद पदार्थ शिशु का आहार है तो उपयोग की दिनांक देखें। शुद्ध वजन, संख्या, बैच नम्बर, कोर्ड नम्बर, लॉट नम्बर, निर्माता पैकिंग दिनांक अवश्य देखें। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले लेबिल देखे, खाद्य पदार्थो का नाम व्यापारिक नाम, उत्पाद में प्रयोग किये संघटक विवरण, खाद्य वस्तु निर्माता पेकर्स का नाम व पता।इन सब बिन्दुओं को आप फॉलो करके अच्छे उपभोक्ता
(consumer protection act) कहला सकते है। और ये सब सिर्फ आप ही की भलाई के लिए ही है क्योंकि अगर इनसे कोई नुकसान होता है तो वो भी आपका ही होगा। इसलिए ये सब चीजे आप देखकर ही किसी वस्तु को खरीदें।
वैसे उपभोक्ता के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वहीं हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उभोक्ताओं
(consumer complaint) या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है।