Mukhyamantri Swarojgar Yojana Rajasthan: नमस्कार मित्रों! जैसा की हम सब जानते है आज के दौर में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गयी है की युवा वर्ग काम की तलाश में दर-दर की ठोकरे खा रहा है। लेकिन फिर भी वह अपन पंसद का रोजगार नही ले पाता है। और यहीं नही केवल राजस्थान की बात करें तो पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में परीक्षा देने वाले अधिकतर छात्र वह थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की डीग्री हासिल की हुई थी।
इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने Mukhyamantri Swarojgar Yojana Rajasthan शुरू की है जिसके माध्यम से काम नही युवा सरकार से बिना किसी ब्याज दर के 10 लाख रूपये तक का ऋण ले सकता है। और इस ऋण की राशी से अपने लिए कोई रोजगार का साधन बना सकता है।
चाहे वह खुद के लिए कोई बिजनेस करना हो या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे उसकी दिनचर्या चलती रहे। कुल मिलाकर देखें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
दोस्तों इस योजना में 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराया जाता है।
वहीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक या उससे अधिक योग्यता वाले युवा को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक इसके अलावा 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी लोन मिलेगा
राज्य सरकार की यह नई पहल उन युवाओं के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
आपको बता दे की फ़िलहाल Mukhyamantri Swarojgar Yojana Rajasthan के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। योजना शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा सकें।
दोस्तों यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राजस्थान से सम्बन्धित पात्रताओं के बारें में बता रहे है, जिन्हें समझकर आप भी अपने आप को योग्य मानते है तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन फॉर्म Rajasthan जरूर भरें:
◉ आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
◉ आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
◉ आवेदक के पास HUF, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP या कंपनी है, तो उसका विधिवत पंजीकरण होना चाहिए।
◉ आवेदक की संस्थान का कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के पास होना जरूरी है।
◉ आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
◉ आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
◉ शैक्षणिक प्रमाण पत्र
◉ प्रोजेक्ट रिपोर्ट
◉ आधार कार्ड
◉ जन आधार कार्ड
◉ जाति प्रमाण पत्र
◉ मूल निवास प्रमाण पत्र
◉ बैंक खाता पासबुक
◉ पैन कार्ड
◉ मोबाइल नंबर
दोस्तों यहाँ हम आपको घर बैठे ही इस योजना में आवेदन का तरीका बता रहे है, इसलिए इन निम्नलिखित 5 सरल स्टेप्स को फॉलो करके इच्छुक युवा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
Step 1: सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउज़र को खोलना है।
Step 2: इसके बाद अधिकारिक वेबसाइट (www.sso.rajasthan.gov.in) पर लॉग-इन करना है।
Step 3: इसके बाद SSO ID के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन फॉर्म Rajasthan’ आइकन पर क्लिक करना है जहाँ आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा।
Step 4: इसके बाद इस फॉर्म में आवेदक को अपना सामान्य विवरण जैसे - जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है।
Step 5: इसके बाद सबमिट करके आवेदक को बैंक की जिस ब्रांच लोन लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी है।
Note- जब आप यह कर देते है तो आगे जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र पर हर सप्ताह बैठकों के माध्यम से आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और पात्र आवेदनों को आगे बैंक को भेजा जाएगा. फिर सब कुछ सही-सही योग्य पाया जाता है तो आपको ऋण की धनराशी आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है।
दोस्तों बेरोजगारी एक गहरी और व्यापक समस्या है जिसके समाधान के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। शिक्षा, प्रशिक्षण, नीति निर्माण और आर्थिक सुधारों के माध्यम से ही रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इसके लिए राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" का आगाज किया है। इस योजना में आप हिस्सा जरूर ले और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक बने।