Rajasthan Coaching Centers Control and Regulation Bill पारित हुआ, जाने बिल की खास बातें


By Rajesh Kumar at  2025-09-04  at 13:20:49
Rajasthan Coaching Centers Control and Regulation Bill पारित हुआ, जाने बिल की खास बातें
Rajasthan Coaching Centers Control and Regulation Bill पारित हुआ, जाने बिल की खास बातें





Rajasthan Coaching Centers Control and Regulation Bill: हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों को लेकर ऐसा बिल पास किया है। जिसके माध्यम से अब कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थी भी आसानी से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आराम से कर सकेंगे।

कुल मिलाकर अब तक जो प्रसिद्द कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी चल रही थी कहीं न कहीं इस बिल के आ जाने से इस पर रोक (rule for coaching centre) लग जाएगी। अब राज्य में कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।

Rajasthan Coaching Centers Control and Regulation Bill की खासियतें -



1. Rajasthan coaching bill बिल के पास हो जाने के बाद अब अब कोचिंग संस्थान पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे, बल्कि उन्हें चार किस्तों में फीस वसूल करनी होगी।

2. किसी कारणवश यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसे ट्यूशन और हॉस्टल फीस लौटानी होगी।

3. यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसे ट्यूशन और हॉस्टल फीस लौटानी होगी।

4. कोचिंग संस्थान में प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम एक वर्गमीटर स्थान होना जरूरी होगा। इसका मतलब ये हुआ की अब कम बच्चे आराम से अपने सवाल जवाब एक क्लास में शिक्षक से कर सकेंगे।

5. Rajasthan coaching bill के अनुसार अब छात्रों को पढ़ाई की सामग्री निशुल्क देनी होगी।

6. हर कोचिंग संस्थान को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त करना अनिवार्य है ताकि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हो सके।

7. Rajasthan coaching bill के अनुसार कक्षाओं की अधिकतम अवधि प्रतिदिन 5 घंटे तय की गई और सप्ताह में अवकाश अनिवार्य है।

जुर्माना -



प्रिय विद्यार्थियों उपरोक्त बिन्दुओं से समझ आता है की, यह विधेयक कोचिंग इंडस्ट्री को अनुशासित करने, विद्यार्थी हितों की रक्षा और शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसलिए सरकार द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना तय किया है, वह इस प्रकार (new coaching rule) है:

‣ पहली बार उल्लंघन: ₹50,000 जुर्माना

‣ दूसरी बार उल्लंघन: ₹2 लाख जुर्माना

‣ बार-बार उल्लंघन: संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द और संपत्ति जब्ती संभव है।

पारदर्शी स्थापित होगी -



इस विधेयक के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी और महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित किए गए हैं। अब कोई भी कोचिंग संस्थान बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। पंजीकरण के लिए उचित मापदण्डों का ध्यान रखा जाएगा। अब से राज्य के हर जिले में परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को पारदर्शी सुविधा मिलेगी और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी जिससे एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो सकेगी।

आपको बता दे की राज्य में कोचिंग सेंटर हर साल लाखों छात्रों को नीट, आईआईटी-जेईई, आईआईएम प्रवेश परीक्षा और क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी का वादा करके लुभाते हैं। ये सेंटर अनियमित वातावरण में चलते रहते हैं। जिसकी वजह से छात्रों को उनकी उम्मीद के अनुसार पढाई का लाभ नही मिल पाता है।





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