Shaitij Aarakshann Kya Hai क्षैतिज आरक्षण क्या है

क्षैतिज आरक्षण क्या है



GkExams on 12-05-2019

पूर्व सैनिकों के पक्ष में आरक्षण, विकलांग व्यक्ति, खिलाड़ियों, अल्पसंख्यकों आदि को क्षैतिज आरक्षण कहा जा सकता है।



क्षैतिज आरक्षण लंबवत आरक्षण में कटौती - जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को आवंटित आरक्षण का प्रतिशत एससी / एसटी / ओबीसी के प्रतिशत और लंबवत आरक्षण में सामान्य श्रेणियों के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए।



इन क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के बाद भी, एससी / एसटी और ओबीसी में आरक्षण का प्रतिशत वही रहना चाहिए। यह इन श्रेणियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।



राजेश कुमार डारिया बनाम में राजस्थान लोक सेवा आयोग और ओआरएस। एआईआर 2007 एससी 3127, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तों में कानून की व्याख्या की



5. महिलाओं से संबंधित आरक्षण प्रावधान की जांच करने से पहले, सही ढंग से लागू किया गया था, क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति और उसके आवेदन के तरीके को संदर्भित करना फायदेमंद होगा। इंद्र सवनी बनाम संघ भारत [1992 Supp। (3) एससीसी 217] में, क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था (Pr.812):



सभी आरक्षण एक ही प्रकृति के नहीं हैं। दो प्रकार के आरक्षण हैं, जो सुविधा के लिए, लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण के रूप में संदर्भित किए जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के पक्ष में आरक्षण [अनुच्छेद 16 (4) के तहत] लंबवत आरक्षण कहा जा सकता है जबकि शारीरिक रूप से विकलांग (अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत आरक्षण] को संदर्भित किया जा सकता है क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण लंबवत आरक्षण में कटौती - जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए, मान लीजिए कि रिक्तियों का 3% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित है यह अनुच्छेद के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा 16. कोटा के खिलाफ चुने गए व्यक्तियों को आवश्यक समायोजन करके उस कोटा में रखा जाएगा इसी प्रकार, यदि वह खुली प्रतिस्पर्धा (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज प्रदान करने के बाद भी आरक्षण, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत बनी हुई है




सम्बन्धित प्रश्न



Comments RAJEEV RANJAN KUMAR on 26-11-2023

यदि छैतिज महिला के सीट पर महिला उम्मीदवार नहीं है तो उसके जगह पुरुष का चयन होगा या नहीं

Amit Kumar on 30-08-2023

36 श्रेणी

Balkishan on 10-05-2023

Reset rigalt 2022 me SC deweg ya pH ki cat of kau NAHI batai Gai hei


Anil upadhyay on 19-01-2023

10% जनरल आरक्षण का क्या फायदा है

Girraj Prasad meena on 12-12-2022

Girrajprasadmeena

Ramakant on 11-07-2022

50 percent mahila aarkshan me kys obc/ sc/st ki girl, general category me fight kar sakti, jabki obc ko 14 percent aarkshan he, or general ko 40 percent
Or ews ko 10 percent

Reetu on 08-06-2022

Yadi koi person ews category mai h aur sath mai physical disability bhi h toh wah koi form fill krna ka liya kon se category lagay
Yah donu lga skta h


मोहित on 17-05-2022

पदौन्नति में विकलांग आरक्षण 4 प्रतिशत है ? औऱ यह किसी विभाग की संरचनात्मक ढांचे में कुल पदों के सापेक्ष लिया जायेगा या चयन वर्ष में रिक्त पदों के अनुसार लिया जायेगा।
जैसे कुल विभाग के पद 30 है
और विकलांग आरक्षण 2016 के बाद रिक्ति 3 पदों पर कितना होना चाहिये।




Rajendra on 08-06-2020

Sir,100seat me se horizontal reservation ko females ke liye samjaye,

Mohammad Irshad Siddiqui on 03-08-2020

General category me handicap resrve condidate na mile to General se hi condidate liya ja Skta he kya ? KOI aisa rupesh he to btaye

Vipin on 18-11-2020

क्षतिज आरक्षण क अर्न्तगत एक व्याक्ति नौकरी में कितनी बार आरक्षण का लाभ ले सकता है

उदयवीसिहं on 21-02-2021

लम्बवत आरक्षण के ओबीसी कैटा गिरी की मैरिट कट ऑफ 30है तथा उक्त कैटागिरी छैतिजआरक्षण के अभ्यर्थी की मैरिट कट ऑफ 23अंक हैं ।23अंक वाले का चयन होगा अथवा नहीं वता याजावे।


shiv on 29-03-2021

yedi koi person st category mai hai aur sath mai handicap bhi hai yedi st category ki cut of marks kisi exam mai 200 gye aur handicap ki cut of mark 250 gyi yedi is person ke 210 number ate hai to iska selection hoga ya nai

उदयवीसिहं on 15-05-2021

सीधी भर्ती मे विभागीय चयन समिति ने लम्बवत आरक्षण के तहतओ बी सी श्रेणी के अभ्यर्थियो की कट ऑफ़मेरिट 30अंक है उक्त श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण के लिए चिन्हित पद रिक्त पदों से उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या कम है उनके कट ऑफ़ मेरिट 23अंक हैं तो उनका चयन हो ना न्यायसंगत नहीं अथवा नहीं।बताया जावे ।


Dr. Rajendra dubey on 24-07-2021

एमपीपीएससी की भर्ती में मध्यप्रदेश की मूल निवासी सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ पद आरक्षित थे ना मिलने पर उसी संवर्ग की पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जाने थे किंतु इसको


धीरेन्द्र कुमार शुक्ला on 30-08-2021

क्षैतिज आरक्षण की जानकारी चाहते हैं



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